समाचार मध्यप्रदेश नीमच 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार
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कर्मकाण्डीय विप्र परिशद की महत्वपूर्ण बैठक आज
आगामी 1 नवंबर दीपावली को लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त सहित अन्य विशयों पर चर्चा कर लिए जाएंगे निर्णय
नीमच। नीमच जिले की व्रत, त्यौहार आदि के विषय में शास्त्रोक्त और प्रामाणिक निर्णय देने वाली विश्वसनीय संस्था श्री कर्मकांडीय विप्र परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दोप.2.30 बजे श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर के अन्नपूर्णा दरबार में रखी गई है। बैठक में आगामी दीपावली पर्व 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त निकालकर जनमानस के लिए जारी किए जाएंगे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण विषयों पर सामूहिक चर्चा करके निर्णय लिए जाएंगे। अतः विप्र परिषद के समस्त सदस्य सादर आमंत्रित हैं। उक्त् जानकारी परिषद के मंत्री पं.जगदीश प्रसाद शर्मा ने दी।
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बैंकर्स हितग्राहियों को मिलने वाली सहायता राशि से बकाया ऋण की वसूली ना करें- श्री चंद्रा
हितग्राहीमूलक एवं स्वरोजगार योजनाओं 30 नवम्बर तक शतप्रतिशत हितलाभ वितरण सुनिश्चित करें- कलेक्टर
जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
नीमच 16 अक्टूबर 2024, जिले के सभी बैंकर्स यह सुनिश्चित करें, कि हितग्राहियों को शासन से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि से बकाया बैंक ऋण की वसूली ना करें। साथ ही विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित हितग्राहीमूलक एवं स्वरोजगार योजनाओं में बैंकों को प्रस्तुत सभी प्रकरणों में ऋण स्वीकृत कर 30 नवम्बर तक शतप्रतिशत हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण अनिवार्य रूप से करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति की बैंकवार योजनावार समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में एलडीएम श्री सत्येन्द्र शर्मा, महाप्रबंधक उद्योग श्री अमरसिह मौरे, डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्रसिह धार्वे एवं जिला अधिकारी तथा सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधकगण उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री चंद्रा ने बैठक में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए, कि वे बैंकों से सम्पर्क, समन्वय कर योजनाओं में प्रस्तुत प्रकरणों में स्वीकृति एवं वितरण करवाएं। एनआरएलएम द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा में कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि एक माह में एक हजार हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत एवं ऋण वितरण करवाएं।
पी.एम.एफ.एम.ई. योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि उप संचालक उद्यानिकी अक्टूबर अंत तक 100 प्रकरणों में ऋण स्वीकृति एवं हितलाभ वितरण करवाएं। साथ ही बैंकों में उप संचालक उद्यानिकी मैदानी अमले की ड्यूटी लगाकर हितग्राहियों के प्रकरणों में दस्तावेजी कमी को पूरा करवाएं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कलेक्टर ने 30 नवम्बर तक 5500 प्रकरणों में ऋण एवं हितलाभ वितरण करवाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।
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न.पा. का सम्पूर्ण अमला प्रतिदिन सुबह स्वच्छता कार्यो का निरीक्षण करें-श्री चंद्रा
कलेक्टर ने की न.पा.नीमच की विभागीय समीक्षा
