कार्यवाहीगरोठमंदसौर जिला

नकली खाद फेक्ट्री चलाने वाले पुलिस ने कसा शिकंजा फरार आरोपी रणजीत सिंह व मदन सिंह पर किया इनाम घोषित 

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गरोठ। पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री अनुराग सुजानिया के द्वारा थाना गरोठ के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराध में फरार चल रहे 02 आरोपियों के विरूद्ध प्रत्ये क पर की गई 10,000/- रूपये(दस हजार रूपये) के ईनाम की उद्घोषणा। आरोपियों द्वारा थाना गरोठ क्षेत्रांतर्गत अवैध रूप से नकली खाद बनाने एवं ब्रांडेड नमक की पैकिंग की जा रही थी।

04.11.22 को थाना गरोठ पर मुखबिर द्वारा नकली खाद एवं नमक सामग्री बनाने की सूचना प्राप्त हुई थी, मुखबिर सुचना के आधार पर आरोपी रणजीत सिंह एवं मदन सिंह के गोदाम ग्राम सपानिया थाना गरोठ पर पहुँचे तो रणजीत सिंह एवं मदन सिंह पुलिस फोर्स को देखकर फरार हो गये थे। गोदाम एवं घर पर दोनों महिला आरोपियांओं को गिरफ्त मे लेकर दोनो की निशांदेही से नकली खाद सामग्री, इफको डीएपी खाद ब्रांडेड कंपनी के खाद के कट्टे, खाली कट्टे, टाटा नमक की खाली थैलिया व खड़ा नमक की बोरिया आदि कुल 1228 भरे हुए कट्टे तथा नकली खाद सामग्री जप्त की गयी । घटना के संबंध मे थाना गरोठ पर अपराध क्रं. 470/2022 धारा 420,468,471,34 भादवि व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। दौराने विवेचना प्रकरण के फरार आरोपी 1. रणजीत सिंह पिता करण सिंह सौंधिया राजपुत निवासी सपानिया 2. मदन सिंह पिता करण सिंह सौंधिया राजपुत निवासी सपानिया मध्यप्रदेश घटना दिनांक से आज दिनांक तक फरार चल रहे हैं, उक्त प्रकरण में आरोपी की पतारसी कर गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं,अत: आरोपी की गिरफ्तारी हेतु जन सहयोग की आवश्यकता है।

अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये श्री अनुराग सुजानिया, भापुसे, पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर के द्वारा फरार आरोपी 1. रणजीत सिंह पिता करण सिंह सौंधिया राजपुत निवासी सपानिया 2. मदन सिंह पिता करण सिंह सौंधिया राजपुत निवासी सपानिया मध्यप्रदेश की सूचना देने व उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस रेग्युलेशन की पैरा 80 बी-(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पर 10,000/- रूपये(दस हजार रूपये) ईनाम की घोषणा की जाती है।

जो भी नागरिक उक्त प्रकरण के फरार आरोपियों के संबंध में विश्वसनीय सूचना देगा एवं उनको गिरफ्तार करवाने में पुलिस का सहयोग करेगा उस नागरिक का नाम पूर्ण रूप से सर्वथा गुप्त रखते हुए उपरोक्त दर्शायी गयी राशि से पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार वितरण में पुलिस अधीक्षक जिला मन्दसौर का निर्णय अंतिम रहेगा।

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