विद्युत मंडल के कर्मचारी से गाली गलौच करनें पर प्रकरण दर्ज

मंदसौर। अभिषेक पिता रामलाल मोदी उम्र 37 साल निवासी पिपलिया मण्डी हाल मुकाम 34 नवकार गोल्ड संजीत रोड मन्दसौर ने वायडी नगर थाना मंदसौर में आवेदन दिया था कि मुकेश पिता राम निवासी ग्राम डोडियामीणा के द्वारा शासकीय कार्य मे बाधा डालते हुए गाली गलौच करने एवं जान से मारने की धमकी दी है। जिसकी जांच करने पर वायडी नगर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टीया अपराध धारा 296, 121(1), 132, 351(2), बीएनएस का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।
मामले के अनुसार दिनांक 12.07.2024 को समय लगभग प्रात: 10.20 बजे लाईन कर्मचारी अभिषेक पिता रामलाल मोदी के द्वारा ग्राम डोडियामीणा मे बकाया बिल की वसुली के दोरान उपभोक्ता श्रीमति उषाबाई के पति मुकेश के घरेलु कनेक्शन पर नियत दिनांक तक विद्युत बिल का भुगतान नही किये जाने के कारण बकाया राशि रू.2386/- की वसूली हेतु उपभोक्ता से सम्पर्क किया। उपभोक्ता के पति मुकेश पिता रामलाल के द्वारा बिल का भुगतान न किये जाने पर अभिषेक मोदी द्वारा कनेक्शन काटने की कार्यवाही की गई। तभी मुकेश पिता रामलाल ने अभिषेक मोदी को गंदी गंदी गालियां दी व लात घुंसो से मारपीट की एवं कनेक्शन नही काटने दिया गया। साथ ही जान से मारने की धमकी दी एवं कहा कि आज के बाद कभी इस गांव मे आया तो जान मार दुगां।
पुलिस ने शासकिय कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट एवं शासकिय कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देने एवं शासकीय कार्य मे बाधा डालने पर मुकेश पिता रामलाल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की है।