नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 18 मार्च 2024

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दशहरा मैदान में होगा सामूहिक होलिका दहन,
नीमच सांस्कृतिक उत्सव समिति की बैठक संपन्न

नीमच। नीमच सांस्कृतिक उत्सव समिति नीमच के द्वारा बीते 8 वर्षाे अधिक से शहर में सामूहिक होलिका दहन का आयोजन किया जाता आ रहा है। नीमच सांस्कृतिक उत्सव समिति हर वर्ष पारंपरिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शहर के दशहरा मैदान में होली का पर्व को लेकर एक बड़ा आयोजन करती आ रही है जिसमें रंगारंग आर्केस्ट्रा के साथ सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं कवि सम्मेलन भी होता आया है।
उसी के अंतर्गत प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सामूहिक होलिका दहन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जायेगा। इस हेतु तैयारियों को अंतिम रूप देने हेतु एक बैठक 17 मार्च रविवार की दोपहर में गांधी भवन परिसर में रखी गई। जिसमें तैयारियों को अंतिम रूप देकर समिति के सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। सभी ने एक मत से निर्णय लिया कि पारंपरिक होली का पर्व रंगारंग आर्केस्ट्रा के बीच होली के मधुर गीतों के साथ पारिवारिक माहौल में मनाया जाएगा। आयोजित बैठक में समिति प्रमुख बृजेश मित्तल, ओम दीवान,गजेंद्र यादव, राजेश पराग टेंट, मनोहर अंब, हारून रशीद, धर्मेंद्र परिहार, इलियास कुरेशी, अमरदीप उपाध्याय, राजेन्द्र हरित, विकास यादव, आदि उपस्थित थे।

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गणेश गार्डन क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जायेगा होली उत्सव, बैठक संपन्न’
नीमच । इंदिरा नगर के समीप स्थित गणपति नगर, क्लासिक क्राउन कॉलोनी व शगुन रेसिडेंसी क्षेत्र के गणेश गार्डन में गणपति विकास समिति द्वारा होली उत्सव पर्व धूमधाम के साथ मनाया जायेगा। कार्यक्रम को लेकर 17 मार्च रविवार को गणेश गार्डन में गणपति विकास समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में होली उत्सव धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। जिसके अंतर्गत 24 मार्च को रात्रि शुभ मुहूर्त में मां शीतला माता मंदिर के सामने पूरे विधिवात पूजा अर्चना पश्चात होलीका दहन किया जाएगा। 25 मार्च को प्रातः 10 बजे से क्षेत्र के गणेश गार्डन में रंग बिरंगे रंगो एवम फूलों से होली खेली जाएगी। जिसमें गणपति नगर, क्लासिक क्राउन कॉलोनी व शगुन रेसिडेंसी के रहवासी साउण्ड व ढोल की थाप पर रंगो की मस्ती में रहवासी झूमते हुए होली खेलेंगे। बैठक में गणपति विकास समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

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बंगला नम्बर 20 क्षेत्र के लोगो को शेड्यूल के अनुसार हुआ मटमेला जल वितरण

वार्ड नं 34 में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था लचर

नीमच ।। नगर पालिका परिषद द्वारा पेयजल आपूर्ति करते हुए शहर में दो दिन छोड़कर पेयजल वितरण किया जा रहा है। किंतु जलकल शाखा की लचर व्यवस्था से मटमेला पेयजल आपूर्ति होने के कारण व्यवस्था को मजाक बनाकर रख दिया है। मिली जानकारी अनुसार वैसे तो शहर के 40 ही वार्डो में शेडयूल अनुसार पानी सप्लाय किया जा रहा है किंतु कुछ वार्डो में स्थिति दयनीय बनी हुई हैं। तीसरे दिन पेयजल की सप्लाई की जा रही है वो भी मटमेला,अशुद्ध पानी की सप्लाय होने से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 34 का हैं जहां का टर्न शेडयूल के अनुसार रविवार को पानी देने के बावजूद मटमेला पानी की सप्लाई होने से क्षेत्र के रहवासियों मैं रोष देखा गया‌। नलो में इंतजार के बाद पानी टंकीयो से जल वितरण व्यवस्था सही तरीके से नहीं होने के कारण जनता को अकारण परेशान होना पड़ा बंगला नम्बर 20 की परवीन निशा, मेहरूनिशा, ज्योति सरसवाल, पुष्पा बाई, शिरीन ने बताया की हमारे वार्ड में शेडयूल के अनुसार पेयजल सप्लाई को फिटकरी की मात्रा बढ़ाकर तथा अच्छे तरीके से फिल्टर कर सप्लाय किया जाए । इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती स्वाति गौरव चोपड़ा और जवाबदार इस व्यवस्था की सही जानकारी रख अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए जिससे की शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके।

