समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 01 मार्च 2025 शनिवार

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जिला न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर
मंदसौर 28 फरवरी 24/ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री कपिल मेहता के मार्गदर्शन 28 फरवरी, 2025 को स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से जिला न्यायालय परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा फीता काटकर रक्तदान शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान कपिल मेहता ने रक्तदान को महादान बताते हुये, इस पुनित कार्य में सहभागी बनने हेतु उपस्थित जन को प्रेरित किया। उन्होंने व्यक्त किया कि रक्तदान को लेकर आमजन में कई भ्रांतिया व्याप्त है, जबकि रक्तदान करना रक्तदाता एवं समाज दोनो के लिये उपयोगी है। उनके द्वारा रक्तदान के लाभ को बताते हुये, उपस्थित जन से व आमजन से अपील की कि वे इस स्वेच्छीक पुनीत कार्य में सहभागी बने।
उक्त शिविर में न्यायालय के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेन्टियर्स एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छिक रूप से रक्तदान किया गया। रक्तदान करने वालों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किये गये
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लुनाहेड़ा में डिजिटल साक्षरता एवं साईबर फ्राड विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ
मंदसौर। दिनांक 28 फरवरी 2024, शुक्रवार को मल्हारगढ़ के ग्राम लुनाहेड़ा के ग्राम पंचायत भवन में संस्था अरूणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति द्वारा आईशर फाउण्डेशन के वित्तीय सहयोग से डिजिटल साक्षरता एवं डिजिटल साईबर फ्राड विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मॉस्टर ट्रेनर आई. एच. मुन्सरी, रिटायर्ड जिला सहकारी बैंक अधिकारी, नोडल आॅफिसर नाबार्ड वित्तीय साक्षरता द्वारा डिजिटल वित्तीय साक्षरता एवं साइबर फ्रॉड विषय पर उपस्थित ग्रामीण जनो को विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि किस प्रकार साइबर ठग आपकी जमा पूंजी को विभिन्न आधुनिक तरीके से ठग सकते है । इसके लिये सर्तकता जरूरी है। डिजिटल सर्तकता रहेगी तो, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुचा पायेगा।
कार्यक्रम का शुभारम्भ लुनाहेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच ईश्वरलाल धनगर द्वारा सरस्वती पूजन के साथ किया गया। सर्वप्रथम संस्था के ट्रेनर शेलेन्द्र भाटी द्वारा उपस्थित जनो को साईबर फ्राड व सोशल मिडिया प्लेटफार्म, आॅनलाईन पेमेन्ट, फर्जी वेबसाईट आदि के बारे में उदाहरण सहित रोचक जानकारी से अवगत कराकर सावधान रहने हेतु जानकारी दी गई। कार्यशाला में मॉस्टर ट्रेनर प्रवीण शर्मा द्वारा वर्तमान समय में मोबाईल से होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी की सत्य घटनाओ से ग्रामीण जन को बताकर जागरूक रहने को कहा किसी भी प्रकार का ओटीपी या लिंक शेयर नहीं करना नही तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, सर्तकता ही बचाव है एवं डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानुन नहीं होता है । ऐसा कोई भी अधिकारी नही कर सकता है, जानकारी दी गई। संस्था के श्री शुभम गोयल द्वारा उपस्थित जनो का रजीस्ट्रेशन किया गया एवं सर्तकता किट दी गई, जिसमे साईबर जागरूकता पेम्पलेट, बजट डायरी, पेन दिये गये । संस्था के फिल्ड आॅफिसर बद्रीलाल चौहान द्वारा आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया गया ।
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अफीम तस्कर को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रूपये जुर्माने से दण्डित
मंदसौर। माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा पवन पिता कारूलाल सेन उम्र 20 वर्ष निवासी धाकड़ पिपल्या थाना नाहरगढ जिला-मन्दसौर (म.