कर्मचारी संघमंदसौरमंदसौर जिला
पेंशनर महासंघ का प्रतिनिधि मण्डल 30 जून व 31 दिसम्बर प्रकरणों के संबंध में डीईओ व पेंशन अधिकारी से मिला
जो न्यायालय निर्णयों से उद्भूत नहीं है उन्हें भी इनके समान मानकर लाभ दिया जाये-जिला सचिव राठौर
मन्दसौर। सेवानिवृत्त एवं पेंशनर्स नागरिक महासंघ जिला मंदसौर के अध्यक्ष श्रवण कुमार त्रिपाठी, जिला सचिव नंदकिशोर राठौर, नगर अध्यक्ष अशोक रामावत, नगर सचिव चन्द्रकांत शर्मा, विद्युत पेंशनर श्री जामलिया ने जिला शिक्षा अधिकारी श्री लोकेन्द्र डाबी एवं जिला पेंशन अधिकारी श्री सुरेश पंवार से शासकीय सेवकों के 30 जून व 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्ति के पश्चात् आगामी तिथि पर वेतन वृद्धि स्वीकृत कर पेंशन निर्धारण करने के संबंध में मिला। जिले से संगठन को प्राप्त ऐसे प्रकरण के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक ऑफिस में प्रस्तुत किये।
इन आवेदनों के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी श्री डाबी ने कहा कि ऐसे प्रकरण वित्त विभाग के आदेश क्र./एफ.बी.-1/2024/नियम/चार/भो पाल दिनांक 15 मार्च 2024 के तहत हल हो सकेंगे। अतः ऐसे प्रकरणों को भोपाल कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा।
जिला पेंशन अधिकारी श्री पंवार ने भी इस प्रकरण के संबंध में जिला कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के पत्र क्रमांक/पेंशन/2024/469 मंदसौर दिनांक 28 मार्च 2024 का हवाला देते हुए कहा कि जिलाधीश महोदय के पत्रानुसार ऐसे प्रकरणों में शासकीय सेवक जिनके प्रकरण माननीय न्यायालय निर्णयो के आधार पर उद्भूत है को सेवानिवृत्ति वेतन में काल्पनिक वेतनवृद्धि; स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया है जो केवल पेंशन निर्धारण/पुनरीक्षण की गणना के लिये ही मान्य होगी।
इस चर्चा में अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने कहा कि, संगठन को प्राप्त प्रकरण आपको प्रस्तुत किये हैं जो नियमानुसार है, उन्हें पारित करें। जिन्हें पारित नहीं किया जाय उनको किस नियम के तहत पारित नहीं किया गया है अंकित कर वापस संगठन को अवगत कराये।
जिला सचिव नंदकिशोर राठौर ने कहा कि जो पात्र शासकीय सेवक माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर उद्भूत नहीं है उन्हें भी माननीय न्यायालय द्वारा उद्भूत प्रकरण समान मानकर उन्हें भी काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देकर पेंशन का निर्धारण किया जाना चाहिये। पात्रता परीक्षण जिला स्तर पर समिति गठित करके भी किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के 10-20 हजार रू. एवं माननीय न्यायालय का कीमती समय बचेगा।
इन आवेदनों के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी श्री डाबी ने कहा कि ऐसे प्रकरण वित्त विभाग के आदेश क्र./एफ.बी.-1/2024/नियम/चार/भो
जिला पेंशन अधिकारी श्री पंवार ने भी इस प्रकरण के संबंध में जिला कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के पत्र क्रमांक/पेंशन/2024/469 मंदसौर दिनांक 28 मार्च 2024 का हवाला देते हुए कहा कि जिलाधीश महोदय के पत्रानुसार ऐसे प्रकरणों में शासकीय सेवक जिनके प्रकरण माननीय न्यायालय निर्णयो के आधार पर उद्भूत है को सेवानिवृत्ति वेतन में काल्पनिक वेतनवृद्धि; स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया है जो केवल पेंशन निर्धारण/पुनरीक्षण की गणना के लिये ही मान्य होगी।
इस चर्चा में अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने कहा कि, संगठन को प्राप्त प्रकरण आपको प्रस्तुत किये हैं जो नियमानुसार है, उन्हें पारित करें। जिन्हें पारित नहीं किया जाय उनको किस नियम के तहत पारित नहीं किया गया है अंकित कर वापस संगठन को अवगत कराये।
जिला सचिव नंदकिशोर राठौर ने कहा कि जो पात्र शासकीय सेवक माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर उद्भूत नहीं है उन्हें भी माननीय न्यायालय द्वारा उद्भूत प्रकरण समान मानकर उन्हें भी काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देकर पेंशन का निर्धारण किया जाना चाहिये। पात्रता परीक्षण जिला स्तर पर समिति गठित करके भी किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के 10-20 हजार रू. एवं माननीय न्यायालय का कीमती समय बचेगा।