ठगी पिड़ीत एजेंट निवेशकों ने सीतामऊ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जमा पूंजी दिलवाने को लेकर दिया ज्ञापन
सीतामऊ।टीपीजेपी संगठन के तत्वाधान में बुधवार को प्रदेश महासचिव रायसेन दांगी प्रदेश कोषाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह राठौड़ गोवर्धन लाल लोहार भारत राम विश्वकर्मा सत्यनारायण पाटीदार जनार्दन गहलोत अशोक प्रजापत व अन्य सेकंडों ठगी पिडी़त एजेंट निवेशकों कि मौजुदगी में सीतामऊ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष नई दिल्ली, मध्यप्रदेश के मु्ख्यमंत्री भोपाल के नाम ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में कहा गया कि संसद में सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में और नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून- 2019 (द बैंकिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट -2019) बनाकर ठग कंपनी एवं सोसाइटी में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमा राशि के दोस्त से तीन गुना वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया गया था। इसको लेकर सरकार ने देश भर में विशेष न्यायालय सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी और अन्य नोडल एजेंसीज का चयन एवं नियुक्ति की थी तथा कानून बनाकर जनता को विश्वास दिलाया की सरकार उनका डूबा हुआ ठगा गया पैसा वापस करेगी। और दोषी संचालक को दंडित करेगी,उनका भुगतान करने हेतु पोर्टल की स्थापना हुई है। परंतु कानून के लागू होने के 5 वर्ष 20 जाने के बावजूद भी तथा पीड़ितों से आवेदन लेने के बावजूद उनका धन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ।
आगे कहा गया कि यह स्थाई अधिनियम और इसके अंतर्गत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को स्थाई रूप से सुनवाई करनी है जो 5 वर्ष में अभी तक आरंभ नहीं हुई है लाखों आवेदनों पर आज तक नोटिस जारी नहीं किए गए। भुगतान न होने के कारण निवेशक और एजेंट साथियों में आपसी तनाव बना हुआ है गुस्सा निवेदक निर्दोष एजेंटों से आए दिन तकरार हो रही है। यदि शासन प्रशासन समय पर कानून पर पालन करते हुए निवेशकों को पैसे का भुगतान करवाती है तो एजेंट मौत के मुंह में जाने और पलायन उत्पीड़न से बचाए जा सकते थे। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त कानून के अंतर्गत भुगतान सिविल लगाकर था की वीडियो तो की जमा राशि का भुगतान 31 जुलाई 2024 तक अवश्य कारण और दोषी अधिकारियों को दंडित करवा कर कानून के सम्मान तथा बेईमानों में कानून का भय बना रहे।