न्यायनिंबाहेड़ाराजस्थान
चेक अनादरण पर दस लाख का जुर्माना व एक वर्ष की हुई सजा

निम्बाहेड़ा,अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रमांक 1 निंबाहेड़ा की पीठासीन अधिकारी सुमन मीणा द्वारा अभय बनाम रमेश प्रकरण क्रमांक 642/2017 अंर्तगत धारा 138 अप्रकाम्य लिखित अधिनियम में पारित अपने निर्णय में चेक अनादरण के आरोपी रमेश माली निवासी निंबाहेड़ा को दंडित करते हुए परिवादी अभय कुमार को 10 लाख रुपए प्रतिकर की राशि दिलाया जाने के आदेश पारित किए हैं आरोपी को चेक अनादरण के लिए प्रतिकर के अतिरिक्त 1 वर्ष के साधारण कारावास से भी दंडित किया गया है परिवादी की ओर से पैरवी रवि कुमावत अधिवक्ता द्वारा की गई है