औरंगाबाद

सड़क दुर्घटना वाद के पीड़िता को मिला 10 लाख का मुआवजा

 

बिहार औरंगाबाद से धर्मेन्द्र गुप्ता

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अशोक राज के द्वारा औरंगाबाद नगर थाना काण्ड संख्या 112/23 के मृतक संजय कुमार उर्फ़ संजय कुमार चौधरी , पिता- देवानंद चौधरी निवासी- ग्राम- सागरीय थाना- डिहरी, जिला- रोहतास की माँ कौशल्या देवी और उनकी पत्नी निर्मला देवी को 10 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.03.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 13 /23 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।

उक्त घटना के सम्बन्ध में सचिव ने बताया कि औरंगाबाद नगर थाना काण्ड संख्या 112/23 के मृतक संजय कुमार उर्फ़ संजय कुमार चौधरी के मोटर साइकिल संख्या बी आर 24 एन 2968 को ट्रक संख्या यू पी 67 ए टी 2533 द्वारा धक्का मारने से संजय कुमार उर्फ़ संजय कुमार चौधरी की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गया था|

चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।

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