नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 07 फरवरी 2025 शुक्रवार

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आगामी त्‍यौहारों पर जिले में शांति एवं सदभाव की परम्‍परा कायम रहे-श्रीमती गामड़

विधायक श्री परिहर की उपस्थित एवं एडीएम की अध्‍यक्षता में जिला स्‍तरीय शांति समिति की बैठक सम्‍पन्‍न

नीमच 6 फरवरी 2025, नीमच जिले में आगामी दिवसों में धार्मिक पर्व शब-ए-बारात, महाशिवरात्रि, होली (होली धुलेंडी, रंगपंचमी व रंगतेरस), गुडी पड़वा, महर्षि गौतम जयंती, चैतीचंद, ईद-उल, फितर, रामनवमी, महावीर जयंती, डॉ. अम्‍बेडकर जयंती, वैशाखी, पुण्‍य शुक्रवार (गुड फ्रायडे), परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया का त्‍यौहार मनाने एवं इन त्‍यौहारों पर आवश्‍यक व्‍यवस्‍थाएं एवं प्रबंध सुनिश्चित करने के संबंध में जिला स्‍तरीय शांति समिति की बैठक गुरूवार को कलेक्‍ट्रेट सभागृह में विधायक श्री दिलीप सिह परिहार की उपस्थिति एवं एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड की अध्‍यक्षता में सम्‍पन्‍न हुई। बैठक में अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिह सिसौदिया, एसडीएम श्री संजीव साहू, डिप्‍टी कलेक्‍टर श्री चंद्रसिह धार्वे, जिला अधिकारी एवं जिला स्‍तरीय शांति समिति के सदस्‍यगण उपस्थि‍त थे।

बैठक में एडीएम श्रीमती गामड़ ने आगामी अप्रेल माह तक आने वाले सभी त्‍यौहार आपसी प्रेम, भाईचारे के साथ परंपरानुसार शांति एवं सदभाव के साथ मनाने का आव्‍हान करते हुए कहा, कि जिले में सभी त्‍यौहार मिलजुकर मनाने की जो परंपरा है, वह कायम रहे। बैठक में नगरपालिका एवं विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए कि वे होलिका दहन स्‍थलों का भ्रमण कर, आवश्‍यक व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करें। बिजली के तारों और मुख्‍य चौराहों, सड़को के बीच में होलिका दहन ना करें, आयोजक यह ध्‍यान रखे। बैठक में इन त्‍यौहारों पर विभिन्‍न आयोजकों को जुलुस, रैली, अखाडों की विधिवत आवेदन कर, अनुमति प्राप्‍त करने के लिए भी एडीएम ने निर्देश दिए।

एडीएम ने कहा, कि सभी आयोजक अपने आयोजन के संबंध में अपने वॉलेंटियर्स की सूची संबंधित पुलिस थाने एवं एसडीएम को अनिवार्य रूप से उपलब्‍ध करवा दें। त्‍यौहारों पर पंरपरागत मार्गो पर कोई वाहन खडे, ना हो, कोई भी व्‍यक्ति सड़क पर वाहन खडे कर, यातायात बाधित ना करें। बैठक में नगरपालिका को सड़को के गडढों की मरम्‍मत करवाने, पर्याप्‍त प्रकाश एवं साफ सफाई व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करवाने, विद्युत विभाग को विद्युत लाईन ठीक करवाने एंव त्‍यौहारों पर स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में आपातकालीन चिकित्‍सा व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में श्री उमराव सिह गुर्जर, श्री राजकुमार अहीर, श्री निलेश पाटीदार, श्री नन्‍दलाल मालानी, श्री प्रेमप्रकाश जैन, श्री जम्‍बु कुमार जैन, श्री किशोर जवेरिया, श्री गजेन्‍द्र यादव, श्री जनरेल सिह, श्री संजय पंवार, श्री इकबाल कुरैशी, श्री संजय पंवार, डॉ.पृथ्वीसिह वर्मा सहित शांति समिति के सदस्‍यगण उपस्थित थे।

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समुदाय विशेष के हितग्राहियों को स्‍वरोजगार योजनाओं का प्राथमिकता से लाभ दिलाए-श्री चंद्रा

