मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 16 मार्च 2024

///////////////////////////////////

शासकिय नर्सिग महाविद्यालय की छात्राओ का भविष्य बचाने आगे आये- विधायक विपिन जैन
मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बेटी बचाओ, बेटी पढाओ की भावना के अनुरूप छात्राओ के हित में फैसला लेने का आग्रह किया

मंदसौर। तीन वर्षो के उपरांत होने जा रही बीएससी नर्सिग की परिक्षा से शासकिय नर्सिग महाविद्यालय की छात्राओ को वंचित करने के मामले में विधायक श्री विपिन जैन ने मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री को पुरे मामले की गंभीरता से अवगत कराते हुये भारत सरकार द्वारा लगातार बेटी बचाओ, बेटी पढाओ के नारे का स्मरण कराते हुये छात्राओ के हित में फैसला लेते हुये अध्ययनरत छात्राओ को परिक्षा में सम्मिलित करने का आग्रह किया है।
गुरूवार को शासकिय नर्सिग महाविद्यालय की छात्राओ द्वारा विधायक श्री विपिन जैन को शासकिय नर्सिग महाविद्यालय को सीबीआई जांच के उपरांत महाविद्यालय में पायी गयी कमियो के चलते अप्रेल 2024 हेतु घोषित परिक्षा कार्यक्रम से यहां अध्ययनरत छात्राओ को शामिल नही किये जाने से अवगत कराते हुये उनका भविष्य चैपट होने की आशंका जाहिर की थी। संबंधित छात्राओ से चर्चा उपरांत विधायक श्री विपिन जैन ने नर्सिग महाविद्यालय के प्राचार्य सहित अन्य सक्षम उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियो से चर्चा उपरांत कहा कि अगर महाविद्यालय को डिफीसिएट अर्थात तय मापदंड से कमजोर या अन्य कमी पायी जाती है तो इसमें छात्राओ का कोई दोष नही है बल्कि शासन और संबंधित विभाग को मंथन की आवश्यकता है।
विधायक श्री जैन ने छात्राओ के हित में मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवडा को पत्र लिखने के साथ ही मंदसौर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव को भी प्रतिलीपी भेजते हुये समय रहते छात्राओ के हित में फैसला लेने का आग्रह किया है। उन्होनें कहा कि लगातार भारत सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढाओ की भावना जाहीर करती रहती है लेकिन जो बेटीया पढना चाहती है उनको मिल रहे अवसर को खत्म नही किया जाये। उन्होने अप्रेल 2024 में प्रस्तावित बीएससी की परिक्षा में शासकिय नर्सिग महाविद्यालय मंदसौर की छात्राओ को शामिल करने के आदेश उच्च शिक्षा विभाग को देने का आग्रह मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री महोदय से किया है जिससे छात्राओ का भविष्य बचाया जा सके।

===============

किसान से नवीन तकनीकों के संबंध में अपडेट रहे
उद्यानिकी महाविद्यालय में औषधीय एवं सगंध फसलों पर प्रशिक्षण संपन्न

मन्दसौर। अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के तहत 15 मार्च को उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में औषधीय एवं सगंध फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीक पर कृषक प्रशिक्षण संपन्न हुआ।
मीडिया प्रभारी डॉ. अंकित पांडे ने बताया इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दमदम, शाजुखेड़ा, एवं माल्याखेरखेड़ा के कृषकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में कुलपति डॉ अरविंद शुक्ला के निर्देश अनुसार अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय डॉ. इंदरसिंह तोमर के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के प्रभारी अधिष्ठाता एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ आर.एस. चुंडावत ने किसानों से नवीन तकनीकों के सबंध में अपडेट रहने एवं उसे अपनाने के लिए आह्वान  किया। डॉ. के सी मीणा ने कृषकों को औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उन्नत किस्म एवं संपूर्ण कृषि कार्यशाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री बालकृष्ण पाटीदार ने एकीकृत रोग प्रबंधन के बारे में किसानों को मार्गदर्शन दिया। डॉ रोशन गलानी ने मिट्टी परीक्षण के महत्व एवं मिट्टी का नमूना लेने की विधि के बारे में  बताया।
कार्यक्रम में जैविक विधि से औषधि फसल उत्पादन करने वाले कृषक के सफलता की कहानी को दर्शाने वाली फिल्म भी दिखाई गई।  प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में अनुसूचित जाति के किसानों को जैविक केंचुआ खाद के साथ रासायनिक उर्वरक वितरित की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय के डॉ. प्रमोद फतेहपुरिया, श्री धर्मेंद्र पाटीदार, छात्र दिलीप पाटीदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. रोशन गलानी ने किया।

