अफीम किसानों के घोषित विधिक वारिसों का नामान्तरण हेतु विशेष शिविर 24 व 25 अक्टूबर को

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अफीम किसानों के घोषित विधिक वारिसों का नामान्तरण हेतु विशेष शिविर 24 व 25 अक्टूबर को
नीमच।मध्यप्रदेश इकाई के समस्त अफीम किसानों के विधिक वारिसों का नामांतरण करने के लिए 24 व 25 अक्टूबर को जिला कार्यालय में विशेष शिविर द्वारा किया जा रहा है।
उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि जिन अफीम किसानों की मृत्यु फसल वर्ष 2023-24 के दौरान हो गई है एवं उनका नामान्तरण उनके घोषित विधिक वारिसों द्वारा अभी तक नहीं करवाया गया है, तो इस विशेष कार्य हेतु मध्यप्रदेश इकाई के प्रत्येक जिला अफीम अधिकारी कार्यालय में दिनांक 24 एवं 25. 10. 2024 को इस संबंध में विशेष केम्प का आयोजन किया जा रहा है, जहां विधिवत् नामान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।अतः मृतक अफीम कृषकों के ऐसे समस्त विधिक वारिस, विभागीय प्रक्रिया अनुसार नामान्तरण से संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों, जैसे (1) अफीम लाईसेंस के नामान्तरण का आवेदन, (2) अफीम कृषक का मृत्यु प्रमाण-पत्र ( 3 ) ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, (4) आवेदक का पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड आदि), (5) जमीन से संबंधित रिकार्ड, (6) बैंक पासबुक की कॉपी, (7) आवेदक का मोबाईल नंबर, (8) गवाह एवं लम्बरदार के पहचान पत्र, (9) आवेदक, गवाह एवं लम्बरदार के नये पासपोर्ट साईज फोटो, मृतक अफीम कृषके के द्वारा नामित व्यक्ति के या कानूनी वारिस के द्वारा अफीम अनुज्ञप्ति अपने नाम कराने हेतु आवेदन सहित, स्वयं, दो गवाहों व अपने ग्राम के लम्बरदार के साथ निर्धारित तिथी दिनांक 24 एवं 25.10.2024 को अपने संबंधित जिला अफीम अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर नामान्तरण की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। जिससे फसल वर्ष 2024 – 25 हेतु घोषित होने वाली अफीम नीति अनुसार मृतक कृषक की पात्रता बनने पर उनके स्थान पर नामान्तरित हुए उनके विधिक वारिस भी सहजता पूर्वक अफीम पट्टा प्राप्त कर सकें ।