कलेक्‍टर ने की पंख अभियान नीमच की गतिविधियों की समीक्षा

नीमच 6 फरवरी 2025, जिले में समुदाय विशेष बांछडा समुदाय के उत्‍थान के लिए संचालित पंख अभियान नीमच के तहत सभी नोडल अधिकारी आवंटित गांवों का नियमित भ्रमण कर, समुदाय विशेष के सदस्‍यों से जीवंत संपर्क कर, उनसे नियमि‍त संवाद कर, उन्‍हें शासन की विभिन्‍न स्‍वरोजगार, हितग्राहीमूलक योजनाओं का प्राथमिकता से लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। यह निर्देश कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने गुरूवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में समुदाय विशेष के ग्रामो के लिए नियुक्‍त नोडल अधिकारियों की बैठक में पंख अभियान के तहत की गई कार्यवाही की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्‍णव, संयुक्‍त कलेक्‍टर डॉ.ममता खेडे, डिप्‍टी कलेक्‍टर एवं जिला अधिकारी तथा नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्‍टर ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बांछडा समुदाय के पात्र हितग्राहियों को सूचीबद्ध कर उन्‍हें व्‍यक्तिगत एवं स्‍व सहायता समूह के माध्‍यम से मसाला उद्योग, मुर्गीपालन, बागवानी, बकरीपालन, किराना व्‍यवसाय, ब्‍यूटी पार्लर, सिलाई प्रशिक्षण आदि से लाभांवित करें। कलेक्‍टर ने सहायक आयुक्‍त सहकारिता को निर्देश दिए कि वे बांछडा बाहुल्‍य ग्रामों में सहकारी समितियॉं गठित करवाकर, इन समितियों के माध्‍यम से अधिकाधिक लोगों को जोडकर, उन्‍हें शासन की योजनाओ का लाभ दिलवाए।

कलेक्‍टर ने समुदाय विशेष की अधिकाधिक बालक, बालिकाओं को आगामी शिक्षा सत्र से छात्रावासों में भर्ती करवाने के निर्देश भी दिए। उन्‍होने नीमच की महिला बस्‍ती गृह में नवीन अ.जा.बालिका छात्रावास संचालन का प्रस्‍ताव भेजने के निर्देश भी जिला महिला बाल विकास अधिकारी को दिए। बैठक में नोडल अधिकारियों ने समुदाय विशेष के ग्रामों के भ्रमण एवं आयोजित ग्राम चौपाल में की गई गतिविधियों, चिन्हित हितग्राहियों, लाभांवित हितग्राहियों एवं प्रस्‍तावित गतिविधियों के बारे में विस्‍तार से जानकारी दी।

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पंख अभियान के तहत किशनपुरा में आज ग्राम चौपाल

नीमच 6 फरवरी 2025, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत बांछड़ा समुदाय के उत्‍थान के लिए जिला प्रशासन द्वारा संचालित पंख अभियान नीमच के तहत ग्राम पंचायत चड़ौली के ग्राम किशनपुरा में आज 7 फरवरी 2025 को प्रात: 11.30 बजे ग्राम चौपाल आयोजित की जा रही है। एसडीएम नीमच श्री संजीव साहू ने विभिन्‍न विभागों के जिला अधिकारियों को ग्राम चौपाल में उपस्थित होकर ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान कर लाभांवित करने के निर्देश दिए है।

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आई.टी.आई.नीमच में युवा संगम कार्यक्रम रोजगार मेला आज

नीमच 6 फरवरी 2025, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (डुंगलावदा) में आज 7 फरवरी 2025, का युवा संगम (रोजगार, स्वरोजगार, अप्रेन्टिसशिप मेला) प्रातः11:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। जिसमें सभी शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए, रोजगार प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हैं। इच्छुक बेरोजगार युवक-युवतिया कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

युवा संगम कार्यक्रम में जिले की प्रतिष्ठित कम्पनियों व जिले से बाहर की कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित होकर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। साक्षात्कार के समय कम्पनी से समस्त जानकारी अभ्‍यर्थी स्वंय प्राप्त करें। मेले में इच्‍छुक अभ्‍यर्थी अपनी सी.वी., रिज्यूम की कॉपी साथ लेकर आएं। युवा संगम कार्यक्रम में जो कम्पनी अपनी स्टॉल लगाना चाहती है, वह मो. नम्बर 9429003300 पर सम्पर्क कर सकती हैं। जिला रोजगार अधिकारी श्रीमती कमला चौहान ने जिले के अधिकाधिक युवाओं से इस कार्यक्रम का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

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एडीएम श्रीमती गामड़ द्वारा पशु क्रुरता अधिनियम के तहत वाहन राजसात

