समाचार मध्यप्रदेश नीमच 10 नवंबर 2023

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नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने, न्यायिक अधिकारीगणों के साथ बैठक सम्पन्न
नीमच 9 नवंबर 2023, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नीमच जिले में 9 दिसम्बर 2023 को नेशनल लोक अदालत
का आयोजन किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लक्षित समस्त
श्रेणी राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। लोक अदालत को सफल बनाने के
लिए बुधवार को प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष श्री सुशांत हुद्दार एवं सचिव जिला प्राधिकरण
श्री विजय कुमार सोनकर द्वारा जिले के समस्त न्याय के साथ ऑफलाईन एवं ऑनलाईन
माध्यम से अध्यक्ष महोदय के विश्राम कक्ष में बैठक आयोजित की गई।
जिले के समस्त न्यायालयों द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु विभिन्न
प्रकृति के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण को गये। उक्त संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं
द्वारा न्यायाधीशगणो से चर्चा में बताया, कि लंबित प्रकरणों में समझौते की सम्भावना को देखते
हुये पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये जायें। समझौता योग्य प्रकरणों में पेशी पर आने वाले
पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से होने वाले लाभ के बारे में।
अवगत कराये। संबंधित प्रकरणों में यदि आवश्यक हो, तो प्रीसिटिंग मीटिंग का आयोजन किया
जाये, पक्षकारों के हितों को प्राथमिकता दी जाये। उक्त आयोजित बैठक में जिला एवं तहसील
मुख्यालय से समस्त न्यायाधीशगण द्वारा सहभागिता की गई। उल्लेखनीय है, कि 9 दिसम्बर
2023 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय नीमच सहित तहसील
मुख्यालय मनासा, जावद एवं रामपुरा में भी किया जा रहा है।
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मतदान दलों के चाय, नाश्ता आदि की व्यवस्था के संबंध में जारी किये निर्देश
नीमच 9 नवंबर 2023,कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने सभी जनपद सीईओ एवं
नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश दिये है, कि मतदान दलों के कर्मचारियों की चाय, नाश्ता एवं भोजन
आदि की व्यवस्था करें। उन्होंने बताया,कि मतदान 17 नवम्बर 2023 को होगा। मतदान दल 16 नवम्बर को
मतदान केन्द्रों पर पहुंचेगे, वहां मतदान दलों के कर्मचारी एवं सुरक्षा बलों को मतदान केन्द्र पर पहुंचने एवं
मतदान पूर्ण होने तक आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। मतदान दलों के ठहरने, मतदान केन्द्र पर साफ-
सफाई, रजाई गद्दे, मच्छरदानी एवं मॉर्टिन कॉयल का इंतजाम किया जाये। मतदान दलों के लिये साफ पानी,
नहाने के लिये गर्म पानी की व्यवस्था करें तथा शौचालय की साफ-सफाई फिनायल आदि से कराई जाये।
निर्देशों में कहा है, कि 16 नवम्बर को मतदान दल मतदान केन्द्र पर पहुंचते है, तो स्वल्पहार एवं रात्रि
में भोजन उपलब्ध कराएं। 17 नवम्बर को सुबह नाश्ता, चाय, पोहा और दोपहर में भोजन मतदान दलों को
करवाया जाये। 17 नवम्बर को दोपहर 3 बजे चाय, पॉलिंग उपरांत खाने के पैकेट देकर उनकी रवानगी की
जाये। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें, कि सभी व्यवस्थायें 15 नवम्बर 2023 तक पूर्ण कर लें।
मतदान दलों के भोजन, नाश्ते की सशुल्क व्यवस्था दरे निर्धारित:- विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत
निर्वाचन हेतु मतदान केंद्रों पर उपस्थित मतदान कर्मियों के सशुल्क भोजन एवं बेडरोल(बिस्तर) की
व्यवस्था किये जाने के निर्देश है। अत: जिले के समस्त मतदान कर्मियों को समान दर पर भोजन एवं
बेडरोल (बिस्तर) की सुविधा प्राप्त हो सके इस हेतु भोजन एवं बेडरोल(बिस्तर) की दरें नियत की गई है।
उक्तानुसार दर पर शालाओं, आंगनवाडी में मध्यान्ह भोजन, पोषण आहार केंद्र प्रदाय करने वाले समूह
व्दारा मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान कर्मियों को भोजन प्रदाय किया जावेगा। जिला पंचायत सीईओ श्री
गुरूप्रसाद ने बताया कि मतदान कर्मियों को भोजन 40 रूपये, चाय 5 रूपये, नाश्ता 20 रूपये एवं
