मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 11 मई 2024

 

 

मतदाता जागरूकता अंतर्गत साईकिल रैली का हुआ आयोजन

मंदसौर 10 मई 24/ मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत साईकिल रैली का आयोजन किया गया ।
साईकिल रैली पशुपतिनाथ मंदिर घाट से महाराणा प्रताप चौराहा मंदसौर तक निकाली गई। रैली में
कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव, सीईओं जिला पंचायत श्री कुमार सत्‍यम,
जिला अधिकरी, कर्मचारी एवं स्‍कूल के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। रैली समापन पर कलेक्टर श्री यादव द्वारा
मतदान की शपथ दिलाई गई l

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मतदाताओं को पीले चावल देकर मतदान के लिए किया जा रहा आमंत्रित
मंदसौर 10 मई 24/ लोकसभा निर्वाचन 13 मई को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान
होगा। प्रत्येक मतदाता को मताधिकार के उपयोग के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। स्‍वीप
गतिविधियों के माध्‍यम से मतदाता जागरूकता अभियान में कई नवाचारों से मतदाताओं को प्रेरित
किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी परियोजनाओं में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं
एवं सहायिकाओं द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को पीले चावल देकर 13 मई 2024 को मतदान के
लिए आमंत्रित किया जा रहा है।  मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए 12 दस्तावेजों निर्धारित
किये गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग
कर सकता है। इन दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र,
पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन
दस्तावेज व सरकारी पहचान पत्र को शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर आपको
अपने मत का प्रयोग करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो आओ हम सब मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र को
बनाने के लिए सभी मतदान करें।

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निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू
मंदसौर 10 मई 24/ कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने लोकसभा
निर्वाचन निष्‍पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने के साथ कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए जिले में 11 मई को
सायं 6 बजे से 14 मई 2024 तक की अवधि के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) में
प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किये। प्रचार की अवधि की समाप्‍त
हो जाने के पश्‍चात निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई प्रचार नहीं करेंगा। निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए
राजनैतिक पदाधिकारी/ दल कार्यकर्ता/ जूलूस पदाधिकारी/ प्रचार पदाधिकारी जो उस निर्वाचन क्षेत्र के
मतदाता नहीं है, निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहने चाहिए। इस अवधि के तत्‍काल पूर्व जिले से बहार चले
जाए। पांच या पांच से अधिक व्‍यक्ति सार्वजनिक स्‍थल पर एकत्र न हो एवं न ही एकसाथ भ्रमण करेंगे। इस
दौरान घर-घर सम्‍पर्क के माध्‍यम से प्रचार में छुट रहेगी। इस अवधि मे आम सभाएं पूर्णत: प्रतिबंधित
रहेगी। राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार में लाउड स्‍पीकर के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
यदि कोई व्‍यक्ति/ अभ्‍यर्थी/ राजनैतिक पदाधिकारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश का उल्‍लघंन करेगा, तो
वह भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा-188 के तहत अभियोजित किया जावेगा। यह ओदश जनसाधारण पर
लागू है। यह आदेश दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के अंतर्गत एक-पक्षीय पारित किया जाता
है।

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11 मई की शाम 6 बजे से 13 मई मतदान समाप्ति तक रहेगा शुष्‍क दिवस

4 जून को मतगणना के दिन रहेगा शुष्‍क दिवस

मंदसौर 10 मई 24/ लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत 13 मई को होने वाले मतदान एवं 4 जून को
मतगणना को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने 11 मई को
शाम 6 बजे से 13 मई को मतदान समाप्ति तक एवं 4 जून को मतगणना के दिन शुष्‍क दिवस घोषित किया
है। शुष्‍क दिवस अवधि के दौरान जिले की समस्‍त कम्‍पोजिट मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, एफ. एल.-2
बार, एफ.एल. 3 बार, एफ. एल -2 (कक), एम्‍बी वाईन शॉप, स्‍टोरेज मद्य भंडागार को पूर्णत: बंद रखा
जाकार क्रय- विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।

