लापरवाही पूर्वक तेजगति से कार चलाने वाले मुकेश जैन अंत्रालिया को 6 माह कि सजा एवं अर्थ दंड
लापरवाही पूर्वक तेजगति से कार चलाने वाले मुकेश जैन अंत्रालिया को 6 माह कि सजा एवं अर्थ दंड
सीतामऊ/मंदसौर। : न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सीतामऊ द्वारा आरोपी मुकेश पिता भेरूलाल जैन उम्र 40 वर्ष, नि. अंतरालिया, थाना-भानपुरा, जिला-मंदसौर को कार को तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मोटरसाईकिल सवार को टक्कर मार मृत्यु कारित करने के मामले में दोषी पाते हुए 6 माह के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2016 को सम्पतपुरी मोटरसाईकिल से ग्राम ढिकनिया से ग्राम खेजड़िया शादी समारोह में जा रहे थे। ग्राम ढिकनिया एवं खेजड़िया के बीच सीतामउ-सुवासरा आम रोड़ पर मनीष खारोल के खेत के सामने करीब 12:15 बजे एक स्विफ्ट कार जिसका नंबर एम.पी.09 सी.एन.3115 का चालक तेज गति एवं लापवाहीपूर्वक सुवासरा तरफ से चलाता हुआ लाया और सामने से मोटरसाईकिल चालक को टक्कर मार दी जिससे सम्पतपुरी गोस्वामी को चोटें आई। फिर घायल सम्पतपुरी गोस्वामी को इलाज के लिये एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल सीतामउ लाये। जहाँ उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण इलाज हेतु मंदसौर सरकारी अस्पताल के लिये रैफर कर दिया। मंदसौर सरकारी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में घायल सम्पतपुरी गोस्वामी की मृत्यु हो गई। मंदसौर सरकारी अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।