समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 16 नवंबर 2023

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महिला मतदाताओं ने गांव-गांव मे निकाली मतदाता जागरूकता की कलश रैली
मंदसौर 15 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 कें अंतर्गत स्वीप गतिविधियों के तहत जिले मेंमतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिये महिला एवं बाल विकास विभाग केतत्वाधान में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत गांव गांव मेंमहिला मतदाताओं ने गांव-गांव मे निकाली मतदाता जागरूकता की कलश रैली निकाली गयी। महिला मतदाताओं ने मतदान की शपथ भी ली। इसके साथ ही यूवा मतदाताओं को मतदान के बारे में जानकारी दी।
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निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
मंदसौर 15 नवम्बर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव नेविधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले मेंधारा 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये। प्रचार कीअवधि की समाप्त हो जाने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई प्रचार नहीं करेंगा। निर्वाचन क्षेत्र केबाहर से लाए गए राजनैतिक पदाधिकारी/दल कार्यकर्ता/ जूलूस पदाधिकारी/प्रचार पदाधिकारी जो उस
निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहने चाहिए। इस अवधि के तत्काल पूर्वजिले से बहार चले जाए। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर एकत्र न हो एवं न ही एकसाथभ्रमण करेंगे। इस दौरान घर-घर सम्पर्क के माध्यम से प्रचार में छुट रहेगी। इस अवधि मे आम सभाएं पूर्णत:प्रतिबंधित रहेगी। राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार में लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।यदि कोई व्यक्ति/अभ्यर्थी/ राजनैतिक पदाधिकारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लघंन करेगा, तो वह
भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत अभियोजित किया जावेगा। यह ओदश जनसाधारण पर लागूहै। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा’155 (2) के अंतर्गत एक-पक्षीय पारिया किया जाता है।
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15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर मतदान समाप्ति तक रहेगा शुष्क दिवस
मंदसौर 15 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 17 नवंबर को होने वाले मतदान कोदृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने 15 नवंबर को शाम 6 बजे से17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस अवधि के दौरान जिले कीसमस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, रेस्टोरेंट बार (एफ. एल.-2), पर्यटन बार ( एफ.एल.-2-कक) होटल बार (एफ. एल -3), वाईन आउटलेट एवं देशी मदिरा स्टोरेज भंडागार को पूर्णत: बंद रखा जाकार क्रय- विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।
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मतदान के दिन प्रदान किया जायेगा सवैतनिक अवकाश
मंदसौर 15 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने आदेशजारी किये है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान के दिन 17 नवम्बर को किसी भी कारोबार,व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रय या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। अवकाश अवधि में उसका वेतन/भत्ता नहीं काटा जायेगा।
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मतदान केंद्र पर पहचान के लिए 12 दस्तावेज प्रयोग कर सकते हैं
मंदसौर 15 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बतायागया कि निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए 12 दस्तावेजोंनिर्धारित किये गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर मतदाता अपने मताधिकार काप्रयोग कर सकता है। इन दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन
