अंतिम संस्कार करने से रोकने वाले आरोपी के विरुद्ध थाना रिंगनोद पुलिस ने की कार्यवाही
of the accused who prevented the last rites from being performed
रतलाम- जिले के पुलिस थाना रिंगनोद की चौकी असावती अंतर्गत ग्राम कुम्हारी के बारे में सोशल मीडीया में इस आशय की खबर आई की दलित समाज की सुगन बाई नामक महिला की मृत्यु होने पर गाँव के दबंगो ने कुम्हारी गाँव के शासकीय शमशान घाट में अंतिम संस्कार नही होने दिया।
घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री राहुल कुमार लोढा द्वारा घटना की जांच कर त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री राकेश खाखा के मार्गदर्शन में थाना रिंगनोद पुलिस टीम द्वारा रात्री में ही गाँव जाकर पीड़ित परिवार से संवाद कर पीड़ित परिवार को थाना रिंगनोद लाया गया। पीड़ित परिवार के बद्रीलाल पिता नागुलाल सुर्यवंशी एवं परिवार के व्यक्तियो से घटना के बारे में पूछताछ की गई पूछताछ के दौरान पीड़ित परिवार ने बताया कि दिनांक 25.08.2024 को स्वर्गीय शंभुलाल सुर्यवंशी की पत्नी सुगन बाई की बीमार होने से मृत्यु हो गई थी। उस दिन तेज बारीश हो रही थी तथा हमारे समाज के शमशान में पतरे का शेड नही था तथा शासकीय शमशान में पतरे का शेड था। तब गाँव के नाहुसिंह पिता धुलसिंह राजपूत द्वारा शासकीय शमशान में अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और हमारे समाज के शमशान घाट में खम्बे गढवाकर अस्थाई पतरे का शेड बनवा दिया।
मृतक के परिजन बद्रीलाल पिता नागुलाल सुर्यवंशी की रिपोर्ट पर थाना रिंगनोद पर अपराध क्र 317/2024 धारा 301 बीएनएस 3(1)(za)(A) एससी एसटी एक्ट का आरोपी नागुसिंह पिता धुलसिंह निवासी कुम्हारी के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया ।
प्रकरण में आरोपी नागुसिंह पिता धुलसिंह राजपूत निवासी ग्राम कुम्हारी थाना रिंगनोद को गिरफ्तार किया गया ।