पेंशनर विरोधी धारा 49(6) को विलोपित कराने हेतु विधायक को सौंपा ज्ञापन
विधानसभा में उठाने की मांग की गई
मन्दसौर। म.प्र. के पेंशनरों को महंगाई राहत स्वीकृति को लेकर म.प्र./छ.ग. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की पेंशनर विरोधी धारा 46 (6) को हटाने को लेकर एवं पेंशनरों की विभिन्न लम्बित मांगों को शासन स्तर पर विधानसभा में उठाकर इसे विलोपित किये जाने को लेकर भारत पेंशनर समाज जिला शाखा मंदसौर का प्रतिनिधिमण्डल जिलाध्यक्ष पं. गोपालकृष्ण शर्मा एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्दसिंह पंवार के नेतृत्व में मंदसौर के विधायक श्री विपिन जैन को मिलकर ज्ञापन प्रस्तुत कर चर्चा की गई। इस अवसर पर गोपालकृष्ण शर्मा एवं गोविन्दसिंह पंवार द्वारा विधायक श्री जैन को बताया कि प्रदेश के विभाजन हुए 24 वर्ष होने के बावजूद धारा 49(6) की आड़ में दोनों ही प्रदेश की सरकारों की मिलीभगत से केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मुख्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में 2 बाद बड़ने वाली महंगाई राहत पेंशनरों को केन्द्रीय तिथि से नहीं दिया जाकर इनका आर्थिक शोषण कर एरियर राशि नहीं दी जाकर हड़प ली जाती है। इसके साथ ही यह भी बताया कि म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ ही बिहार एवं उत्तरप्रदेश से झारखण्ड एवं उत्तराखण्ड बनाये गये किन्तु वहां ऐसी कोई धारा का प्रावधान नहीं है। तत्संबद्ध में केन्द्र सरकार भी म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्यों को धारा 49(6) पर कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन निर्देश प्रदान कर चुकी है। मंदसौर के पूर्व विधायक श्री यशपालसिंह सिसौदिया द्वारा पिछली विधानसभा में पेंशनरों के हितों को देखते हुए इस धारा 49(6) को समाप्त करने को लेकर विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित करवाया गया किन्तु इस पर कोई निर्णय आज पर्यन्त तक कोई कार्यवाही नहीं किया जाना एक विचारणीय विषय है। अशोक शर्मा व सतीश नागर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर वर्ष 2011 में खोले गये पेंशन कार्यालय को बंद करने की कार्यवाही कर इसका केन्द्रीयकरण कर भोपाल मुख्यालय से संचालित करने जा रही है। जो एक पेंशनर विरोधी कार्यवाही है। जिसे तत्काल रूकवाने का आग्रह किया।
प्रतिनिधि मण्डल में भारत पेंशनर समाज के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, महामंत्री इंजि. सुनील व्यास, सचिव कन्हैयालाल भावसार, प्रकाश पटवारी, प्रमुख पेंशनर एसोसिऐशन के जिलाध्यक्ष सतीश नागर सम्मिलित रहे। उक्त जानकारी भारत पेंशनर समाज के अशोक कुमार शर्मा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।