दस्तावेज व सरकारी पहचान पत्र को शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर आपकोअपने मत का प्रयोग करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो आओ हम सब मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने के लिए सभी मतदान करें।
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प्रिंट मीडिया विज्ञापन के लिये 48 घंटे की अवधि में पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी
मंदसौर 15 नवंबर 23/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रमाणन की आवश्यकता होगी। वहीं प्रिंट मीडिया कोचुनाव के 48 घंटे पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। प्रिंट मीडिया अभ्यर्थी की अनुमति के बगैर विज्ञापनप्रकाशित नहीं कर सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अनुसार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति कीअनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाला में व्यय निषेध माना गया है।
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आम नागरिक 50 हजार से अधिक की नगदी लेकर चलता है तो राशि हो सकती है जप्त
मंदसौर 15 नवंबर 23/ व्यय लेखा नोडल द्वारा बताया गया कि मतदान के आखिरी 72 घंटे की अवधिके दौरान अगर आम नागरिक 50 हजार से अधिक की नगदी लेकर चलते हैं, तो उनकी राशि जप्त हो सकतीहै। इसके लिए उनके पास उक्त राशि का वैध दस्तावेज होना चाहिए। वैध दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में राशि जप्त कर ली जाएगी।
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मतदाता को नगद या कोई वस्तु परितोष के रूप में देने पर हो सकती है एक वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों
मंदसौर 15 नवंबर 23/ व्यय लेखा नोडल द्वारा बताया गया कि मतदान के दौरान अगर कोई व्यक्तिमतदाताओं को प्रलोभन देता है। प्रलोभन स्वरूप नगद राशि या कोई वस्तु परितोष के रूप में देता है। ऐसीस्थिति में देने वाले व्यक्ति को एक वर्ष की सजा एवं जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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विज्ञापन पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम
मंदसौर 15 नवंबर 23/ आरपी एक्ट 1957 की धारा 127 A में यह प्रावधान है कि निर्वाचन विज्ञापनहेतु प्रिंट किए जाने वाली पंपलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अदर डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रका नाम एवं पताअंकित होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा ₹2000 जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।
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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड
मंदसौर 15 नवंबर 23/ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण केप्रकाशित नहीं कर सकती है।केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानकिसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन केमामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।
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अभ्यर्थी की अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा
मंदसौर 15 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालनसुनिश्चित कराने तथा निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यवाहियां जारी है। कोई भी व्यक्ति, संस्था द्वारा किसी अभ्यर्थी की बगैर अनुमति के उसके संबंध में प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है। प्रिंट मीडियामें विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो171 H (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की धारा171 H के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनो पर किया जाने वाले व्यय निषेध है।
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मिलन समारोह का आयोजन समाज में एकता एवं सद्भावना जागृत करते है- आशीष नीमा
नीमा समाज का अन्नकूट महोत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह सम्पन्न