नीमच 16 अक्टूबर 2024, न.पा.नीमच के सीएमओ, इंजीनीयर्स, स्वच्छता अमला, राजस्व निरीक्षक आदि सभी प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक सम्पूर्ण शहर का भ्रमण कर स्वच्छता कार्य सुनिश्चित करवाएं। सभी अधिकारी कर्मचारियों की तत्काल प्रभाव से नामवार, क्षेत्रवार ड्यूटी लगाये और वे नियमित रूप से स्वच्छता कार्यो का भ्रमण एवं अवलोकन करें। स्वच्छता सर्वेक्षण में नीमच शहर की रैंक 10 से कम रहे। ऐसा सभी गंभीरता से प्रयास करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में न.पा.नीमच के अधिकारियों शाखा प्रभारियों की बैठक में निर्माण कार्यो, राजस्व वसूली, सीएम हेल्पलाईन का निराकरण एवं शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में परियोजना अधिकारी शहरी विकास श्री चंद्र सिह धार्वे, सीएमओ श्री महेन्द्र वशिष्ठ सहित नीमच न.पा. के उपयंत्री एवं सहायक यंत्री विभिन्न शाखाओं के प्रभारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा में निर्देश दिए कि न.पा.के संबंधित सभी शिकायतों का एक सप्ताह में संतुष्टी के साथ निराकरण सुनिश्चित करे और जिन शिकायतों पर न.पा. ने कार्यवाही कर दी है, उन शिकायतों को संबंधितों से चर्चा कर बंद करवाएं।
कलेक्टर ने सम्पूर्ण न.पा.अमले को शहर की स्वच्छता रैंक बढ़ाने के विशेष प्रयास करने के निर्देश देते हुए कहा, कि सभी उपयंत्री, इंजीनियर्स, स्वच्छता मित्र या दरोगा व सम्पूर्ण टीम प्रतिदिन सुबह 6.30 बजे से ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर स्वच्छता कार्य सुनिश्चित करवाएं। स्वच्छता के कार्यो में कोई लापरवाही नहीं करें। कलेक्टर ने न.पा. के अधिकारियों की नामजद, क्षेत्रवार ड्यूटी लगाने के निर्देश भी शहरी विकास परियोजना अधिकारी को दिए।
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पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के तहत वाहन राजसात
नीमच 16 अक्टूबर 2024, थाना बघाना के अपराध क्रं.378/2024 धारा 4,5, 6ए/9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 तथा 11(1)घ पशु क्रुरता अधिनियम के प्रकरण में एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड द्वारा 31 अगस्त 2024 को आदेश पारित कर, जप्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक एम.एच.20जी.सी.7207 तथा उसमें कू्रतापूर्वक ले जाए जा रहे कुल 4 गौवंश कैडे को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 व 11(घ) पशु परिरक्षण अधिनियम व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के उल्लंघन के फलस्वरूप शासन हित में राजसात करने का आदेश जारी किया हैं।
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जिले की सभी सोसायटी स्तर पर कृषक संगोष्ठी कर, किसानों को एन.पी.के. के उपयोग के लिए प्रेरित करे – श्री चन्द्रा
कलेक्टर ने की सोयाबीन उपार्जन तैयारियों की समीक्षा
नीमच 16 अक्टूबर 2024, जिले में सभी सहकारी समिति स्तर पर प्रत्येक शुक्रवार को कृषक संगोष्ठी किसानों को डी.ए.पी. के विकल्प के तौर पर एन.पी.के., एस.एस.पी. और नैनो डी.ए.पी. का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन बढ़वाये। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चन्द्रा ने बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में सोयाबीन उपार्जन तैयारियों की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए।
बैठक में उपसंचालक कृषि श्री भगवानसिंह अर्गल, सहायक आयुक्त सहकारिता श्री राजू डाबर, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के श्री आर.पी.नागदा, जिला विपणन अधिकारी, वैयर हाउस के अधिकारी, नागरिक आपूर्ति के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री चन्द्रा ने निर्देश दिए, कि जिले के सभी 6 नगदी उर्वरक विक्रय केंद्रों पर आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। किसानों को डी.ए.पी. के बजाए एन.पी.के. एवं एस.एस.पी. उर्वरक का उपयोग करने हेतु जागरूक किया जाए। सभी उपार्जन केंद्रों पर उपार्जन की सभी आवश्यक तैयारियां अभी से पूरी कर ली जाए।
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तीन पीडि़त परिवारों को 12 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत