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कलेक्‍टर ने किया मीडिया सेंटर का निरीक्षण
मीडिया मॉनिटरिंग कार्य का लिया जायजा

नीमच 17 मार्च 2024, कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन व्‍दारा रविवार
को कलेक्‍टोरेट में स्‍थापित मीडिया सेंटर एवं मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष का आकस्मिक निरीक्षण
कर न्‍यूज चैनल मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कार्य का जायजा लिया। कलेक्‍टर ने
मीडिया मॉनिटरिंग दलों व्‍दारा किए जा रही न्‍यूज चैनल मॉनिटरिंग पंजी का अवलोकन भी
किया तथा संबंधितों को न्‍यूज चैनलों, सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया पर सतत निगरानी रखने
के निर्देश दिए। कलेक्‍टर ने मीडिया मॉनीटरिंग दलों के कर्मचारियों की मीडिया सेंटर में
उपस्थिति पंजी संधारित करने के निर्देश नोडल अधिकारी श्री एस.सी.जनोलिया को दी है।
इस मौके पर एडीएम सुश्री लक्ष्‍मी गामड, संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री राजेश शाह, सुश्री प्रीति
संघवी, डॉ.ममता खेडे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव शाहू, सहायक संचालक जनसंपर्क
श्री जगदीश मालवीय, नोडल अधिकारी प्रिंट मीडिया श्री चंद्रपालसिह राठौर एवं मीडिया मॉनीटरिंग
दल के सदस्‍यगण उपस्थित थे।

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कलेक्‍टर ने किया निर्वाचन कार्यालय एंव कन्‍ट्रोलरूम का निरीक्षण

नीमच 17 मार्च 2024, कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने रविवार को
जिला निर्वाचन कार्यालय नीमच का निरीक्षण किया। उन्होने कन्‍ट्रोल रूम का अवलोकन कर,
प्राप्त शिकायत पंजी का अवलोकन किया और प्राप्‍त शिकायतों के निराकरण का जायजा लिया।
कलेक्‍टर श्री जैन ने कलेक्‍टोरेट मे स्‍थापित जिला कन्‍ट्रोल रूम का निरीक्षण कर सी-
वीजि‍ल एवं टोल फ्री नम्‍बर के माध्‍यम से प्राप्त शिकायतों की संख्‍या और उनके निराकरण
की जानकारी ली। कलेक्‍टर ने कंट्रोल रूम प्रभारी सुश्री किरण आंजना से कंट्रोल रूम पर तैनात
कर्मचारियों और उनके व्‍दारा संपादित कार्यो की जानकारी ली तथा प्राप्‍त शिकायतों पर
तत्‍वरित कार्यवाही कर निराकरण करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर एडीएम सुश्री लक्ष्‍मी गामड, संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री राजेश शाह, सुश्री प्रीति
संघवी, डॉ.ममता खेडे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव शाहू, सहायक संचालक जनसंपर्क
श्री जगदीश मालवीय, नोडल अधिकारी प्रिंट मीडिया श्री चंद्रपालसिह राठौर एवं मीडिया मॉनीटरिंग
दल के सदस्‍यगण उपस्थित थे।

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निजी भवनों में स्थित मतदान केंद्र भवन एवं कॉलेज भवन अधिग्रहित

नीमच 17 मार्च 2024, लोकसभा निर्वाचन 2024, को दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग,
नई दिल्‍ली व्‍दारा निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है, जिसके अनुसार जिले के निर्वाचन क्षेत्रों
में 16 मार्च 2024 से निर्वाचन समाप्ति तक के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है।
कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन व्‍दारा जिले में शासकीय,
अर्द्धशासकीय, निजी भवनों में, 743 मतदान केंद्रों के समस्‍त भवनों तथा शासकीय विवेकानंद
स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय नीमच, शासकीय रामचंद्र विश्‍वनाथ महाविद्यालय मनासा एवं
शासकीय महात्‍मा गांधी महाविद्यालय जावद के भवन एवं उनके परिसर को अन्‍य आदेश होने
तक के लिए अधिग्रहित किया गया है। उक्‍तानुसार अधिग्रहित समस्‍त मतदान केंद्रों के भवन,
महाविद्यालय भवन तथा परिसर का कोई भी कक्ष, भाग जिला निर्वाचन कार्यालय की बिना
अनुमति के अन्‍यत्र उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील होगा।