मन्दसौर। नीमा समाज मंदसौर द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन श्री पशुपतिनाथ मंदिर के समीप स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। जिसमें समाज के सभी सदस्यों ने बढ़चढ़कर सहभागिता निभाई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज के वरिष्ठजन श्री बाबूलाल नीमा, श्री जगदीश साकी, श्री कैलाशचन्द्र नीमा, श्री ओमप्रकाश साकी व श्री दिलीप डोसी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष आशीष नीमा ने की। प्रारंभ में सभी मंचासीन अतिथियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में समाज की उन्नति हेतु ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रम करने का आव्हान किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज अध्यक्ष आशीष नीमा ने कहा कि मिलन समारोह का आयोजन समाज में एकता एवं सद्भावना जागृत करता है। हम सभी एक दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बने। आपसी सहयोग होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज उन्नति करता रहेगा। आपने कहा कि पहली बार मंदसौर नगर में नीमा समाज ने श्रावण मास में भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई थी जिसमें सभी समाजजनों ने बढ़चढ़कर सहभागिता की। साथ ही इस वर्ष दो धार्मिक यात्राएं भी निकाली जिसमें समाज के सदस्यों ने धर्मलाभ लिया व कई आयोजन समाज द्वारा किये गये। आपने कहा कि समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जा रहा है जिन्होनंे अपनी मेहनत व लगन से अच्छे अंक प्राप्त किये और अपने परिवार व समाज गौरवान्वित किया है।
कार्यक्रम में गणेश वंदना चेताली नीमा ने की। भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया गया। महिलाओं ने धार्मिक भजन भी प्रस्तुत किये। मंचासीन अतिथियों का स्वागत समाज के वरिष्ठजन सर्वश्री बाबूलाल कंठाली, महेश कटलाना, मुकेश साकी, जितेन्द्र नीमा, मुकेश वाडेल ने किया।
इनका हुआ सम्मान- कार्यक्रम में कावड़ यात्रा में विशेष सहयोग करने पर श्री सुधीर नीमा का सम्मान हुआ। साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह में परिधि योगेश नीमा, युवराज हरिश कटलाना, नैतिक मनीष नीमा, सौम्यराज हरिश कटलाना, अक्षत उज्जवल नीमा, तोशी जयदीप नीमा, लक्ष्य नीतिन नीमा, अश्विनी संजय डोशी, भूमिका पंकज साकी, विदित विजय कंठाली, रिया कमलेश डोसी, गौरी यशदीप नीमा का दुपट्टा पहनाकर व शिल्ड भेंटकर सम्मान किया। साथ ही बेचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर रही बालिका कृतिका डोशी, एमबीबीएस कर रहे अदिती कंठाली व चिन्मय नीमा का भी सम्मान किया।
इस अवसर पर समिति के कोषाध्यक्ष मनोज साकी, सचिव जयदीप नीमा, सहसचिव संजय कंठाली सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। संचालन तृप्ति नीमा एवं कृतिका डोसी ने किया एवं आभार समाज उपाध्यक्ष सुनील कटलाना ने माना।
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1133 मतदान केंद्रों पर 4532 मतदान कर्मी करवाएंगे मतदान की प्रक्रिया पूर्ण
मंदसौर 15 नवंबर 23/ जिले में 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान कर्मियों के द्वारा यह प्रक्रिया पूर्णकरवाई जाएगी। इसके लिए मतदान कर्मियों का आज तीसरा रेंडमाइजेशन एनआईसी कक्ष में मल्हारगढ़,मंदसौर, सुवासरा तथा गरोठ के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक एवं कलेक्टर, अपर कलेक्टर की उपस्थिति मेंकिया गया। मंदसौर के 276 मतदान केंद्रों के लिये 304 मतदान दल, मल्हारगढ़ के 281 मतदान केंद्रों केलिये 309 मतदान दल, सुवासरा के 305 मतदान केंद्रों के लिये 335 मतदान दल एवं गरोठ के 271 मतदान
केंद्रों के लिये 298 मतदान दल रहेगे। इन मतदान दलों में रिर्जव दल भी शामिल है। इन सभी मतदान कर्मियोंको कल सुबह 8 बजे मतदान सामग्री प्रदान की जाएगी। सभी मतदान दल अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र केअधिकृत स्ट्रांग रूम से मतदान सामग्री लेकर अपने- अपने मतदान केंद्रो पर जाएगे।1133 मतदान केंद्रों पर 4532 मतदान कर्मी मतदान की प्रक्रिया पूर्ण करवाएंगे। मतदान कर्मियों मेंरिजर्व सहित 4984 मतदान कर्मी है। मंदसौर विधानसभा में 15 पिंक बूथ, मल्हारगढ़ में पांच, सुवासरा में 10 एवं गरोठ में 10 पिंक बूथ बनाए गए हैं।