बेडरोल(बिस्तर) 10 रूपये (किराया) का शुल्क निर्धारित किया गया है।
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तीन आरोपी जिला बदर
नीमच 9 नवंबर 2023,कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम-
1990 के तहत तीन आरोपियों को छह-छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया
गया है। आरोपी प्रकाश पिता बालु बंजारा निवासी ग्राम तलाउ थाना कुकडेश्वर, आरोपी सलीम ऊर्फ
चुम्माखान निवासी माधवगंज मोहल्ला नीमच सिटी थाना नीमच सिटी एवं आरोपी शोभाराम पिता भंवरलाल
निवासी बरखेडा थाना कुकडेश्वर को 6-6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया
गया है।
उक्त तीनो आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर,
रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश
नहीं कर सकेगें।
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प्रेक्षक श्री जावले एवं कलेक्टर श्री जैन ने विधानसभा वार ईव्हीएम, व्हीव्ही पीएटी मशीनों के कमीशनिंग कार्य का जायजा लिया
नीमच 9 नवंबर 2023, विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत विधानसभावार ईव्हीएम,व्हीव्हीपीएटी मशीनो के कमीशनिंग कार्य का शासकीय पीजी कालेज नीमच में विधानसभावारअलग-अलग कक्षों में अवलोकन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक श्री किशननारायणराव जावले एवं प्रेक्षक श्रीमती जे.विजययारानी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारीश्री दिनेश जैन, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद ने गुरूवार को शासकीय पीजी कॉलेज नीमचमें राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किए जा रहे कमीशनिंग कार्य का अवलोकनकिया और कमीशनिंग कार्य को पूरी गंभीरता से करने के निर्देश दिए।इस प्रशिक्षण में कमीशनिंग मशीनों को मतदान केन्द्रवार जमाने, कमीशनिंग मेंउपयोग होने वाली सामग्री उपलब्धता, कमीशनिंग दल की बैठक व्यवस्था, मतदान पत्रों पर
रिटर्निग आफीसरों के हस्ताक्षर, आवश्यक सहायक सामग्री, मतदान यूनिट की तैयारी,विधानसभावार उम्मीदवारों की संख्या, नई बैटरी, पेपर रोल लगाने, सिम्बल, लोडिंग, नियंत्रणयूनिट की तैयारी आदि कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर डॉ.राजेश पाटीदार एसडीएम डॉ.ममता खेडे, श्री राजकुमार हलदर भी उपस्थित थे।
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जिले में मतदाता पर्ची वितरण का कार्य जारी
बीएलओ श्री परमार ने प्रदान की कलेक्टर को मतदाता पर्ची
नीमच 9 नवंबर 2023, जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग
व्दारा मतदाता पर्ची वितरण मतदाताओं से बीएलओ के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में बीएलओ
व्दारा मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाता पर्ची वितरण का कार्य जारी है। आफीसर्स कॉलोनी के बीएलओ
श्री श्यामलाल परमार ने गुरूवार को कलेक्टर श्री दिनेश जैन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद के
निवास पर जाकर उन्हें मतदाता पर्ची प्रदान की। इसके साथ ही पोस्टमेन व्दारा कलेक्टर को पीवीसी,
वोटर आईडी कार्ड भी प्रदान किया।
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दीपावली के दौरान पटाखों से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के निर्देश
नीमच 9 नवंबर 2023,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पटाखों के लिए शोर मानक निर्धारित
किये गये है प्रस्फोटन के बिन्दु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी(एाई) या 145 डीबी(सी)पीके से अधिक
ध्वनित स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय,उपयोग करना वर्जित है। लडी(जुडे हुए पटाखें) गठित करने
वाले अलग-अलग पटाखों के लिये ऊपर वर्जित सीमा 5 एलओजी 10(एन) डीबी तक कम किया जा सकेगा।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट-पिटीशन(सिविल) क्रमांक 1998’’ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण’’ के परिपेक्ष्य में 18 जुलाई 2005 को जारी निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार रात्रि 10 से प्रात:6 बजे तक ध्वनि
कारक पटाखें का चलाया जाना पूर्णत: वर्जित होगा।