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मतदाताओं को मतदान के लिए प्रलोभन देने व डराने धमकाने पर होगी कार्यवाही
नीमच 17 मार्च 2024, लोकसभा निर्वाचन, 2024 के अन्तर्गत निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी
है। निर्वाचन क्षेत्रों में 16 मार्च 2024 से निर्वाचन समाप्ति तक के लिए आदर्श आचार संहिता
लागू की गई है। कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन व्‍दारा सार्वजनिक एवं लोकहित में जनसामान्य से
यह अपील की गई है, कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ख के अनुसार, जो कोई व्यक्ति
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए
उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह
एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड
संहिता की धारा-171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य
व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या
जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा ।
उड़न दस्ते, रिश्वत देने और लेने वालों, दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे
लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित्त किए गए हैं, जो निर्वाचकों को डराने और
धमकाने में लिप्त हैं। सभी नागरिकों से जिला निर्वाचन अधिकारी ने द्वारा अनुरोध किया है, कि
वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश
करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने, धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें
कन्ट्रोल रूम पर सूचित करना चाहिए ।

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लोकसभा निर्वाचन-2024

आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के कलेक्‍टर ने दिए निर्देश
नीमच 17 मार्च 2024, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही
आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है। कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री
दिनेश जैन व्‍दारा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में
आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चि करने के निर्देश सभी संबंधितों को दिए गए है।
1. सम्पत्ति विरूपणः- (अ) शासकीय सम्पत्ति का विरूपण:- शासकीय सम्पत्ति से आशय शासकीय अहाते से है जिसमेशासकीय भवन एवं केम्पस निहित है । इन स्थानों पर समस्त राजनैतिक प्रकार के बैनर, पोस्टर, बाल रायटिंग, झण्डे कटआउट, होर्डिंग आदि को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घण्टे की अवधि में हटाए जाए।
(ब) शासकीय सम्पत्ति का विरूपण एवं सार्वजनिक स्थानों का दुरूपयोग:- सभी प्रकार के
अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापन जैसे दिवार लेखन, पोस्टर पेपर या अन्य रूप में विरूपण
कटआऊट्स/होर्डिंग, बेनर बन्टिंग, फ्लेग आदि जो शासकीय भवनों अथवा स्थलों जैसे रेल्वे
स्टेशन, बस स्टेण्ड, एयर पोर्ट, रेल्वे ब्रिज, रोड़वेज शासकीय बसों, विद्युत एवं टेलीफोन के
खम्बों, नगर पालिका, नगर परिषद के भवनों इत्यादि से आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की
घोषणा से 48 घण्टे के भीतर हटाए जाएं।
(स) निजी सम्पत्ति का विरूपण:- स्थानीय कानून एवं न्यायालय के किसी आदेश के अधीन रहते
हुए निजि सम्पत्ति पर प्रदर्शित सभी प्रकार के अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को निर्वाचन
आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा के 72 घण्टे में हटाए जाएंगे।
2. शासकीय वाहनों के दुरूपयोग पर रोक:-
(अ) वाहन:-परिवहन हेतु प्रयुक्त कोई भी वाहन जो यांत्रिकी ऊर्जा या अन्य किसी माध्यम से
संचालित है उसे वाहन माना गया है इसमें ट्रक, लॉरीज, टेम्पों, जीप, कार ऑटो रिक्शा, ई-
रिक्शा, बस आदि सम्मिलित है।
(ब) शासकीय:-केन्द्र या राज्य सरकार के या उनके अण्डरटेकिंग, पब्लिक अण्डरटेकिंग ज्वाइंट
सेक्टर (केन्द्र या राज्य), स्थानीय निकाय, नगर पालिका, मार्केटिंग बोर्ड, को-ऑपरेटिव सोसायटी,
अन्य कोई बाड़ी जिसमें चाहे शासन का नाम मात्र का अंश लगा हो आदि शासकीय कहलाएंगे।
ऐसे शासकीय वाहनों का उपयोग राजनैतिक पार्टियों, अभ्यर्थियों या अन्य निर्वाचन से जुड़े
व्यक्तियों (निर्वाचन संबंधी शासकीय अधिकारियों को छोड़कर) द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान
प्रचार में उपयोग में नहीं लाया जाएगा या निर्वाचन प्रचार उद्देश्‍य से यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा
(आयोग द्वारा अपने निर्देशों में दी गई छूट को ध्यान में रखते हुवे)।