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मतदान के आखरी 48 घंटे की अवधि के दौरान सोशल मीडिया पर भी रहेगा प्रतिबंध
प्रेस वार्ता के माध्यम से कलेक्टर ने मीडिया को दी जानकारी
मंदसौर 15 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने प्रेस वार्ताके माध्यम से पत्रकारों को मतदान के आखरी 48 घंटे की अवधि के दौरान की जाने वाली गतिविधियों केसंबंध में जानकारी प्रदान की। 48 घंटे की अवधि के दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूर्णत प्रतिबंधरहेगा, लेकिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणन के पश्चात जारी किए जा सकते हैं।इसके लिए एमसीएमसी समिति को विज्ञापन प्रकाशन के तीन दिन पूर्व आवेदन देना होगा। वहीं गैरराजनीतिक दलों को 7 दिन पूर्व आवेदन देना होगा।
उक्त अवधि में सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यमसे लाइव दिखाना प्रतिबंध रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी विशेष का इंटरव्यू भी नहीं चलेगा। 48 घंटे कीअवधि के दौरान प्रचार की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई प्रचार नहीं किया जासकेगा। निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए राजनीतिक पदाधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है तोनिर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहेंगे अर्थात इस अवधि के तत्काल पूर्व जिले से बाहर जाना होगा। पांच यापांच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित न हो एवं नहीं एक साथ भ्रमण करेंगे। इस दौरान घर-घरसंपर्क के माध्यम से प्रचार में छूट रहेगी। इस अवधि में आमसभा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राजनीतिक दलोंद्वारा प्रचार प्रसार में लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उक्त अवधि के दौरान लगाए गएप्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर आरपी एक्ट की धारा 126 (1) के तहत कार्यवाही की जाएगी। प्रेस वार्ता केदौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग
सुजानिया एवं सभी पत्रकारगण मौजूद थे।
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475 वाहन रहेंगे निर्वाचन कार्य हेतु अनुबंधित
मंदसौर 15 नवंबर 23/ नोडल अधिकारी वाहन, श्री राकेश शर्मा द्वारा बताया गया मतदान दलों एवंमाइक्रो आब्जर्वर को आने-जाने की व्यवस्था हेतु एवं मतदान सामग्री के लाने ले जाने हेतु कुल 475 वाहनों कोअनुबंधित किया गया हैं। जिसमें से बस-253, जीप-153, ट्रक-12, ट्रेकटर-20, पिकअप-30, एसयूवी-7 कुल 475 वाहन अनुबंधित रहेंगे।
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मतदान दल कर्मियों की रहेगी ठहरने की व्यवस्था
मंदसौर 15 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदान सम्पन्न कराये जाने हेतु मतदानदलकर्मियों के ठहरने की व्यवस्था की गई हैं। जिसमें गरोठ एवं भानपुरा से आने वाले मतदान कर्मियों के रुकनेकी व्यवस्था हेतु डाइट परिसर मंदसौर, उत्कृष्ट विद्यालय, बालक एवं बालिका छात्रावास (पुरुष हेतु) तथा जैनस्कूल डाइट कॉलेज के सामने (महिलाओ हेतु) ठहरने की व्यवस्था की गई है। जिसकी विस्तृत जानकारी केलिए नोडल अधिकारी पोलिंग पर्सनल वेलफेयर डॉ. आर एस पंवार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत मंदसौर मोबाइल नंबर 9425980259 एवं सहायक नोडल अधिकारी श्री एस एल निनामासहायक यंत्री जनपद पंचायत मंदसौर मोबाइल नंबर 9826353736 एवं श्री जी एल उपाध्याय एपीओजनपद पंचायत मंदसौर मोबाइल नंबर 9926481008 पर संपर्क किया जा सकता है।मंदसौर एवं मल्हारगढ़ से गरोठ पहुंचने वाले मतदान कर्मियों के रुकने की व्यवस्था इंडोर स्टेडियम दशहरा मैदान गरोठ मे की गई है। विस्तृत जानकारी हेतु श्री धर्मेन्द्र यादव सीईओ जनपद पंचायत मंदसौरमोबाइल नंबर 7692041666 एवं श्री वीरेंद्र मेहता CMO गरोठ मोबाइल नंबर 9425784099 से सम्पर्क करें।
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दिवाली प्रतिपदा के दिन श्री सांवलिया गौशाला कुँचडोद में गौ माता को कराया भोजन

