बेटे का आरोपी कि पत्नी से अवैध संबंध के चलते दोस्त कि मदद से पिता को उतारा मौत कि घाट , नाहरगढ़ पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल व मोबाईल फोन जप्त
30.03.24 को मृतक शान्तीलाल पिता चैनराम सुर्यवंशी उम्र 50 वर्ष निवासी रायसिंग पिपलिया का शव ग्राम रायसिंह पिपल्या से हिंगोरियाबडा कच्चे रास्ते पर मिला था जिसके संबध में मर्ग जांच उपरान्त दिनांक 01.04.24 को थाना नाहरगढ़ पर अप, क्र. 2024/82 धारा 302, 34 भादविव 3(2)5 SC/ST ACT पंजीबंड कर अनुसंधान में लिया गया। घटना की गम्भीरता को दृष्टीगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गौतम सोलंकी एवं एसडीओपी सुश्री कीर्ति बघेल मंदसौर ग्रामीण के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक आर.सी. दांगी के नेतृत्व में गठीत टीन द्वारा दिनांक 02.04.24 की रात्रि में आरोपीगण गाँविन्द पिता सुरेशचन्द सुर्यवंशी व धर्मेन्द्रसिंह पिता रामसिंह राजपुत निवासीगण ग्राम रायसिंह पिपलिया को गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 30.03.24 को डायल-100 पर सुचना मिली कि ग्राम रायसिंह पिपल्या से हिंगोरिया बड़ा कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। सुचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक आर. सी. दांगी मय उनि. लाखनसिंह व पुलिस टीम को भौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तो शान्तीलाल पिता चैनराम सुर्यवंशी उम्र 50 वर्ष निवासी रायसिंग मिपलिया मृत अवस्था में पड़ा था, जिसके संबंध में मूलक शान्तीलाल के पुत्र विरेन्द्र सुर्यवंशी की सूचना पर गर्ग क्रमांक 0/2024 धारा 174 जाम्फौ का पंजीबद्ध कर जाँच में लिया। घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया सुश्री कीर्ति बघेल एसडीओपी मन्दसौर ग्रामीण, डोंग स्कॉट मन्दसौर व एफएसएल अधिकारी रतलाम श्री अतुल निश्चल मौके पर आये व घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक के शव का पंचनामा लाश लेकर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया।
मर्ग जांच दौरान मृतक के पुत्र विरेन्द्र सुर्यवंशी व अन्य साक्षियों से पुछताछ कर कथन लिये गये तो यह तथ्य सामने आया कि गोविन्द सुर्यवंशी निवासी रायसिंह पिपलिया मृतक के पुत्र विरेन्द्र पर अपनी पत्नी से अवैध संबंधों रखता था, इसी बात को लेकर गोविन्द ने पुर्व में विरेन्द्र से झगडा भी किया था जिसे गाँव में ही आपस में समझा दिया था। इसी कारण से गोविन्द सूर्यवंशी, शान्तीलाल व उसके लड़के विरेन्द्र से रंजिश रखता था।
इसी रंजिश वश दिनांक 29-30.03.2024 की रात में गोविन्द सूर्यवंशी ने अपने साथी धर्मेन्द्रसिंह राजपुत निवासी रायसिंह पिपल्या के साथ मिलकर शांतिलाल के साथ मारपीट की जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग जाँच दौरान आये मौखिक, भौतिक, दस्तावेजी एव परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 01.02.24 को आरोपीगण गोविन्द पिता सुरेशचन्द्र सुर्यवंशी व चर्मेन्द्रसिंह पिता रामसिंह राजपुत निवासीगण ग्राम रायसिंह पिपलिया के विरुध्द थाना नाहरगढ़ पर अप क्र. 82/2024 धारा 302, 34 भादवि, व 3 (2)5 SC/ST ACT का पंजीबद्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गम्भीरता को मद्देनजर अनुसंधान दौरान पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया द्वारा लगातार मार्गदर्शन मिला और एसडीओपी सुश्री कीर्ति बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक आर.सी. दांगी व टीम द्वारा दिनांक 02.04.24 की रात्रि में प्राप्त मुखबिर सुचना पर गरनई फन्टे पर खड़े आरोपीगण गौविन्द पिता सुरेशचन्द्र सुर्यवंशी उम्र 28 वर्ष व धर्मेन्द्र सिंह पिता रामसिंह राजपुत को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाने पर आये व थाने पर दोनों आरोपीगणों से विस्तृत पुछताछ उपरान्त जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया जिनका पुलिस रिमाण्ड प्राम करने हेतु आज दिनांक 02.04.24 को माननीय विशेष न्यायालय मन्दसौर में पेश किया जावेगा। प्रकरण में विवेचना दौरान अन्य संलिप्त और सहयोगी व्यक्तियों की तलाश की जा रही हैं, जिनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
गिरफ्तार आरोपी (1) गौविन्द पिता सुरेशचन्द्र सुर्यवंशी उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम रायसिंह पिपल्या
आपराधिक रिकार्ड:- 1. अप.क्र. 19/2018 धारा 294,323,506,34 भादवि.
(2) धर्मेन्द्र सिंह पिता रामसिंह राजपुत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम रायसिंह पिपल्या
आपराधिक रिकार्ड:- 1. अप.क्र. 325/2019 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट
2. अप.क्र. 405/2021 धारा 294,323,506,34 भादयि.
3. अप.क्र. 286/2023 धारा 294,323,506,34 भादवि.
4. अप.क्र. 10/2022 धारा 342,294,323,506,364,394 भादवि. (थाना कोतयाली मन्दसौर) 5. धारा 25,27 आर्म्स एक्ट (थाना मंगलवाड़ राजस्थान)
सराहनीय कार्यः थाना प्रभारी नाहरगढ़ निरीक्षक आर.सी. दांगी, उनि. लाखन सिंह, सउनि. ओ.पी. राठौर, प्र.आर. 398 दीपक सांखला, आर, 311 महेन्द्रसिंह, आर. चालक 411 लियाकत मेव का सराहनीय योगदान रहा।