प्र.) को अफीम तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कोठर कारावास एवं 20,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 11.08.2017 को थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ मंदसौर के उप निरीक्षक भारतसिंह चावडा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पवन सेन अपने हाथ में फिरोजी रंग की सफेद बिंदी वाली प्लास्टिक की थैली में अफीम लेकर डिगांवखुर्द फंटा डिगांव नाहरगढ रोड पर खडा है, पवन ने आसमानी रंग की स्टार छपी हुई शर्ट व नीले रंग की जींस पहन रखी है यदि तत्काल घेराबंदी की जाये तो उसे पकडने में सफलता मिल सकती है। उक्त सूचना विश्वनीय होने से उप निरीक्षक भारतसिंह चावडा द्वारा मय फोर्स, अनुसंधान सामग्री सहित मुखबिर के बताये स्थान डिगांवखुर्द फंटा डिगांव नाहरगढ रोड मंदसौर के पास पहुंचे जहां मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति खडा दिखा था जिसे फौर्स की मदद से घेराबंदी कर पकडा था नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पवन सेन बताया । तत्पश्चात भारतसिंह चावडा द्वारा आरोपी पवन की तलाशी ली गई थी तो आरोपी के शरीर पर पहने हुये कपडों के अलावा एक निर्वाचन कार्ड तथा 280 रूपये नगद मिले थे। आरोपी द्वारा हाथ में पकडी हुई फिरोजी रंग की सफेद बिंदी वाली थैली की तलाशी लेने पर उसके अंदर एक नीले रंग की थैली मिली थी जिसे खोलकर देखने पर काला गाढा पदार्थ दिखा था इसके पश्चात आरोपी के कब्जे की थैली में रखे पदार्थ को सूंघकर, देखने पर व अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ अफीम होना पाया गया था आरोपी पवन के आधिपत्य से प्राप्त अफीम की थैली का इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे पर वजन करने पर उसका वजन एक किलो पॉच सौ ग्राम होना पाया गया था मौके पर ही गिरफ्तार कर गिरफतारी पंचनामा बनाया गया, आरोपी से पूछताछ के दौरान जप्तशुदा अफीम रामेश्वर से प्राप्त करना बताया था जिस पर रामेश्वर को भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया था। संपूर्ण कार्यवाही उपरांत उप निरीक्षक भारत चावडा द्वारा मौके पर ही अपराध क्रमांक 0/17 पर प्रदर्श पी-26 की देहाती नालसी लेखबद्ध कि गई थी तथा कार्यवाही उपरांत थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर पर वापसी की गई थी तथा दिनांक 12.08.2017 को 02:15 बजे आरक्षी केंद्र नारकोटिक्स सेल इंदौर में अपराध क्रमांक 15/2017 पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया था तथा औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात आरोपी रामेश्वर के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया की धारा-173 (8) के अंतर्गत आरोपी पवन सेन के विरूद्ध अभियोग पत्र दिनांक 09.10.2017 को विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस एक्ट मंदसौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया । प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया ।
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सीटू के लम्बे संघर्ष को मिली जीत
एरियर सहित भुगतान दृ अक्टूबर 2024 से देय नया पुनरीक्षण हासिल करने के लिए जारी रहेगा संघर्ष
मंदसौर28 फरवरी 2025, सीटू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर महासचिव बालू सिंह ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कानूनी रूप से प्रत्येक 5 वर्ष में किए जाने वाले न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण को 9 वर्ष बाद करने के बाद पिछले 10 माह से प्रदेश की भाजपा सरकार व उद्योगपतियों/मालिकों ने इसे कानूनी दांव पेंच में उलझा दिया था। गत 3 दिसम्बर को माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने स्थगन समाप्त करने व
10 फरवरी को अंतिम सुनवाई के बाद 21 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अंततः आज श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा भुगतान के आदेश जारी किए गये।
आदेश में वर्तमान में बनाए गए तीन नए नियोजन के अलावा बाकी सभी अधिसूचित नियोजनों (68 नियोजनों) में 04 मार्च 2024 की अधिसूचना के पुनः प्रभावशील किए जाने का जिक्र है। आदेश में नियोजकों से देय न्यूनतम वेतन का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
सीटू के राज्य महासचिव प्रमोद प्रधान व राज्य अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने इसे सीटू के नेतृत्व में संघर्ष व प्रदेश के मजदूरों की एकजुटता की जीत बताते हुए प्रदेश के लाखों श्रमिकों, औद्योगिक आऊट सोर्सिंग, ठेका तथा सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों में कार्यरत लाखों कर्मियों को बधाई दी है। सीटू नेताओं ने कहा है कि प्रदेश सरकार अभी भी मालिकों के हित साध रहा है। इसलिए इस आदेश में भी एरियर सहित भुगतान के स्पष्ट निर्देश नहीं है। है किंतु 1 अप्रैल 2024 से आदेश प्रभावशील होने से एरिया सहित भुगतान होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक एक-एक श्रमिक का 16250 रुपये से 24340 रुपये तक का नुकसान हुआ है। इसे भी डकारने की कोशिश चल रही है। सीटू ने श्रमायुक्त को पत्र लिख मांग की है कि अप्रैल 2024 से ही नहीं बल्कि नवम्बर 2019, जब से यह पुनरीक्षण देय था, से आज तक के एरियर भुगतान किए जाने का आदेश निकाला जाए। साथ ही सीटू ने मांग की है कि अक्टूबर 2024 से देय हो चुके नये न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी तत्काल प्रारंभ की जाए।