मन्दसौर। श्री सांवरिया गौशाला कुँचडोद मेँ दिवाली के बाद प्रतिपदा को गौ माता का पूजन कर 450 से अधिक गोवंश को भोजन सामग्री का भोग लगाया गया ग्राम वासियों ने अपने घरों में बनाई गई भोजन सामग्री लाकर गौ माता को भोजन कराया पतंजलि योग संगठन जिला अध्यक्ष बंसीलाल टाँक गौशाला समिति कार्यकारी अध्यक्ष दशरथ कुंडेल सचिव दशरथ गोयल सहसचिव कारुराम कुमावत कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण कुंडेल वरिष्ठ सदस्य राधेश्याम मंडोवरा छगन बागड़िया बालू पटेल राधेश्याम कुंडेल लक्ष्मी नारायण प्रजापत कारुराम प्रजापत कन्हैयालाल पालरा पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण शर्मा आदि मातृशक्ति सहित ग्रामवासी उपस्थित हुए व आतिशबाजी की गई सभी ने बड़े उल्लास से गौ माता का वंदन कर गौ माता से आशीर्वाद लिया।
इस अवसर पर बंसीलाल टाक ने 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सबको बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के इस महान मतदान पर्व पर अपना नैतिक राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर मतदान अवश्य करने का संकल्प दोहराया।
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आगामी 72 घंटे के दौरान विशेष तौर पर अलर्ट रहे
सभी नोडल एवं पुलिस बल के साथ बैठक संपन्न
मतदान दिवस से पहले के 72 घंटे की विशेष तहरियों के संबंध में एक विशेष बैठक सुशासन भवन स्थित सभागृह में आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 72 घंटे के दौरान विशेष तौर पर अलर्ट रहे। नाकों पर विशेष तौर पर नाकाबंदी की जाए। रिसॉर्ट, होटल की चेकिंग की जाए। धारा 144 लगने के पश्चात रैली एवं सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। 48 घंटे के दौरान लाउडस्पीकर किसी तरह से अलाउ नहीं होंगे। उक्त अवधि में शराब की दुकानों पर एक कर्मचारी रहे। शिकायत पर तुरंत एफएसटी टीम मूव करेगी। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो इसके लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वहन करें। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में समस्त व्यवस्था बेहतर तरीके से की जाए।
बैठक के दौरान पुलिस प्रेक्षक श्री मुख्तार मोहसिन, मंदसौर एवं मल्हारगढ़ के व्यय प्रेक्षक श्री गोपाल कृष्णपति, सुवासरा एवं गरोठ के व्यय प्रेक्षक श्री प्रमोद कुमार श्योरान, मंदसौर एवं मल्हारगढ़ के सामान्य प्रेक्षक श्री ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर, सुवासरा एवं गरोठ के सामान्य प्रेक्षक श्री अशोक वामन काकड़े, कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, अपर कलेक्टर श्री विशाल सिंह चौहान, एडिशनल एसपी श्री गौतम सोलंकी, सभी नोडल अधिकारी मौजूद थे।
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वात्सल्य धाम में दिवंगत हुए वृद्ध का सुनील बंसल ने विधि विधान से किया अंतिम संस्कार
वात्सल्य धाम के वृद्धजन भी अंतिम संस्कार में हुए सम्मिलित
मंदसौर। समाजसेवी,नपा पार्षद सुनील बंसल ने भाई दूज के पर्व पर वात्सल्य धाम मे रहने वाले एक और वृद्ध का अंतिम संस्कार किया।
प्राप्त जानकारी अनुसार मंदसौर के वात्सल्य धाम मे आज मंगलवार को एक 82 वर्षीय वृद्ध रामचंद्र बावरी निवासी जावद का निधन हो गया,जिसकी जानकारी वात्सल्य धाम की प्रभारी प्रियंका राजोरा ने समाजसेवी सुनील बंसल को दी।श्री बंसल जिनका हाल ही में बायपास ऑपरेशन हुआ है और लगभग एक माह के स्वास्थ लाभ के बाद फिर से वे समाजसेवा के प्रकल्पों से सक्रियता के साथ जुड़ गए हैं उन्होंने सूचना मिलते ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था शुरू की नगरपालिका के जाकिर भाई को फोन लगाकर शव वाहन को वात्सल्य धाम पहुंचाया और वे स्वयं अंतिम संस्कार की सभी सामग्री लेकर वात्सल्य धाम पहुंचें। जहां से मृतक वृद्ध रामचंद्र बावरी को शव वाहन के द्वारा मुक्तिधाम ले जाया गया और सनातन धर्म के अनुसार पूरे रीति रिवाज के साथ वृद्ध का अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि सुनील बंसल ने दी।अंतिम संस्कार के समय सुनील बंसल के साथ वात्सल्य धाम प्रभारी प्रियंका राजोरा और वात्सल्य धाम के वृद्धजन,शव वाहन चालक जसवंत भाई भी मौजूद थे.
