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समाचार मध्यप्रदेश नीमच 02 अगस्त 2023

 

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मुंशी प्रेमचंद समाज को आदर्श दिशा प्रदान की
नीमच 1 अगस्त 2023 (केबीसी न्यूज़) राजस्थान लेखिका साहित्य संस्थान के मार्गदर्शन में प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की द्वितीय श्रृंखला के अंतर्गत प्रेमचंद के कथा साहित्य पर विचार विमर्श किया गया। जिसमें उनके निबंध,आलेख, उपन्यास, पुस्तक-समीक्षा अनुवाद एवं पत्रकारिता आदि साहित्य पर विचार कर किया गया । संस्थान की सचिव सुषमा शर्मा ने सभी का स्वागत किया।प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने अपने समय और समाज को पहचान कर साहित्य सृजन किया जिसमें मानवतावादी स्वर मुखर किए।
संस्था उपाध्यक्ष डॉ रेखा गुप्ता ने प्रेमचंद के विभिन्न विषयों से संबंधित निबंधों की चर्चा करते हुए बताया कि प्रेमचंद के निबंध समाज की विसंगतियों को बताकर उनका हल खोजने की दिशा में पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। डॉ सुशीला शर्मा ने संग्राम नाटक में किसानों के संघर्ष का सूक्ष्म विश्लेषण किया।पुष्पा गोस्वामी ने प्रेमचंद के पत्रकार रूप से परिचित कराते हुए उनके सुधारवादी विचारों पर प्रकाश डाला। डॉ पूनम सेठी ने प्रेमचंद के सभी उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय दिया। डॉ कंचना सक्सेना ने गोदान उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य बताया। डॉ संगीता सक्सेना ने प्रेमचंद के अनुवाद कार्य पर प्रकाश डाला। मनोरमा माथुर ने प्रेमचंद के साहित्य विषयक विचार प्रस्तुत किए।माधवी मुखर्जी ने कहा कि प्रेमचंद ने सामान्य जन की व्यथा का चित्रण एक मनोचिकित्सक के रूप में किया है। आभा सिंह ने प्रेमचंद की आम आदमी के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित किया। अंत में डॉ रेखा गुप्ता ने आज की चर्चा को सफल एवं सार्थक बताते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। और कहा कि इस प्रकार की साहित्यिक चर्चाएं निरंतर होती रहनी चाहिए ।
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स्व सहायता समूह की महिलाओं की हड़ताल प्रारंभ, हड़ताल का असर 80 प्रतिषत केंद्र प्रभावित,
विद्यालय और आंगनबाड़ियों में बच्चों को मिली से और परमल ,कई स्थानों पर बच्चे भूखे रहे,
12 सूत्री मांग पत्र रसोई पर चिपका कर किया गया प्रदर्शन,
नीमच 1 अगस्त 2023 (केबीसी न्यूज़) प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ मध्य प्रदेश मध्यान भोजन सांझा चुल्हा रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती संगीता ओमप्रकाश सिंह बघेल के मार्गदर्शन व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 1 अगस्त 20 23को संपूर्ण नीमच जिले में मध्यान्ह भोजन एवं आंगनवाड़ीयो में सुबह का नाश्ता एवं भोजन प्रदाय करने वाले स्व सहायता समूह एवं रसोईया बहनों की चूल्हा बंद हड़ताल रही। प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ जिला नीमच की अध्यक्ष श्रीमती माया मनोहर बैरागी , एवं पिंकी संजय शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि नीमच जिले में लगभग 850 महिला स्व सहायता समूह कार्य है जिसमें से लगभग 80þ विद्यालय में आंगनवाड़ी में भोजन नहीं मिल पाया। वेदांता समूह में लगभग 22 00 महिलाएं कार्यरत है।स्व सहायता समूह की महिला अपने अपने रसोई घर के बाहर सुबह 10 बजे 12 सूत्री मांगों का मांग पत्र चिपका कर प्रदर्शन किया और उसका फोटो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित किया।ताकि शासन प्रशासन तक यह सूचना पहुंच सके कि स्व सहायता समूह की मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए।हड़ताल के पहले दिन ही विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था व्यवस्था के रूप में सेव परमल वितरण कर बच्चों को राहत दिलाने का प्रयास शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किया।आंगनवाड़ी में भी सेव परमल से काम चलाने का प्रयास किया गया कहीं-कहीं भोजन और नाश्ते के अभाव में बच्चे भूख भूखे रहे।
उन्होंने बताया कि समूह संगठन की आवश्यक मांगों के संबंध में कई बार पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना मध्य प्रदेश शासन के आयुक्त भोपाल को तथा प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान साहब के नाम ज्ञापन देकर समय-समय पर आवश्यक मांगों के संबंध में अवगत करवा दिया गया है किंतु शासन द्वारा अभी तक इनकी मांगों के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया और मात्र घ्66 प्रति कार्य दिवस पर रसोईया विद्यालय में भोजन बनाने का कार्य कर रहा है जो कि महिला उनका आर्थिक शोषण है महिला रसोईया की मांग है कि उन्हें कम से कम घ्6000 मासिक मानदेय दिया जाए एवं महंगाई को देखते हुए भोजन पकाने की लागत राशि बढ़ाई जाए। यदि निर्धारित समय पर स्व सहायता समूह मजदूरों की मांगे नहीं मानी गई तो स्वयं सहायता समूह अनिश्चित हड़ताल पर जारी रखने को मजबूर होंगे।

