न्यायमंदसौरमध्यप्रदेश

डॉ शोभा मोरे से खाते में तनख्वाह डालने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले लेखापाल को 4 साल की सजा

 

मन्दसौर। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामगढ में पदस्थ डॉ शोभा मोरे चिकित्सा अधिकारी 6 माह के मातृत्व अवकाश पर थी। अवकाश अवधि वेतन के भुगतान के लिए खण्ड जिला चिकित्सा अधिकारी मंदसौर को आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि का वेतन आहरण का कार्य कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर में पदस्थ प्रभारी लेखापाल अजय चौरसिया द्वारा वेतन आहरण करने के लिए डॉ शोभा मोरे से 3500 रू रिश्वत राशि की मांग की गई। डॉ शोभा मोरे रिश्वत देना नही चाहती उसे रंगे हाथो पकडवाना चाहती थी इसलिए शोभा मोरे ने उज्जैन जाकर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को शिकायत की।

उक्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त टीम ने अजय चौरसिया को डॉ शोभा मोरे से 3500 रू रिश्वत राशि लेते हुए दिनांक 09.07.2019 को रंगे हाथों पकडा। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस द्वारा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण मंदसौर के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी अजय चौरसिया को धारा- 7 भ्रष्टाचार नि० अधि० 1988 संशोधित अधिनियम 2018 के तहत 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी निर्मलासिंह चौधरी द्वारा किया गया।

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