नीमच 16 अक्टूबर 2024, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा द्वारा तीन पीडित परिवारों को राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग 6(4) के तहत सर्पदंश से पीडित को 12 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। भदाना निवासी हरदारी पति भागीरथ मीणा की एक जुलाई 2024 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर मृतक के वारिस पुत्र गोपाल 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता एवं ढांकनी निवासी ज्ञानवी को 27 अगस्त 2024 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर मृतिका के वारिस पिता दिनेश पाटीदार को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इसी तरह बलपुरा(पड़दा) निवासी काजल को 12 जुलाई 2024 को सांप के काटने पर मृत्यु हो जाने से मृतिका के वारिस माता धापूबाई पति राजमल को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
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अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक को फोन पर धमकी देने वाले आरोपी को 02 वर्ष का कारावास
नीमच। डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच के द्वारा महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच को फोन पर धमकी देने वाले आरोपी अशोकसिंह पिता समंदरसिंह राजपुरोहित, उम्र-31 वर्ष, निवासी-ग्राम खारिया खगार, थाना बिलोदा, जिला जोधपुर (राजस्थान) को धारा 384 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड, धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह के कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड तथा धारा 507 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह का कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री राजेन्द्र नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि श्री व्ही. एस. मीणा, महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच द्वारा पुलिस अधीक्षक नीमच को पत्र लेख कर बताया गया कि 17.10.2015 को एक मोबाईल नंबर से अफीम फैक्ट्री की कार्य शाखा पर फोन आया, जिसको फैक्ट्री में पदस्थ सुरेंद्र सोनगरा द्वारा रिसीव किया गया। फोन लगाने वाले ने स्वयं का नाम आयुष जेटली बताया तथा कहा कि वह वित्त मंत्री, भारत सरकार श्री अरूण जेटली का भतीजा हैं। फोन लगाने वाले व्यक्ति ने कहां की वह सचिवालय, नई दिल्ली से फोन कर रहा हैं तथा उसने भर्ती होने वाले केंडिडेट के संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने क्रय शाखा प्रभारी एन. एम. रूद्रेश से बात करवाई फिर फोन लगाने वाले व्यक्ति से यह पूछे जाने पर कि आपके केंडिडेट ने फार्म भरा हैं या नहीं तो इस पर फोन लगाने वाले व्यक्ति ने यह कहते हुए कि वह महाप्रबंधक से बात कर लेगा फिर फोन रख दिया। दिनांक 19.10.2015 को पुनः उसी व्यक्ति ने अफीम फैक्ट्री में फोन कर भर्ती की जानकारी के संबंध में महाप्रबंधक से बात करवाने के लिए कहां तो स्टॉफ ने फोन पर बताया कि भर्ती के संबंध में कोई भी अधिकारी किसी से कोई बात नहीं करेगा ऐसा निर्देशित किया गया हैं तो फोन लगाने वाले व्यक्ति भडक गया और धमकी देते हुए कहां कि वह सबको देख लेगा, महाप्रबंधक का न केवल तबादला करवायेगा बल्की भारत में कही रहने नहीं देगा, उसने कहां कि वह वित्त मंत्री का भतीजा हैं कुछ भी कर सकता हैं और उससे बात नहीं करना महाप्रबंधक को बहुत महंगा पडेगा। घटना वित्त मंत्री, भारत सरकार के नाम का दुरूपयोग कर उनके नाम की छवि को नुकसान पहुंचाने एवं भर्ती प्रक्रिया में दखल देकर अनावश्यक दबाव बनाने का होने के कारण त्वरित कार्यवाही करते हुए अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान सायबर सेल की सहायता से आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए एवं घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।
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हार्मनी की संगीत निशा “विभावरी“ 19 को
नीमच। बहुप्रतीक्षित हार्मनी संगीत निशा 19 अक्टूबर 2024 शनिवार को रात्रि 8 बजे रतनदेवी मदनलाल जैन मांगलिक भवन, गांधी वाटिका के पास, नीमच पर रखी गई है। उक्त जानकारी देते हुए हार्मनी के जम्बूकुमार जैन एवं रवि शर्मा ने बताया कि पिछले 34 वर्शों से क्षेत्र के संगीत सुधी श्रोताओ को तृप्त करने वाली हार्मनी की संगीत निशा में सुरवर्शा करने कई सुप्रसिद्ध सुरसाधक अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं।