योजनाभोपालमध्यप्रदेश

वरिष्ठ नागरिकों को योजना में एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जा रहा स्वयं भी अपना पंजीकरण कर सकते

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आयुष्मान योजना का सभी बुजुर्गों को मिलेगा समुचित लाभ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

70 और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों भी होंगे लाभांवित

राज्य शासन ने जारी किये आदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया जाना सुनिश्चित किया है। इस संबंध में आदेश भी कर दिये गये है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेगी। बुर्जुगों को आर्थिक चिंताओं से मुक्त करते हुए एक स्वस्थ और सम्मान पूर्ण जीवन जीने में सहायता मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय के बंधन से मुक्त करते हुए स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी है। 29 अक्टूबर 2024 को योजना का शुभारम्भ हो चुका है। योजना के लिये पात्रता का निर्धारण केवल आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर किया जाएगा। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड एवं समग्र फैमिली आईडी की आवश्यकता होगी। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना में एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के है और जिनके परिवार पहले से ही योजना के तहत कवर हैं, उन्हें अपने लिए अतिरिक्त 5 लाख रूपये तक की वार्षिक टॉप-अप कवरेज मिलेगी, जिसे वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों (जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं) के साथ साझा नहीं करेंगे।

योजना में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रूपये तक की वार्षिक कवरेज मिलेगा। जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के है और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS), आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे है, वे अपनी मौजूदा योजना या इस योजना में से किसी एक को चुन सकते हैं, योजना चयन करने का विकल्प एक बार ही दिया जाएगा। योजना में स्पष्ट किया गया है कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वे वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के अंतर्गत आते हैं, वे भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया

योजनांन्तर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in/ एवं आयुष्मान ऐप https://play.google.com/store /apps/details?id=com.beneficiaryapp के माध्यम से किया जायेगा। वरिष्ठ नागरिक स्वयं भी अपना पंजीकरण वेब पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in/ अथवा आयुष्मान ऐप https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beneficiaryapp के माध्यम से कर सकते हैं।

उपलब्ध संबंद्ध अस्पताल एवं प्रोसीजर

राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के प्राथमिकता से शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करने के निर्देश दिये है। वर्तमान में कुल 1.048 अस्पताल सम्बद्ध हैं एवं कुल 1,952 प्रकार के प्रोसीजर विभिन्न विशेषताओं के अंतर्गत उपचार के लिए उपलब्ध है।

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