वात्सल्य धाम प्रभारी प्रियंका राजोरा ने बताया कि वात्सल्य धाम मे वृद्ध रामचंद्र बावरी पिछले 18 वर्षों से वात्सल्य धाम मे रह रहे थे,और दीपावली का त्योहार भी सभी वृद्धजन ने साथ मे मनाया लेकिन आज सुबह जब चाय के समय उनको आवाज लगाई गई तो वह उठे नहीं और उनका निधन हो चुका था जिसके बाद मेने बंसल जी को अंतिम संस्कार करने के लिए सूचना दी जिसके बाद बंसल जी और उनके साथ पत्रकार आशीष चावडा भी वात्सल्य धाम आए और शव वाहन से रामचंद्र जी को मुक्तिधाम लेकर गए वृद्ध रामचंद्र जी बावरी को और उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया |
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मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिलाई जा रही शपथ
मंदसौर – जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई जा रही हैं। ''हम,भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश कीलोकतान्त्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमाको अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन सेप्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे”। तरह तरह की गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। यह गतिविधि हाट बाजार, मेलो,चौराहों पर की जा रही है। साथ मतदान केंद्रों पर जाकर ईवीएम को चलाना, मतदान का महत्व, लोकतंत्र कामहत्व आदि के बारे में मतदाताओं को बताया जा रहा है। जिससे मतदाताओं में जागरूकता उत्पन्न हो।
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रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जा रहा मतदाताओं को जागरूक
मंदसौर -विधानसभा निर्वाचन 2023 कें अंतर्गत स्वीप गतिविधियों के तहत जिले मेंमतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिये महिला एवं बाल विकास विभाग केतत्वाधान में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत गांव गांव मेंमतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। महिलाएं रंगोली
बनाकर संदेश के रूप में हम सब वोट करेंगे, वोट देंगे। इस प्रकार के संदेश भी लिख रही है। यह कार्य महिलाबाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। इसकार्य में मतदाताओं के द्वारा भी विशेष रूचि ली जा रही है। साथ ही सभी लोग आपस में मतदान हेतु जागरूक हो रहे हैं।
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मतदान केंद्र हेतु निर्धारित सभी शासकीय भवन 15 नवम्बर तक रिक्त करें
मंदसौर 14 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री श्री दिलीप कुमार यादव नेविधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान केंद्रों के लिए चिन्हित किए गए समस्त शासकीय/अशासकीय भवनों कोलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में प्रदत्त अधिकारों के तहत 16 नवंबर 2023 से 18नवंबर 2023 तक की अवधि के लिए अधिग्रहित करने के आदेश जारी किये है। भवन स्वामी/भवन के
आधिपत्य के विभाग को मतदान केंद्र हेतु निर्धारित भवन 15 नवम्बर 2023 को रिक्त करेंगे। इन भवनों मेंपूर्व की भांति फर्नीचर, दूरभाष आदि व्यवस्थाओं को यथावत रखा जावे।
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3 दिसम्बर को रहेगा शुष्क दिवस
मंदसौर- विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतगणना को दृष्टिगत रखते हुएकलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने 3 दिसम्बर 2023 को संपूर्ण दिवस के लिएशुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस अवधि के दौरान जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें,मदिरा गोदाम, रेस्टोरेंट बार (एफ. एल.-2), पर्यटन बार ( एफ.एल.-2-कक) होटल बार (एफ. एल -3),
वाईन आउटलेट एवं देशी मदिरा स्टोरेज भंडागार को पूर्णत: बंद रखा जाकार क्रय- विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।
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मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा
मंदसौर -कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने आदेशजारी किये है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान के दिन 17 नवम्बर को किसी भी कारोबार,व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रय या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने केलिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। अवकाश अवधि में उसका वेतन/भत्ता नहीं काटा जायेगा।
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15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर मतदान समाप्ति तक रहेगा शुष्क दिवस