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श्रेष्ठ पत्रकारिता प्रतियोगिता, 2 से 8 अगस्त जमा होगी प्रविष्ठी

स्पर्धा में श्रेष्ठ पत्रकार होंगे 15 अगस्त को सम्मानित
नीमच। जिला प्रेस क्लब, नीमच के तत्वावधान में श्रेष्ठ पत्रकारिता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रेष्ठ रहने वाले पत्रकारों को 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा।*
जिला प्रेस क्लब नीमच के अध्यक्ष श्याम गुर्जर ने बताया कि श्रेष्ठ पत्रकारिता प्रतियोगिता का आयोजन 2 श्रेणियों में किया जाएगा, जिसमें समाचार व फोटो ग्राफ के आधार प्रिंट मीडिया के प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, इसी तरह इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिभागियों का भी चयन होगा। अध्यक्ष श्री गुर्जर ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक  प्रिंट मीडिया के पत्रकार, कैमरामेन वर्ष 2022-23 में अपने नामजद प्रकाशित 3-3 श्रेष्ठ समाचार व फोटो तथा, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार व कैमरामेन भी चेनल आदि पर प्रसारित अपनी 3-3 खबरों की क्लीप व विडियों प्रविष्ठी के रूप में जिला प्रेस क्लब नीमच के सचिव मनीष चांदना मो. नं. 9926036674 व विधिक सलाहकार भारतसिंह सोलंकी  मो नं. 9300757319 को व्हाट्सएप या स्वयं मिलकर भी जमा करा सकते हैं। प्रविष्ठी जमा करने सिलसिला 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा, जो 8 अगस्त 2023 तक चलेगा, इसके बाद मिलने वाली प्रविष्ठी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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धार्मिक यात्रा पर पथराव हिंसा आगजनी के विरोध में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करेगा विहिप
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला नीमच आज 2 अगस्त को धार्मिक यात्रा पर किए गए पथराव हिंसा और आगजनी के विरोध में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करेगा, उपरोक्त विषय में अधिक जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री कैलाश मालवीय ने बताया कि बजरंग दल द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित धार्मिक  ब्रजमंडल यात्रा मेवात के नूंह में हिन्दुओं के आस्था व श्रद्धा के केन्द्र पाण्डव कालीन प्राचीन नल्लहडं शिव मन्दिर की धार्मिक यात्रा पर इस्लामिक जेहादियों ने तीर्थयात्रियों पर भारी पथराव, हिंसा, आगजनी और पहाडियों से सीधी गोलियां चलाई गईं हैं, जिसमें  सेंकड़ों गाड़ियों क्षतिग्रस्त और आगजनी की भेंट चढी हैं। दो पुलिस के होमगार्ड की मृत्यु हुई है एवं तीर्थयात्री व बजरंग दल कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिसके विरोध में आज 2 अगस्त 2023 को बजरंग दल द्वारा स्थानीय फोर जीरो के समीप स्थित भारत माता चौराहे पर दोपहर 2:30 बजे इस्लामिक जेहाद, आतंकवाद के विरुद्ध पुतला दहन एवं व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा ।

