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हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद से मांगा जवाब, हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप

 

जबलपुर। भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए भाजपा उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने याचिका दायर की है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने विधायक आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी। कांग्रेस विधायक पर हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है।याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा व गौरव तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि विधानसभा चुनाव-2023 के नामांकन के दौरान आरिफ मसूद ने जो हलफनामा दिया था उसमें लोन से जुड़ी जानकारी सही नहीं दी थी।

बताया गया है कि निर्वाचन आयोग को आरिफ मसूद और उनकी पत्नी रुबीना मसूद पर लगभग 65 लाख 38 हजार रुपये से अधिक के लोन की जानकारी नहीं दी गई है। इसमें रुबीना मसूद पर 31,28,000 रुपये और आरिफ मसूद पर 34,10,000 रुपये का लोन बताया जा रहा है। इसी आधार पर याचिका के जरिये मांग की गई कि मसूद की विधायकी समाप्त की जाए।

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