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रिश्‍वत देने, निर्वाचकों को डराने, धमकाने की जानकारी टोल फ्री नं 1950 पर दे
मंदसौर 10 मई 24/ सहायक नोडल अधिकारी (व्‍यव लेखा) श्री रोनक दुबे द्वारा बताया गया कि
भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को
उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उदेश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई
परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके
अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक
किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के करावास या जुर्माने
या दोनों से दण्डनीय है । उड़न दस्ते रिश्वत देने वाले और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए
और ऐसे लोगों के विरूद्ध कारवाई करने के लिए गठित किए गए है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे
रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और
निर्वाचनकों को डराने एवं धमकाने के मामलों की जानकारी है तो शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950,
07422-235440 एवं 07422-235425 पर सूचित कर सकता है।

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अपहरण का प्रयास करने वाले आरोपियों को 3-3 साल सश्रम कारावास की सजा
मंदसौर।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  मंदसौर द्वारा आरोपी  01) भेरूलाल पिता रामदयाल माली उम्र 35साल नि0 आक्या उमाहेडा 02) राधेश्याम पिता उदयलाल माली उम्र 40 साल नि0 सरसोद जिला मंदसौर 03) बापुलाल पिता गोविंदराम माली उम्र नि0 दलोदा रेल जिला मंदसौर को अपहरण करने का दोषी पाते हुए 3-3 साल का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि घटना दिनांक 04.11.2022 को सुबह 8 बजे फरियादी नंदलाल अपने ग्राम दलावदा से लहसुन लेकर सीतामउ कृषि उपज मंडी बेचने गया था जहां छपरे में बैठा था वहां पर आरोपीगण भेरूलाल, राधेश्याम, बापुलाल, रितिक आये और फरियादी के साथ गाली गलौच की व फरियादी नंदलाल को जबरदस्ती उठाकर बोलेरो गाडी में डालने लगे चिल्ला चोट की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकठ्ठा हो गये जिससे चारों आरोपीगण फरियादी को वहीं छोडकर भाग गये। फरियादी ने बताया कि आरेपीगण मेरे पिता के नाम का अफीम का पट्टा अपने नाम पर नामांतरण कराने के लिए मुझे अपहरण कर ले जा रहे थे एवं अपने नाम नामांतरण कराना चाहते थे जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना सीतामउ में की थी जिस पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में ट्रायल के दौरान अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर  न्यायालय ने आरोपी  भेरूलाल, राधेश्याम, बापुलाल को 3-3 साल का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल पैरवी लोक अभियोजक तेजपाल सिंह शक्तावत, अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा, एवं अपर लोक अभियोजक भगवानसिंह चौहान द्वारा की गई।

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सभी अधिकारी-कर्मचारी 72 घंटे की एसओपी का कडाई से पालन करवाएं- कलेक्टर श्री यादव
मतदान दिवस से 72 घंटे, 48 घंटे एवं 24 घंटे पूर्व की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक सम्‍पन्‍न