=====================

संबल योजना के अन्तर्गत अनुग्रह राशि मिलने मे शासकीय अधिकारी कर्मचारी बन रहे रोड़ा ?
आमजन दस्तावेज लेकर भटक रहे दर-दर
मंदसौर। मध्यप्रदेश शासन के मुख्यमंत्री द्वारा जनहित मे चलाई गई जनकल्याणकारी महत्वपुर्ण संबल योजना का आम जनो को लाभ नही मिल पा रहा है समग्र आईडी राशन कार्ड एवं संबल कार्ड नगर पालिका एवं श्रम विभाग द्वारा बनाये जाते है जिसमे कई त्रुटीया और खामिया जांचकर्ता अधिकारी कर्मचारी की गलती से रह जाती है जिसके कारण संबल कार्डधारी परिवार के सदस्य शासन की योजना से वंचित रह जाते है, जिसके लिये पुर्ण रूप से नगर पालिका पंजीयन कर्ता अधिकारी जिम्मेदार है जिसके लिये शासन को स्पष्ट गाईडलाईन तथा निर्देशों को ध्यान मे रखते हुए जन्म प्रमाण पत्र तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दि गई मार्कसीटों में अंकित जन्मतिथि एवं नाम को आधार मानना चाहीए जिससे कि न्यायालय की अवमानना न हो तथा आधार कार्ड की वेद्यता की समाप्ती का निराकरण जन्म प्रमाण या मार्कसीट द्वारा मान्य किया जाना चाहिए।
शासन की महत्वकांशी योजना पीड़ित परिवार को संबल प्रदान करने के लिए अनुग्रह राशि 2 लाख रूपयें सामान्य मृत्यु पर तथा दुर्घटना मे 4 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान करने के प्रावधान है, किन्तु छोटी-छोटी त्रुटीयों के कारण भटकाया जा रहा है जो अनुचित है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, श्रम विभाग अधिकारी तथा कलेक्अर महोदय द्वारा लंबित संबल प्रकरणो की जॉच करवाकर समिति बनाकर पीड़ित शोषित को शीघ्र लाभ दिलाया जाना चाहीए तथा संबंधित टेबल बाबु तथा वरिष्ठ अधिकारी जिनके द्वारा नियमविरूद्ध प्रकरणो को लटकाया-भटकाया जा रहा है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाये। इस आशय की मांग हरिश कुमार शर्मा, गोविन्द टेलर, निरंजन रत्नावत, प्रकाश मिणा, बालाराम चरेड, दिलीप सुरा, दिनेश कहार आदि ने की है।

================

लोकसभा निर्वाचन की गतिविधियों के लिए नियुक्‍त अधिकारियों व कर्मचारियों का अतिरिक्‍त प्रशिक्षण 17 मार्च को

मंदसौर 15 मार्च 24/ कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया गया
कि लोकसभा निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के लिए नियुक्‍त मल्‍हारगढ़ एवं सीतामऊ विकासखंड के
अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अतिरिक्‍त प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। अतिरिक्‍त प्रशिक्षण कुशाभाऊ
ठाकरे ऑडिटोरियम मंदसौर में 17 मार्च को प्रात: 10 बजे आयोजित किया जाएगा।