नीमच 6 फरवरी 2025, थाना नीमच सिटी के अपराध क्र.450/2024 धारा 4, 5, 6 ए, 9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 व 11(1) (घ) पशु क्रुरता अधिनियम में प्रकरण न्‍यायालय अतिरिक्‍त कलेक्‍टर एवं अतिरिक्‍त जिला दण्‍डाधिकारी नीमच ने आदेश पारित कर प्रकरण में जप्‍तशुदा वाहन आयशर क्रं. पीबी 46 एम 8164 तथा उसमें क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे 13 गाय एवं 2 बछड़े कुल 15 (गौवंश) को पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के उल्‍लंघन के फलस्‍वरूप मध्‍यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम के तहत शासन हित में राजसात करने का आदेश पारित किया गया हैं।

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तीनों विकासखण्‍डों में 15-15 तालाब निर्माण के लिए स्‍थल चयनित करें-श्री वैष्‍णव

जिला पंचायत सीईओ ने की विकास योजनाओं, निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा

नीमच 6 फरवरी 2025, जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्‍णव ने गुरूवार को जिला पंचायत सभाकक्ष नीमच में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मनरेगा, पंचायत प्रकोष्‍ठ, स्‍वच्‍छत भारत मिशन, सीएम हेल्‍प लाईन, प्रधानमंत्री आवास, वाटरशेड परियोजना, एनआरएलएम, एमडीएम आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर योजनाओं में प्रगति लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्‍णव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने, सीएम हेल्‍प लाईन की समीक्षा में जिले की प्रग‍ति बढाने और शिकायतों का गुणवत्‍तापूर्वक शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्‍होने सीपी ग्राम, सीएम हाउस तथा जनसुनवाई में प्राप्‍त शिकायतों का भी त्वरित निराकरण करवाने, लेबर नियोजन की प्रगति बढाने के लिए लेबर कैम्‍प लगाने, नंदन फलोउघान, गौशाला, ऑगनवाडी भवन निर्माण, परकोलेशन टेंक, सुदुर सड़क, खेल मैदान, शांतिधाम आदि कार्यो की समीक्षा में निर्देश दिए, कि सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण कर, पूर्णता का प्रतिशत बढाए जाए।

जिला पंचायत सीईओ श्री वैष्‍णव ने बैठक में वित्‍तीय वर्ष 18-19, 19-20, 20-21 के पूर्व के अपूर्ण कार्यो की विस्‍तृत जानकारी तैयार कर इन कार्यो के अपूर्ण रहने के कारण सहित सूची प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिए। उन्‍होने तीनो विकासखण्‍ड में कम से कम 15 -15 तालाबों के लिए स्‍थल निरीक्षण कर, स्‍थल चिन्‍हाकित करने, स्‍वच्‍छ भारत मिशन के तहत व्‍यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक स्‍वच्‍छता परिसर, ओडीएफ वेरिफिकेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना अन्‍तर्गत समग्र सिडिंग, पंचायत प्रकोष्‍ट के तहत ई ग्राम स्‍वराज पर जीपी‍डीपी, बीपीडीपी, अपलोड करवाने, ऑडिट ऑन लाईन, एनआरएलएम के तहत मुद्रा योजना, स्‍व सहायता समूहों के बैक खाता खोलने, एनआरएम के तहत स्‍वीकृत अतिरिक्‍त राशि के कार्यो का चिन्हांकन 15 फरवरी तक करने और कार्य की त‍कनिकी स्‍वीकृति जारी करवाने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत एसीईओ श्री अरविंद डामोर, ई.ई आरईएस श्री बी.एल कटिजा, जनपद सीईओ श्री राजेन्‍द्र पालनपुरे, परियोजना अधिकारी, सहायक यंत्री, एवं अन्‍य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थिति थे। यह जानकारी एसीईओ जिला पंचायत श्री अरविंद डामोर ने दी है।

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सभी राजस्‍व अधिकारी शेष ई-केवायसी एवं फार्मर रजिस्‍ट्री का कार्य तेजी से पूर्ण करवाएं-श्री चंद्रा

कलेक्‍टर ने की राजस्‍व अधिकारियों की बैठक में की विभागीय समीक्षा

नीमच 6 फरवरी 2025, जिले के सभी राजस्‍व अधिकारी, शेष सभी किसानों की ई-केवायसी एवं फार्मर रजिस्‍ट्री, साप्‍ताहिक लक्ष्‍य के अनुरूप पूर्ण करवाए। लोकसेवा गांरटी अधिनियम के तहत राजस्‍व विभाग की सेवाओं के प्रदाय से संबंधित कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाह्य ना हो। आवेदकों को समय पर सेवाएं प्रदान की जाए। यदि किसी आवेदक को समय सीमा में सेवाएं प्रदान नहीं करना पाया जाएगा, तो संबंधित राजस्‍व अधिकारी के विरूद्ध प्रतिदिन के मान से अर्थदण्‍ड आरोपित किया जाएगा। यह निर्देश कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने गुरूवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिले के राजस्‍व अधिकारियों की बैठक में राजस्‍व महाअभियान के सभी पैरामीटर्स पर राजस्‍व प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा करते हुए दिए।