मंदसौर 10 मई 24/ कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा मतदान दिवस से 72 घंटे, 48 घंटे एवं
24 घंटे पूर्व की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में नोडल अधिकारियों की सुशासन भवन के सभाकक्ष में बैठक
आयोजित हुई । बैठक के दौरान कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी 72 घंटे की एसओपी
का कडाई से पालन करवाएं । बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, सीईओ जिला पंचायत
श्री कुमार सत्यम, वन मंडल अधिकारी, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल , सभी नोडल अधिकारी
उपस्थित थे ।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस से 72 घंटे, 48 घंटे एवं 24 घंटे पूर्व की जाने वाली
कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशानुसार क्षेत्र में संचालित कम्युनिटी हॉल,
मांगलिक भवन, मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि स्थलों पर 11 से 13 मई 2024 तक (मतदान समाप्ति) तक
आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी तत्काल प्राप्त कर ऐसे आयोजनों पर कानून एवं व्यवस्था तथा
निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के तहत सतत निगरानी रखी जाये। यह पता लगाया जाये कि बाहरी लोगों
को इन परिसरों में स्थान तो नहीं दिया गया है। लॉज और अतिथि गृहों में रहने वालों की सूची पर भी नज़र
रखी जाकर उनका सत्यापन किया जाएं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र की
सीमाओं में स्थापित जांच चौकियों और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आवाजाही पर सतत् नजर रखी
जायें तथा उड़न दस्ता और स्थाई निगरानी दल द्वारा सतत् निगरानी की जाये। किसी भी ध्वनि विस्तारक के
उपयोग करने की अनुमति नही दी जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाए, कि उक्त अवधि में आयोजित होने
वाले कार्यक्रमों में किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचार संहिता तथा दण्ड संहिता की धारा-
144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन न हो।
मतदान कर्मियों के मतदान केन्‍द्रों पर मतदान कर्मियों के भोजन व आवास व्‍यवस्‍था, निर्वाचन व्‍यय
निगरानी के वेबकॉस्टिंग कानून व्‍यवस्‍था, मीडिया मेटर्स, इलेक्‍शन मीडियां मांनिटरिंग, वाहनों सामग्री एवं
मानव संसाधन की उपलब्‍धता, मीडिया मेटर्स, पोलिंग स्‍टेशन पर व्‍यवस्‍था, ईव्‍हीएम रिप्‍लेसमेन्‍ट,
प्रोटोकॉल, स्‍टांग रूम की सीलिंग, स्‍टांग रूम की सुरक्षा से संबंधित बिन्‍दुओं पर पॉवर प्रजेटेश्‍न के माध्‍यम
से जानकारी दी।

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चौथे चरण के मतदान के लिये 11 मई की शाम 6 बजे से बंद होगा चुनाव प्रचार
मंदसौर 10 मई 24/ लोकसभा निर्वाचन-2024 के चौथे चरण में मध्यप्रदेश के जिन 8 लोकसभा
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार 13 मई को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, वहां पर 11
मई की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जायेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान
समाप्ति के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे से पहले से चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है। प्रचार-
प्रसार समाप्त होने की समय-सीमा के बाद बाहरी क्षेत्र के उन व्यक्तियों को, जो उस लोकसभा संसदीय
निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें वह निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। इस हेतु जिला निर्वाचन
अधिकारी द्वारा सघन निगरानी अभियान भी चलाया जाता है। गौरतलब है कि लोकसभा निर्वाचन के

चौथे व मध्य प्रदेश के अंतिम चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास (अजा), उज्जैन (अजा), मंदसौर,
रतलाम (अजजा), धार (अजजा), इंदौर, खरगौन (अजजा) एवं खंडवा में 13 मई को मतदान होना है।

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नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज

मंदसौर 10 मई 24/ नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मई 2024 को जिला मुख्यालय मंदसौर
एवं तहसील न्यायालय गरोठ, भानपुरा, सीतामऊ एवं नारायणगढ़ में किया जाएगा। जिसके लिये 32
खण्डपीठें गठित की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार तथा श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर के मार्गदर्शन में 11 मई 2024 शनिवार को जिला स्तर पर एवं
तहसील न्यायालय भानपुरा, गरोठ, सीतामऊ, नारायणगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया
जाना है।
नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सिद्धार्थ तिवारी द्वारा
बताया कि उक्त नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों में राजीनामे के
माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के
अंतर्गत चैक बाउंस संबंधी प्रकरण, धन वसूली संबंधी प्रकरण, श्रम विवाद संबंधी प्रकरण, विद्युत और जल
देयक संबंधी प्रकरण, भरण-पोषण संबंधी प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले
प्रकरण एवं अन्य आपराधिक शमनीय तथा दीवानी विवाद संबंधी प्रकरण, वैवाहिक मामले (तलाक संबंधी
प्रकरणों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण, वेतन/भत्ते/सेवा निवृत्ती संबंधी लाभ के सर्विस मैटर
संबंधी प्रकरण, राजस्व प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित प्रकरण) अन्य दीवानी प्रकरण
जैसे किराया, विनिर्दिष्ट अनुतोष संबंधी वाद इत्यादि एवं बैंक/फायनेंस, बी.एस.एन.एल. राजस्व, पुलिस एवं
अन्य विभागों से संबंधित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों को इस नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत राजीनामा के
माध्यम से निराकृत किया जावेगा।

