
आयकर विभाग ने पार्टी को लगभग 1,700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है, आकलन वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक जुर्माना और ब्याज शामिल है। इसके अलावा, कर विभाग ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए कर बकाया और ब्याज से संबंधित दिल्ली में कांग्रेस के बैंक खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही वसूल कर लिए हैं। ये कार्यवाही 22 मार्च को, अदालत ने आकलन वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज की
बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कांग्रेस को झटका दिया। कांग्रेस ने कर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसे कल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
इससे पहले भी कांग्रेस की कई याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इनमें कांग्रेस ने वर्ष 2014 से 2017 तक कर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई शुरू करने का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग ने इस कार्रवाई के लिए प्रथम दृष्टया प्राप्त सबूत दिए हैं।