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देशी शराब की दुकान पर अंग्रेजी शराब व बियर रखने वाले पाँच आरोपीगण को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा देशी शराब की दुकान पर अंग्रेजी शराब व बियर का संग्रह व विक्रय करने वाले 05 आरोपीगण (1) रमेशचन्द्र पिता नंदलाल जोशी, उम्र-52 वर्ष, निवासी मनासा, जिला नीमच (2) बाबूलाल पिता मांगीलाल भील, उम्र-45 वर्ष, निवासी डिकेन, जिला नीमच (3) अशोक पिता तुलसीराम धानुक, उम्र-45 वर्ष, निवासी ग्राम सेमली, थाना पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (4) मुकेश पिता उदा खटीक, उम्र-27 वर्ष, निवासी ग्राम कोज्या, थाना सिंगोली, जिला नीमच व (5) दुलीचंद्र पिता ख्यालीराम जाट, उम्र-58 वर्ष, निवासी नई आबादी रतनगढ़, जिला नीमच को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व 25000-25000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 09 जुलाई 2017 मध्यरात्री लगभग 3 बजे की जीरन थाना क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चल्दू स्थित देशी मदिरा की दुकान की हैं। जीरन थाना में पदस्थ उपनिरीक्षक पन्नालाल दायमा को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की ग्राम चल्दू स्थित देशी शराब की दुकान पर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब व बियर का संग्रह व विक्रय किया जा रहा हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा मय फोर्स ग्राम चल्दू स्थित देशी शराब की दुकान पर जाकर देखा तो दुकान के सामने एक जीप खडी थी, जिसके अंदर से शराब व बियर की पेटियों को दुकान के अंदर ले जाकर रखा जा रहा था, जो 02 व्यक्ति अंदर शराब ले जाकर रख रहे थें, उन्होनें अपना नाम बाबूलाल व मुकेश बताया तथा जो व्यक्ति जीप में से शराब की पेटिया दे रहा था उसने अपना नाम रमेशचंद्र बताया, जीप के अंदर बहुत सारी पेटियों में अंग्रेजी शराब व बियर रखी हुई थी। देशी शराब की दुकान के अंदर रखे फ्रिजर को खोलकर देखने पर उसमें भी बहुत सारी विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब व बियर रखी हुई थी, दुकान के अंदर बैठे दोनों व्यक्तियों से उनका नाम पूछने पर अपना नाम अशोक व दुलीचंद्र होना बताया। सभी पाँचों व्यक्तियों से अंग्रेजी शराब व बियर के संग्रहण व विक्रय के लाईसेंस के संबंध में उनके पास लाईसेंस नहीं था। आरोपीगण द्वारा 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा में अंग्रेजी शराब व बियर का विक्रय किये जाने के उद्दैश्य से अवैध संग्रहण किया जाने से उनका कृत्य धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत दण्डनीय होने से पाँचों आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया व फ्रिजर, जीप व शराब को जप्त कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 190/17 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गय

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।

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मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले तीन आरोपीगण को 6-6 माह का कारावास

मनासा। सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा पूर्व में हुए विवाद के कारण फरियादी के साथ मारपीट कर उसे गंभीर चोट पहुंचाने वाले दो महिला सहित तीन आरोपीगण पति-पत्नी व पुत्री (1) देवीलाल पिता मांगीलाल धनगर, उम्र-53 वर्ष, (2) सीताबाई पति देवीलाल धनगर, उम्र-51 वर्ष व (3) टीना पिता देवीलाल धनगर, उम्र-26 वर्ष, तीनों निवासी-ग्राम लोड़किया, तहसील-मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 325/34 में 6-6 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 08 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 09.05.2015 को रात्रि के 8 बजे ग्राम लोड़किया स्थित फरियादी के घर के बाहर की हैं। घटना दिनांक को दिन के समय फरियादी प्रभुलाल की पत्नी का उसके भतीजे (बाल अपचारी) से खेत पर लकडी ले जाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर रात्रि के समय फरियादी प्रभुलाल का भाई देवीलाल, उसकी पत्नी व लडकी लट्ठ लेकर आये व फरियादी के साथ मारपीट करी, जिस कारण फरियादी को गंभीर चोट आकर उसके बाये हाथ पर फ्रैक्चर हो गया था। मौके पर उपस्थित लोगो ने बीच-बचाव किया था, जिसके बाद फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर लिखवाई, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 240/15 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस मनासा द्वारा फरियादी का मेडिकल कराये जाने के उपरांत आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा मारपीट कर फरियादी को गंभीर चोट पहुंचाये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड सं दण्डित किया एवं जुर्माने की कुल राशि 3000/- में से 2500रू आहत प्रभुलाल को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई

 

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