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रिश्वत देना या मतदाताओं को डराने-धमकाना चुनावी अपराध हैं

मंदसौर 10 मई 24/ मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान एसएसटी टीम विशेष तौर पर
सक्रिय हो जाती है। मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि 11 मई शाम 6 बजे से प्रारंभ होगी। एफएसटी इस
बात की जानकारी भी देगी की, इस चुनाव के लिए प्रचार अवधि समाप्त हो गई है/समाप्त होने वाली है,
इसलिए एफएस और एसएसटी के माध्यम से सतर्कता बरती गई है। कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपये से अधिक
नकदी ले जा रहा है। उसके लिए सभी सहायक दस्तावेज भी अपने साथ लाने चाहिए और यह फिर से
दोहराया जाता है कि रिश्वत देना या मतदाताओं को डराने-धमकाने के मामले न केवल चुनावी अपराध हैं,
बल्कि भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय भी हैं और इसलिए सभी को ऐसी गतिविधियों और जानकारी से
बचना चाहिए। ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत प्रदान करें।

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पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजयसिंहजी 11 मई का मंदसौर जिले में, गरोठ एवं सीतामऊ में जनसभा को करेगे संबोधित
मंदसौर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजयसिंहजी 11 मई को मंदसौर जिले में कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक श्री दिलीपसिंहजी गुर्जर के समर्थन में गरोठ एवं सीतामऊ में जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस को विजय बनाने की अपील करेगे। इसके साथ ही सायं 4 बजे जावरा में कांग्रेसजनो की बैठक भी लेगे। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व सासंद मीनाक्षीजी नटराजन, पूर्व मंत्री एवं लोकसभा प्रभारी श्री नरेन्द्र नाहटा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक श्री विपिन जैन, पूर्व विधायक श्री नवकृष्ण पाटील, पूर्व विधायक श्रीमती पुष्पा भारतीय, पूर्व विधायक श्री भारतसिंह दीपाखेडा, जावरा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री यूसूफ कडप्पा, जावरा विधानसभा में प्रत्याशी रहे श्री विरेन्द्रसिंह सोलंकी सहित अनेक कांग्रेसजन उनके साथ रहेगे।
यह जानकारी देते हुये लोकसभा कांग्रेस मिडीया प्रभारी श्री सुरेश भाटी ने बताया कि निर्धारित समय अनुसार श्री सिंह दोपहर 12 बजे गरोठ एवं दोपहर 2 बजे सीतामऊ में जनसभा को संबोधित करेगे। इसके उपरांत श्री दिग्विजयसिंहजी सायं 4 बजे जावरा में कांग्रेस पदाधिकारियो एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेगे।
अतः समस्त कांग्रेसजनो से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आयोजित सभाओ एवं बैठक में भागीदारी कर कांग्रेस को विजय बनाने का संकल्प ले।

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नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती कविता नरेंद्रजी यादव के साथ सभापति .पार्षद जनों एवं अधिकारी – कर्मचारियों द्वारा भगवान परशुराम के प्रकट उत्सव पर ब्राह्मण समाज की शोभायात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।

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जैएसजी मेन ने श्री अशोकसागर सूरीश्वर जी म.सा. के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया
जरूरतमंदों, निराश्रित बच्चों व गौमाता के लिये आयोजित किये सेवा प्रकल्प