मंदसौर – विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 17 नवंबर को होने वाले मतदान कोदृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने 15 नवंबर को शाम 6 बजे से17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस अवधि के दौरान जिले कीसमस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, रेस्टोरेंट बार (एफ. एल.-2), पर्यटन बार ( एफ.एल.-2-
कक) होटल बार (एफ. एल -3), वाईन आउटलेट एवं देशी मदिरा स्टोरेज भंडागार को पूर्णत: बंद रखाजाकार क्रय- विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।
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मंदसौर से गरोठ एवं गरोठ से मंदसौर जाने के लिए मतदान दलों, माइक्रो आब्जर्वर के लिए रहेगी बस व्यवस्था
मंदसौर पीजी कॉलेज एवं गरोठ आरओ ऑफिस में रहेगी बस उपलब्ध
मंदसौर – नोडल अधिकारी वाहन श्री राकेश शर्मा द्वारा बताया गया कि 15 नवंबर केदिन मतदान दलों एवं माइक्रो आब्जर्वर को आने-जाने के लिए बस की व्यवस्था रहेगी। मंदसौर से गरोठ जानेके लिए 12 बसे पीजी कॉलेज ग्राउंड मंदसौर में दोपहर 2 से 4 बजे तक खड़ी रहेगी।गरोठ से मंदसौर आने वाले मतदान दलों एवं माइक्रो आब्जर्वर के लिए 2 बसें आरओ ऑफिस कार्यालयमें दोपहर 2 से 4 बजे तक खड़ी रहेगी। मतदान दल इन बसों में बैठकर मंदसौर आ सकते हैं। नियत समय परमतदान दल एवं माइक्रो आब्जर्वर पहुंच सके। इसके लिए बस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। बस कालाभ लेने के लिए समय का अवश्य ध्यान रखें। बस में सवारी फुल होने का पर हर 30 मिनिट में बस रवाना की जाएगी।
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इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान विज्ञापन पर पूर्णतः रोक
मंदसौर-आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केसमापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भीचुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन पर 2 सालकी अवधि कारावास या दंड या दोनों हो सकते हैं।
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विज्ञापन पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम
मंदसौ-आरपी एक्ट 1957 की धारा 127 A में यह प्रावधान है कि निर्वाचन विज्ञापन हेतु प्रिंट किए जाने वाली पंपलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अदर डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रका नाम एवं पताअंकित होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा ₹2000 जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।
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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड
मंदसौर- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण केप्रकाशित नहीं कर सकती है।केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानकिसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन केमामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त औरसजा का प्रावधान है।
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प्रिंट मीडिया विज्ञापन के लिये 48 घंटे की अवधि में पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी
मंदसौर 14 नवंबर 23/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रमाणन की आवश्यकता होगी। वहीं प्रिंट मीडिया कोचुनाव के 48 घंटे पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। प्रिंट मीडिया अभ्यर्थी की अनुमति के बगैर विज्ञापनप्रकाशित नहीं कर सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अनुसार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति कीअनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाला में व्यय निषेध माना गया है।
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आम नागरिक 50 हजार से अधिक की नगदी लेकर चलता है तो राशि हो सकती है जप्त
मंदसौर-व्यय लेखा नोडल द्वारा बताया गया कि मतदान के आखिरी 72 घंटे की अवधिके दौरान अगर आम नागरिक 50 हजार से अधिक की नगदी लेकर चलते हैं, तो उनकी राशि जप्त हो सकतीहै। इसके लिए उनके पास उक्त राशि का वैध दस्तावेज होना चाहिए। वैध दस्तावेज नहीं होने की स्थिति मेंराशि जप्त कर ली जाएगी।
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मतदाता को नगद या कोई वस्तु परितोष के रूप में देने पर हो सकती है एक वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों
मंदसौर – व्यय लेखा नोडल द्वारा बताया गया कि मतदान के दौरान अगर कोई व्यक्तिमतदाताओं को प्रलोभन देता है। प्रलोभन स्वरूप नगद राशि या कोई वस्तु परितोष के रूप में देता है। ऐसी स्थिति में देने वाले व्यक्ति को एक वर्ष की सजा एवं जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है।