3. शासकीय खर्चों पर विज्ञापन:-शासकीय खर्चो पर प्रिंट या इलैक्ट्रानिक मीडिया में कोई भी
विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जाएगा। जिसमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों या उसकी सम्भावना
को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य पूर्ण हो। यदि कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व कोई विज्ञापन जारी
किया जा चुका है, तो यह सुनिश्चित किया जाए, कि उसे तत्काल रोक दिया जाए और उसे वापस
लिया जाए।
4. आफीशियल वेबसाईट पर राजनैतिक व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स:- केन्द्र/राज्य की समस्त
आफीशियल वेबसाईट से राजनेताओं, मंत्रियों आदि के चित्र हटाए जांएगे।
5. निर्माण एवं विकास संबंधी गतिविधियाँ:-घोषणा के 72 घण्टे में जिला निर्वाचन अधिकारी
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी वर्कस डिपार्टमेंट से निम्न जानकारी प्राप्त करेंगे:-
(1) धरातल पर प्रारम्भ हो चुके कार्यो की सूची ।
(2)उन नवीन कार्यों की सूची जिनका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।
6. आदर्श आचार संहिता एवं व्यय निगरानी संबंधी गतिविधियाँ:-फ्लाईगं स्क्वाड, व्ही.एस.टी,
(विडियो निगरानी दल) शराब, कैश एवं प्रतिबंधित दवाओं हेतु सघन चेकिंग के लिए संबंधित
विभागों/टीमों को घोषणा के साथ ही सक्रिय किया जाएगा, ताकि आचार संहिता के उल्लंघन एवं
अवैध शराब, केश सामग्री आदि के परिवहन पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।
7. शिकायत निवारण प्रणाली:- सी-विजिल 1950 स्थानीय टोल-फ्री नम्बर समाधान के माध्यम
से शिकायत निवारण) संबंधी प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के
24 घण्टे के भीतर 24×7 आधार पर कॉल सेन्टर सक्रिय किए जाएंगे। सभी शिकायतों को
प्राथमिकता के साथ जाँच में लिया जाएगा एवं उसके संबंध में की गई कार्यवाही की कृत
कार्यवाही रिपोर्ट (ATR) भेजी जाएगी। कंट्रोल रूम पर 8-8 घण्टे के आधार पर ड्यूटी रोस्टर
तैयार कर कर्मचारी तैनात किए जांएगे।
8. आईटी एप्लीकेशन:-निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी आईटी एप्लीकेशन यथा
आफिशियल वेबसाईट, सोशल मीडिया आदि को एक्टीवेट किया जाएगा।
9. मतदाता एवं राजनैतिक दलों की जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार:-निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के
साथ ही मतदाताओं को मताधिकार के नैतिकता पूर्ण उपयोग करने एवं राजनैतिक दलों के लिए
एवं संभावित अभ्यर्थियों की जानकारी का आयोग के निर्देशों का अधिकाधिक प्रचार प्रसार
किया जाएगा।
10.शैक्षणिक संस्थाओं एवं नागरिक समूहों की सक्रिय भागीदारी:-आम मतदाताओं के मध्य
मतदान संबंधी जागरूकता पैदा करने हेतु इन संस्थाओं एवं समूहों की सक्रिय भागीदारी
सुनिश्चित की जाएगी।

11.मीडिया सेन्टर:-ई.व्ही.एम/व्ही.व्ही.पेट एवं निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारियों को मतदाताओं,
राजनैतिक दलों एवं अन्य हितधारकों के मध्य पर्याप्त, प्रचार करने एवं उनकी जिज्ञासाओं का
समाधान करने व किसी भी भ्रामक जानकारी को फैलाने से रोकने के लिए मीडिया सेन्टर को
सक्रिय किया जाएगा, ताकि जनता के मध्य सकारात्मक संदेश समय पर व प्रायोगिक रूप से
पहुँचे।
12. एस.सी.एस.सी.एवं डी.ई.एम.सी.:-घोषणा के साथ ही इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन प्रमाणक
हेतु जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी कमेटी को सक्रिय किया जाएगा। इस हेतु समस्त प्रकार के
उपकरण, मेन पावर आदि की उपलब्धता पूर्व से सुनिश्चित कर ली जाएगी। इनके साथ ही
अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित रैली, सभा, जूलूस व अन्य प्रचार कार्यक्रमों की
मॉनीटरिंग हेतु डी.ई.एम.सी. के माध्यम से समस्त खर्च निगरानी टीमों को लॉजिस्टिक एवं अन्य
सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी।
अतः आयोग के निर्देशों का पालन करने हेतु सभी का ध्यान आकर्षित किया गया है।
साथ ही इनका निर्धारित समय सीमा में पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए है।

