मतदान के आखरी 48 घंटे की अवधि के दौरान चुनाव प्रचार पर रहेगा प्रतिबंध

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा, प्रिंट मीडिया में एमसीएमसी के प्रमाणन के बाद विज्ञापन जारी होंगे
प्रेस वार्ता के माध्यम से कलेक्टर ने मीडिया को दी जानकारी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को मतदान के आखरी 48 घंटे की अवधि के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्रदान की। 48 घंटे की अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणन के पश्चात जारी किए जा सकते हैं।उक्त अवधि में सोशल मीडिया पर जिसमें फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से लाइव दिखाना प्रतिबंध रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी विशेष का इंटरव्यू भी नहीं चलेगा। 48 घंटे की अवधि के दौरान प्रचार की अवधि समाप्त हो जाने पश्चात निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई प्रचार नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए राजनीतिक पदाधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है तो निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहेंगे अर्थात इस अवधि के तत्काल पूर्व जिले से बाहर जाना होगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित न हो एवं नहीं एक साथ भ्रमण करेंगे। इस दौरान घर-घर संपर्क के माध्यम से प्रचार में छूट रहेगी। इस अवधि में आमसभा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार प्रसार में लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उक्त अवधि के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर आरपी एक्ट की धारा 126 (1) के तहत कार्यवाही की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री परमार सहित पत्रकार मौजूद थे।