मन्दसौर। जैन सोशल ग्रुप मेन मंदसौर के तत्वावधान में श्री आर्यरक्षित सूरि जैन तीर्थ धाम मंदसौर के प्रेरक प.पू. गुरुदेव आचार्य श्री अशोकसागर सूरीश्वरजी म.सा. के 81वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर गुप्त दानदाता के सहयोग से विभिन्न सेवा कार्य किए गए।
ग्रुप अध्यक्ष संजय दोशी ने बताया कि इस शुभ दिवस पर अन्न क्षेत्र कमेटी में जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। इस अवसर पर अन्न क्षेत्र न्यास कमेटी के अध्यक्ष शांतिलाल बड़जात्या ने संबोधित करते हुए कहा कि अन्न क्षेत्र न्यास कमेटी द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है एवं इसमें जो भी व्यक्ति आजीवन एक मिति के भोजन का लाभ लेना चाहे वह मात्र 7100 रू. जमा करा कर इसका लाभ ले सकते हैं।साथ ही उन्होंने अन्न क्षेत्र कमेटी द्वारा मुक्तिधाम पर किए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी।
साथ ही अपना घर निराश्रित बालिका गृह में बच्चों को ड्राई फ्रूट,फल व  मिठाई का वितरण किया गया । इस अवसर पर अपना घर के अध्यक्ष ब्रजेश जोशी द्वारा अपना घर में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई । श्री आर्यरक्षित सूरि जैन तीर्थ धाम के सचिव दिलीप डांगी ने संबोधित करते हुए बताया कि सन 1965 से गुरुदेव आचार्य श्री अशोक सागर सुरिश्वर जी म.सा. का मंदसौर से लगाव रहा है एवं गुरुदेव की प्रेरणा से ही श्री आर्यरक्षित सूरि जैन तीर्थ धाम का निर्माण हुआ है। आपने तीर्थ धाम में चल रहे विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी। रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित वात्सल्यधाम एवं विक्षिप्त महिला आवास गृह में भी बुजुर्गों एवं महिलाओं को ड्राई फ्रूट, फल एवं मिठाई वितरण का कार्य किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता व जैन सोशल ग्रुप मेन के पूर्व अध्यक्ष मुकेश खमेसरा ने श्री अशोक सागर सुरिश्वर जी म.सा. के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने के संकल्प के बारे में जानकारी दी।
ग्रुप द्वारा 10 नंबर नाका प्रतापगढ़ रोड पर स्थित श्री गोपाल कृष्ण गौशाला में गायों को हरे चारे का एवं सुदाना का आहार कराया गया । इस अवसर पर भाजपा नेता राजू चावला ने संबोधित किया। स्वागत भाषण जैन सोशल ग्रुप मेन के अध्यक्ष संजय दोशी ने दिया । इस अवसर पर श्री आर्य रक्षितसुरि जैन तीर्थ धाम के सचिव दिलीप डांगी,वीरेंद्र भंडारी हिम्मत लोढ़ा,मुकेश खिमेसरा, अभिषेक खिमेसरा, अन्न क्षेत्र न्यास कमेटी के अध्यक्ष शांतिलाल बड़जात्या, संरक्षक जवाहरलाल जैन, अपना घर के अध्यक्ष ब्रजेश जोशी, संस्थापक अध्यक्ष राव विजय सिंह भाजपा नेता राजू चावला, पुलकित पटवा, सुनील महाबली, जैन सोशल ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष कनक पंचोली, संजय लोढ़ा, अजीत बंडी, विशाल गोदावत, अध्यक्ष संजय दोशी,उपाध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, सचिव राजेश सिंघवी खिमेसरा परिवार के प्रमुख राजेंद्र खिमेसरा, प्रियांशु खिमेसरा, तीर्थ खिमेसरा,आशा खिमेसरा,पूर्वी खिमेसरा,विशाल चौधरी,गौरव संचेती,अनिल संघवी उपस्थित थे।  कार्यक्रम का संचालन संयोजक संजय लोढ़ा किया । आभार सचिव राजेश सिंघवी ने माना।

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प्रिंट मीडिया विज्ञापन के लिये 48 घंटे की अवधि में पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी
मंदसौर 10 मई 24/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रमाणन की आवश्यकता होगी। वहीं प्रिंट मीडिया को
चुनाव के 48 घंटे पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। प्रिंट मीडिया अभ्यर्थी की अनुमति के बगैर
विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अनुसार चुनाव लड़ने वाले
व्यक्ति की अनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाला में व्यय निषेध माना गया है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान विज्ञापन पर पूर्णतः रोक
मंदसौर 10 मई 24/ आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के
समापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी
चुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन पर 2 साल
की अवधि कारावास या दंड या दोनों हो सकते हैं।

प्रिंट मीडिया में अनुमति के बिना विज्ञापन पर दंड

मंदसौर 10 मई 24/ प्रिंट मीडिया में विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय
में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो 171 H (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया
जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की धारा 171 H के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के
बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाले व्यय निषेध है।

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