नीमचमध्यप्रदेश

समाचार नीमच मध्य प्रदेश से 12 मार्च 2023

मुख्‍यमंत्री लाडली बहना योजना के हितग्राहियों का ईकेवाईसी करने संबंधी प्रशिक्षण संपन्न

नीमच 11 मार्च 2023, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत हितग्राहियों के ईकेवाईसी करें और बैंक खाते आधार से लिंक करवाने के संबंध में एक वर्चुअल प्रशिक्षण एनआईसी के माध्यम से शनिवार को आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में भोपाल से महिला बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव सुश्री दीपाली रस्तोगी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री निकुंज श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारियों ने लाडली बहना योजना के तहत हितग्राहियों की समग्र आईडी का केवाईसी करने, बैंक खाते आधार से लिंक करवाने की प्रक्रिया,समग्र व आधार में भिन्नता पर जन्मतिथि व जेंडर में परिवर्तन पर आधार अपडेशन आदि के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। 

     इस प्रशिक्षण में कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरुप्रसाद, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री संजय भारद्वाज, एसडीएम नीमच, जावद एवं मनासा, सभी नगरीय निकायों के सीएमओ व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

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जांगिड़ ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह आज
नीमच  11 मार्च 2023( केबीसी न्यूज़ )प्रतिवर्ष की परंपरा अनुसार जांगिड़ ब्राह्मण समाज नीमच द्वारा फाग उत्सव एवं होली मिलन समारोह का आयोजन आज 12 मार्च 2023 रविवार को  जांगिड़ ब्राह्मण समाज भवन 127 जवाहर नगर नीमच पर  दोपहर 1 बजे  प्रारंभ होगा। जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा फाग उत्सव मैंने धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी।
इसके पश्चात दोपहर 3 से सायंकाल 5 बजे तक समाज के सभी सदस्यों द्वारा पुष्पो से होली खेली जावेगी।  श्री कृष्ण और राधा का स्वांग रच कर आने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जावेगा। समाज अध्यक्ष सुरेश शर्मा, महामंत्री प्रवीण शर्मा एवं कोषाध्यक्ष राकेश शर्मा ने समाज बंधुओं से आव्हान किया है कि होली मिलन समारोह के अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों में सपरिवार सम्मिलित होकर कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे।

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घरेलु गैस का दुरूउपयोग करने पर खाद्य विभाग ने की कार्यवाही 

नीमच 11 मार्च 2023, गैस के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए जिले में एलपीजी एवं सीएनजी के वाहनों, रेस्टोरेंट, होटल, हलवाई एवं अन्य  व्यावसायिक संस्थानों में   गैस का अवैध रूप से परिवहन एवं भण्डारण तथा उपयोग के विरूद्ध जिले में कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल के आदेशानुसार गठित दल द्वारा की जा रही जांच के दौरान 9 मार्च 2023 को श्री आरएन दिवाकर जिला आपूर्ति अधिकारी ने ग्राम भदाना तहसील रामपुरा में वाहन क्रमांक मारूति RJ09UA2938 में वाहन चालक श्री लोकेश मीणा निवासी भदाना एवं घरेलु गैस सिलेण्डर एचपी कंपनी एवं रिफलिंग मशीन के मालिक श्री शिवनारायण मीणा निवासी भदाना द्वारा भदाना आमद रोड़ स्थित एचपी गैस एजेन्सी के सामने उक्त वाहन में घरेलू गैस का रिफलिंग पम्प से गैस भरते हुए वाहन मे लगी गैस कीट से भरते हुए पाए गए। जिनके पास मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने पर उक्त गैस सिलेण्डर एवं रिफलिंग मशीन तथा वाहन को जप्त कर, संबंधितों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000  का स्पष्ट उल्लघंन   करने परआवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 अंतर्गत  प्रकरण पंजीकृत किया गया हैं। 

         गैस का उपयोग कर रहे वाहनों, रेस्टोरेंट, होटल, हलवाई एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों से अनुरोध  किया गया है किगैस के कनेक्शन बिल एवं आवश्यंक दस्तावेज साथ में रखे जिससे जांच में होने वाली असुविधा से बच सके तथा जांच में सहयोग किया जा सके। आवश्यक दस्तावेज एवं बिल नहीं पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही की जावेगी। 

        जिले में घरेलू गैस एवं सीएनजी के वाहनों में एवं व्यावसायिक संस्थानों में अवैध भंडारण परिवहन एवं उपयोग की जांच सतत जारी रहेगी।

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विद्युत पेंशनरों को अनाज खरीदने हेतु होगा अग्रिम राशि का भुगतान
नीमच। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स सहकारी साख समिति मर्यादित नीमच के संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी संस्था के सदस्यों को अनाज अग्रिम राशि का भुगतान किया जाएगा। जानकारी देते हुए अध्यक्ष भूपाल सिंह राठौर, सूरजमल आर्य व रफीक मोहम्मद मंसूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में संस्था के सभी सदस्य अनाज अग्रिम हेतु आवेदन फार्म कार्यालय से 10 अप्रैल तक जमा करवा देवें जिससे अनाज अग्रिम राशि माह की 15 अप्रैल तक अधिकतम राशि रुपए 30000 तक का भुगतान किया जा सके।
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न्यायालय का आदेश नहीं मानने वाले आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास
मनासा। श्री सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा न्यायालय का आदेश नहीं मानकर सुपुर्दगी पर सौपी गई गाय को न्यायालय में प्रस्तुत न कर अमानत में खयानत करने वाले आरोपी अनिल पिता लालाराम गायरी, उम्र-36 वर्ष, निवासी-ग्राम घोटा पिपल्या, मनासा, जिला-नीमच को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्री रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि डिक्रीदार जगदीशचंद्र ने आरोपी अनिल गायरी के विरूद्ध 5856रू. की वसूली के लिये प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02, मनासा के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें आरोपी के विरूद्ध वसुली का कुर्की वारंट जारी होकर आरोपी से एक लाल रंग की गाय को कुर्क की जाकर इस शर्त पर उसको सुपुर्दगी पर दी गई थी, कि जब भी न्यायालय उक्त संपत्ति (गाय) तलब करेगा वह उसे न्यायालय के समक्ष पेश करेगा, किन्तु न्यायालय द्वारा नोटिस दिये जाने के बावजूद भी आरोपी द्वारा गाय को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं माने जाने के कारण उसके विरूद्ध थाना कुकड़ेश्वर में अपराध क्रमांक 319/15 धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध न्यायालय का आदेश न मानकर अमानत में खयानत किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।

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