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अवैध शराब पर शिकंजा: राजस्थान बार्डर पर नाकेबंदी, अवैध शराब की धरपकड तेज, जीरन पुलिस व आबकारी की संयुक्त कार्रवाई, 200 लीटर कच्ची शराब जब्त

—आचार संहिता के दौरान पुलिस प्रशासन ने चलाया अभियान

नीमच। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। कलेक्टर दिनेश जैन व पुलिस अधीक्षक अंकित जायवाल के निर्देशन में राजस्थान और नीमच जिले के अंदर हो रही अवैध गतिविधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजस्थान बार्डर वाले रास्ते पर नाकेबंदी शुरू कर दी है, राजस्थान के कच्चे रास्तो से लेकर पक्के रास्तों से अवैध शराब लाने वाले कडी निगाह रखी जा रही है। रविवार को जीरन पुलिस ने अवैध हाथभटटी कच्ची शराब की फैक्टरी पकडी है, जहां से 200 लीटर कच्ची शराब जब्त की है वहीं दो आरोपियों को नामजद किया है। करीब 3 हजार लीटर महुआ लहान को नष्ट किया गया है।
शनिवार को देशभर में लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही पुलिस प्रशासन निष्पक्ष और शांतिप्रिय ढंग से चुनाव करवाने में जुट गया है। नीमच जिला राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, स्वभाविक है कि राजस्थान से अवैध तस्करी जैसे शराब और मादक पदार्थ की तस्करी बडे पैमाने पर होती है। नीमच जिले में कच्ची शराब बनाने की कई फैक्टरियां भी संचालित हो रही है। ऐसे अड्डों को चिन्हित कर पुलिस ने उन्हें नेस्तानाबूद करने के लिए बडी योजना भी तैयार की है। उसी के तहत रविवार को जीरन पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। धामनिया पठारिया और चेनपुरा के जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया। प्लास्टिक की कैन में बडी मात्रा में महुआ लहान मिला। इस कार्रवाई से हडकंप मच गया। कई लोग मौके से भाग गए वहीं दो तस्कर भारमल पिता रतनलाल मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी पठारिया और रामलाल पिता भेरा मीणा निवासी पठारिया को नामजद किया है, जिन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू कर दिए है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से अवैध कच्ची शराब बनाने की फैक्टरी को संचालित कर रहे है। प्लास्टिक की कैन में छुपाकर रखी करीब 200 लीटर कच्ची शराब को भी जब्त किया। तीन हजार से अधिक गलाया गया महुआ लहान को नष्ट किया गया। कार्रवाई को लेकर शराब तस्करों में हडकंप मच गया है।
राजस्थान से नीमच जिले में अवैध शराब लाने वालों पर कडी निगाह—
आचार संहिता लगते ही राजस्थान से नीमच जिले में अवैध शराब लाने वालों पर कडी निगाह रखी जा रही है। कच्चे रास्तों से लेकर राजमार्ग या अन्य चोर रास्तों पर चैकिंग पाइंट बना दिए गए है। चाहे दो बोतल राजस्थान से ला रहा हो या फिर ज्यादा। सभी पर कार्रवाई होगी। आचार संहिता में पकडाने पर कडी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान भी रखा गया है, चाहे वह प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, सभी के खिलाफ कडी कार्रवाई होगी।

संयुक्त कार्रवाई में ये थे शामिल—
जीरन थाने के एएसआई हरिसिंह, जाकिर हुसैन मंसूरी, आरक्षक सौरभ, अमित भावसार, दशरथ जाटव, अर्जुन, ईश्वर और आबकारी विभाग से आरक्षक विष्णु तथा उनकी टीम इस कार्रवाई में शामिल थी।

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