प्रधान जिला न्यायाधीश श्री पांडव के मार्गदर्शन में पैरालीगल वालेंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न
प्रधान जिला न्यायाधीश श्री पांडव के मार्गदर्शन में पैरालीगल वालेंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न
ताल –ब्यूरो चीफ शिवशक्ति शर्मा
रतलाम में 22 अक्टूबर को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश अनुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री उमेश पांडव के मार्गदर्शन तथा जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजय कुमार जैन के निर्देशन में 22 अक्टूबर तक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधी श्री पांडव, विशेष न्यायाधीश प्रयागलाल दिनकर तथा अध्यक्ष अधिवक्ता संघ राजीव उबी द्वारा मॉ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्जवलित कर किया गया। श्री उमेश पाण्डव द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स को प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्व एवं सुक्षमता से प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधित विषयों की गहनता के बारे में बताया गया। उनके द्वारा सभी को अनुशासन में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित पैरालीगल वालेंटियर को विद्यमानप्रशिक्षकों द्वारा अलग-अलग विषय पर प्रशिक्षित किया गया, जिसके अंतर्गत श्री रामजी गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अपने उद्बोधन में फैमिली लॉ-हिन्दू विवाह अधि. मुस्लिम विवाह अधि., दत्तक ग्रहण भरण-पोषण, कस्टडी एवं गार्जियनशिप, संपत्ति विधि-वसीयत, संपत्ति का अंतरण संबंधी प्रावधान, पंजीयन, संजय कुमार जैन, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोकोपयोगी अधिनियमों के व्यवहारिक प्रावधान जैसे-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधि. आदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के पालन में पीएलव्ही का योगदान आदि, अरविंद श्रीवास्तव, अष्टम जिला न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में पैरालीगल के उद्धेश्य, विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाऐं-निःशुल्क विधिक सहायता, सलाह, मध्यस्थता, लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर आदि जानकारी प्रदान की गई।
षष्ठम जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि द्वारा महिलाओं संबंधी कानून- कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेसी एक्ट 1971, पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994, आईपीसी एवं सीआरपीसी के प्रावधान, पाक्सो अधि0 2012 प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड सुश्री कृतिका सिंह द्वारा- किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के उद्देश्य कार्य एवं प्रक्रिया, भारतीय संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य आपराधिक विधि-एफआई, 138 एनआई एक्ट, गिरफ्तारी, जमानत, अभियुक्त के अधिकार, महिलाओं संबंधी आपराधिक विधि के प्रावधान, जेल अधीक्षक लक्ष्मण सिंह भदौरिया द्वारा- जेल में निरूद्व बंदियों के संबंध में जानकारी एवं उनके अधिकार, जिला समन्वयक ममता संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग सुनील सेन ने बालकों से संबंधित कानून-किशोर न्याया बोर्ड अधिनियम, बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम, कारखाना, अधिनियम 1948 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से स्लाईडों के माध्यम से बताया।
श्रवण कुमार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं महिला सशक्तिकरण विभाग योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना, चाइल्ड लाईन 1098, आई. टी. ऑफीसर जीटीपीसी जावरा मुकेश गुप्ता द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं एवं साइबर सुरक्षा, श्रीमती अनिता गुप्ता, सेबी स्मार्ट जावरा द्वारा भारतीय प्रतिभूति बाजार का लक्ष्य, निवेश के अवसर, सभी हितधारकों को सशक्त बनाकर भारत का विकास गाथा को प्रोत्साहित करना ‘‘निवेशक जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय साक्षरता, श्री अंकित बघेल जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी द्वारा लोक सेवा गारंटी कानून जैसे-जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई डी, राशन कार्ड, विवाह पंजीयन के बारे में जानकारी दी गई।
जिला आयुष अधिकारी जे. सी. राठोर ने आयुष विभाग की औषधियों एवं उनके लाभ के बारे में जानकारी दी। विशाल वर्मा, जिला संयोजक पतंजली योग समिति ने सुक्ष्म व्यायाम कराया तथा योग से होने वाले लाभ की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में समस्त न्यायाधीशगण, पैरालीगल वालेंटियर्स एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।