भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम में किए गए परिवर्तन पर शामगढ़ में नवीन कानून के संबंध में कार्यशाला संपन्न

शामगढ- भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किए गए संशोधन एवं नवीन कानून के संबंध में एक विशेष कार्यशाला पोरवाल मांगलिक भवन में आयोजित की गई , कार्यशाला के दौरान मंडल भाजपा अध्यक्ष धीरज संघवी , नपाध्यक्ष श्रीमती कविता यादव , एसडीओपी सुश्री निकिता सिंह सीतामऊ , नायब तहसीलदार आरके वरडे , थाना प्रभारी उदयसिंह अलाव , उप निरीक्षक अविनाश सोनी , बार काउंसलिंग अध्यक्ष अनूप शर्मा मंचासिन रहे , कार्यक्रम का संचालन उप निरीक्षक अविनाश सोनी ने किया , आभार उप निरीक्षक कुलदीप सिंह राठौड़ द्वारा किया गया।
कार्यशाला के दौरान बताया गया कि इन नए कानून से भारतीय न्याय संहिता में आमूल चूल परिवर्तन किए गए हैं , भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में बदल गया है , अब न्याय संहिता पीड़ित केंद्रित हो गई है , अब जनता को जल्द न्याय मिलेगा , न्याय जल्द मिले इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है , अब पीड़ित स्वयं अपनी तरफ से वकील भी ले जा सकता है , किसी भी केस में पीड़ित को सुनना अब बहुत जरूरी है , बिना सुने किसी भी केस की वापसी नहीं होगी , नवीन धाराओं में जुर्माने के साथ-साथ सजा की अवधि भी बढ़ाई गई है , कई नई धारा जोड़ी गई है और कुछ हटाई गई है , जीरो FIR और E-FIR का प्रावधान किया गया है , पहले 167 धारा हुआ करती थी , जिसको बड़ाकर अब 170 कर दी गई है , सुरक्षा के साथ न्याय दिलाने पर ज्यादा फोकस किया गया है।
आतंकवादी कृत्य को भी इसमें शामिल किया गया है , राजद्रोह को अब देशद्रोह के रूप में बदल दिया गया है , अब न्याय समय के साथ शीघ्र मिलेगा , आपराधिक कानून का संकलन NCRB मोबाइल ऐप के माध्यम से भी देखा जा सकता है।
इन्होंने किया संबोधित-
संगोष्ठी कार्यक्रम में सुश्री निकिता सिंह सीतामऊ , नपाध्यक्ष श्रीमती कविता यादव , थाना प्रभारी उदय सिंह अलाव , बार काउंसलिंग अध्यक्ष अनूप शर्मा , एडवोकेट मयंक राजगुरु , उप निरीक्षक अविनाश सोनी , कुलदीप सिंह राठौड़ विस्तृत समझाइस के साथ जानकारी दी।इस दौरान जनप्रतिनिधि , समाजसेवी , गणमान्य नागरिकगण एवं पत्रकार साथीगण मौजूद रहे।