बैठक में एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड़, संयुक्‍त कलेक्‍टर डॉ.ममता खेडे, एसडीएम जावद श्रीमती प्रीती संघवी, एसडीएम नीमच श्री संजीव साहू, मनासा एसडीएम श्री पवन बारिया, डिप्‍टी कलेक्‍टर श्री चंद्रसिह धार्वे, सुश्री किरण आंजना, श्रीमती रश्मि श्रीवास्‍तव, सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

बैठक में राजस्‍व की विभिन्‍न मदों में वसूली की समीक्षा में बताया गया, कि अब तक 4.40 करोड़ की राजस्‍व वसूली की जा चुकी है। कलेक्‍टर ने सभी राजस्‍व अधिकारियों को इस माह अंत तक शतप्रतिशत राजस्‍व वसूली की लक्ष्‍यपूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्‍होने कहा, कि जिन तहसीलों में मांग कम कायम है, वहॉ पर मांग कायम कर राजस्‍व वसूली करवाई जाए।

कलेक्‍टर ने निर्देश दिए, कि राजस्‍व अधिकारी नक्‍क्षा विहिन गांवों के नक्‍शे निर्माण एवं त्रुटिपूर्ण नक्‍शों में सुधार की कार्यवाही करवाए और शेष नक्‍शा बंटाकन का कार्य सर्वोच्‍च प्राथमिकता से पूरा करवाए। उन्‍होंने कहा कि स्‍वामित्‍व योजना के तहत जिले में संपूर्ण राजस्‍व टीम ने बेहतर कार्य किया है। इसके लिए सभी राजस्‍व अधिकारी बधाई के पात्र है। कलेक्‍टर ने रास्‍ता विवाद के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा दौरान निर्देश दिए, कि रास्‍ता विवाद का कोई भी प्रकरण तीन माह से अधिक अवधि तक लंबित ना रहे। ऐसे सभी प्रकरणों का शतप्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करें।

बैठक में कलेक्‍टर ने तहसीलवार नक्‍शा बटांकन, फार्मर रजिस्‍ट्री, आरओआर लिंकिंग, किसान सम्‍मान निधि के हितग्राहियों की ई-केवायसी, आरसीएसएम में दर्ज प्रकरणों का निराकरण, राजस्‍व की विभिन्‍न मदों में बकाया राजस्‍व की वसूली, रास्‍ता विवादों के प्रकरणों का निराकरण, की भी तहसीलवार विस्‍तार से समीक्षा की।

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शराब पीने से मना करने पर मारपीट कर चौकीदार का पैर तोड़ने वाले दो आरोपियों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। श्रीमति पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच के द्वारा असगंध मण्डी में फरियादी चौकीदार द्वारा शराब पीने से मना करने पर उसके साथ लट्ठ से मारपीट कर उसका पैर तोड़ने वाले दो आरोपीगण (01) दिनेश उर्फ बादशाह पिता देवीलाल रेगर, उम्र-34 वर्ष व (02) ब्रजेश पिता देवीलाल रेगर, उम्र-37 वर्ष, दोनों निवासी-रेगर मोहल्ला, बघाना, जिला नीमच (मध्यप्रदेश) को धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000-5000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 16.04.2017 को रात्रि के लगभग 01 बजे बघाना थाना क्षैत्र के अंतर्गत आने वाली असगंध मण्डी जिला नीमच की हैं। फरियादी शंभुलाल अहीर असगंध मण्डी में चौकीदारी का काम करता था। घटना दिनांक को रात्रि के लगभग 1 बजे आरोपीगण असंगध मण्डी में शराब पी रहें थे, जिनको वहां पर शराब पीने से फरियादी द्वारा मना किये जाने दोनो आरोपीगण ने फरियादी से लट्ठ से मारपीट करी, जिससे फरियादी के चिल्लाने की आवाज सुनकर छोटेलाल व आशुतोष ने आकर बीच-बचाव किया गया। फरियादी को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया व उसके साथ हुई मारपीट के कारण उसके पैर में फ्रैक्चर होना पाया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना बघाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई, जिस पर से बघाना पुलिस द्वारा आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड की राशि में से 6000 रूपये आहत फरियादी को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पारस मित्तल, एडीपीओ द्वारा की गई।

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