सीटू नेताओं ने कहा है कि सीटू के संघर्षों से यह उपलब्धि मिली है। नेताओं ने कहा कि तमाम प्रमाणित तथ्य यह बताते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सरकार इसको उलझाए रखना चाहती थी। श्रमायुक्त को सीटू के पत्र के तहत उठाई गई मांगों को तत्काल पूरा कर एरियर सहित भुगतान के आदेश निकालना चाहिए।
महेश रावल महेंद्र सालवी, महेश जाटव, अजय ऊंटवाल, फकीरचंद गौड़, मुनव्वर अली, कंचन बाई, मनोहर इंद्र, साकिर हुसैन, भूपेंद्र सोलंकी, अजय ऊंटवाल, रंजीत कल्याणे सहित विभिन्न विभागों और कारखानों के श्रम एक एवं कर्मचारी साथियों ने हर्ष रखते हुए आगे की लड़ाई जारी रखने हेतु सभी मजदूर कर्मचारियों से एक जूटता की अपील की है।
मंदसौर। माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा बलराम बाबरी पिता तुलसीराम बाबरी, उम्र-51 वर्ष, व्यवसाय-खेती एवं कैलाश पिता मुन्नालाल, उम्र-35 वर्ष, व्यवसाय-खेती, दोनों निवासीगण-ग्राम कोटरी, होरी हनुमान, थाना अरनोद, जिला-प्रतापगढ (राजस्थान) को अफीम तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 04-04 वर्ष के कोठर कारावास एवं 25,000-25,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 11.04.2017 को थाना पिपलियामंडी में पदस्थ स.उ.नि. रामबाबु यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई जिस पर कार्यवाही की गई जिसमें पिपलियामंडी ब्रिज के नीचे नगरपालिका के कुए के पास अभियुक्तगण बलराम पिता तुलसीराम बावरी व कैलाश पिता मुन्नालाल बावरी के आधिपत्य वाली मोटरसायकल आरजे. 35 एमसी. 0993 के साईड बेग से एक किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिसकी विधिवत कार्यवाही कर अभियुक्त से अवैध मादक पदार्थ अफीम को मय मोटरसायकल के जप्त कर उक्त अभियुक्तगण को गिरफतार कर थाना पिपलियामंडी पर अपराध क्र. 118/2017, धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना दौरान समस्त आवश्यक अनुसंधान पश्चात् एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त कर अभियुक्तगण बलराम व कैलाश के विरूद्ध धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया ।प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया ।
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अवैध मादक पदार्थ अफीम तस्करी करने वाले आरोपियों को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000-25,000 रूपये जुर्माने से दण्डित
मंदसौर। माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा बलराम बाबरी पिता तुलसीराम बाबरी, उम्र-51 वर्ष, व्यवसाय-खेती एवं कैलाश पिता मुन्नालाल, उम्र-35 वर्ष, व्यवसाय-खेती, दोनों निवासीगण-ग्राम कोटरी, होरी हनुमान, थाना अरनोद, जिला-प्रतापगढ (राजस्थान) को अफीम तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 04-04 वर्ष के कोठर कारावास एवं 25,000-25,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 11.04.2017 को थाना पिपलियामंडी में पदस्थ स.उ.नि. रामबाबु यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई जिस पर कार्यवाही की गई जिसमें पिपलियामंडी ब्रिज के नीचे नगरपालिका के कुए के पास अभियुक्तगण बलराम पिता तुलसीराम बावरी व कैलाश पिता मुन्नालाल बावरी के आधिपत्य वाली मोटरसायकल आरजे. 35 एमसी. 0993 के साईड बेग से एक किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिसकी विधिवत कार्यवाही कर अभियुक्त से अवैध मादक पदार्थ अफीम को मय मोटरसायकल के जप्त कर उक्त अभियुक्तगण को गिरफतार कर थाना पिपलियामंडी पर अपराध क्र. 118/2017, धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना दौरान समस्त आवश्यक अनुसंधान पश्चात् एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त कर अभियुक्तगण बलराम व कैलाश के विरूद्ध धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया । प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया ।
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