===================
जिला स्‍तरीय सुगम मॉनीटरींग समिति का गठन

मंदसौर 15 मार्च 24/ कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया गया
कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता अपने क्षेत्र में मतदान केंद्र पर सुगम रूप से आकर मतदान कर सके
जि‍सके लिए जिला स्‍तरीय सुगम मॉनीटरींग समिति का गठन किया गया। समिति में कलेक्‍टर एवं जिला
निर्वाचन अधिकारी अध्‍यक्ष, पुलिस अधिक्षक सदस्‍य, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर
सदस्‍य, उपसंचालक सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग सदस्‍य, मुख्‍य चिकित्‍सा एवं
स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी सदस्‍य, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सदस्‍य, जिला शिक्षा
अधिकारी सदस्‍य, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिरकण सदस्‍य, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण
विभाग सदस्‍य, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सदस्‍य, सहायक संचालक जनसम्‍पर्क सदस्‍य,
अनुविभागीय अधिकारी गरोठ, मंदसौर, सीतामऊ एवं मल्‍हारगढ़ सदस्‍य, जिला दिव्‍यांग पुर्नवास केंद्र सदस्‍य
एवं अध्‍यक्ष दशपुर दिव्‍यांग कल्‍याण संगठन सदस्‍य है।

================

लोकसभा निर्वाचन की तैयारी के संबंध में आवश्‍यक बैठक आज 11 बजे

मंदसौर 15 मार्च 24/ कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया गया
कि लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारी के संबंध में आवश्‍यक बैठक आयोजित की गई है। बैठक 16 मार्च को
प्रात: 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी।
राज्‍य विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति विकास अभिकरण के अध्‍यक्ष श्री बंजारा का दौरा कार्यक्रम
मंदसौर 15 मार्च 24/ अपर कलेक्‍टर मंदसौर द्वारा बताया गया कि राज्‍य विमुक्‍त एवं अर्द्धघुमक्‍कड़
जाति विकास अभिकरण के अध्‍यक्ष श्री बाबूलाल बंजारा 16 मार्च मंदसौर आएंगे। मंदसौर स्‍थानिय कार्यक्रम में
सम्मिलित होंगे। उसके पश्‍चात सायं 6 बजे भोपाल के लिए प्रस्‍थान करेंगे।

==============

विद्युत करण्‍ट से मृत्‍यु होने पर 4 लाख रू की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत

मंदसौर 15 मार्च 24/ विद्युत करण्‍ट से मृत्‍यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राजस्‍व पुस्‍तक
परिपत्र कण्डिका 2(3) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिसके तहत निवासी भांगड़ी तहसील
शामगढ़ के जसवंतसिंह की मृत्‍यु विद्युत करण्‍ट से मृत्‍यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की
आर्थिक मदद मंजूर की गई है।
जिसके तहत निवासी नलखेड़ा तहसील शामगढ़ के तेजसिंह की मृत्‍यु विद्युत करण्‍ट से मृत्‍यु होने पर
मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।
कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्‍यु होने पर 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत
मंदसौर 15 मार्च 24/ कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्‍यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को
राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र कण्डिका 2(7) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिसके तहत निवासी
सेमलीशंकर तहसील शामगढ़ के सौदानसिंह की खेत पर कृषि कार्य करते समय ट्रेक्‍टर पलटी खाने से मृत्‍यु होने
पर मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।

================

शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि
महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 46 प्रतिशत

मंदसौर 15 मार्च 24/ राज्य शासन ने शासकीय सेवकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते में 4
प्रतिशत की वृद्धि करने के आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया
है। महंगाई भत्ता दर एक जनवरी 2023 (भुगतान माह फरवरी 2023) से 7वें वेतनमान अंतर्गत महंगाई भत्ता
की दर कुल 42 प्रतिशत स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है।
राज्य शासन के द्वारा उपर्युक्त दरों में 4 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई भत्ते की दर 46 प्रतिशत
कर दी गयी है। शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ एक मार्च 2024 (भुगतान माह अप्रैल
2024) से किया जाएगा। एक जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 तक की एरियर राशि का भुगतान 3 समान
किश्तों में क्रमश: माह जुलाई, अगस्त, सिंतबर 2024 में दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी
भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्य शासन ने यह भी निर्देश दिये हैं कि शासकीय
सेवकों को देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट के
प्रावधान से अधिक न हो।
नगरपालिका अनुज्ञा के बिना अनाधिकृत भवनों का निर्माण अब शुल्क के साथ 30 प्रतिशत तक वैध किया जा सकेगा

==================

मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना जारी

मंदसौर 15 मार्च 24/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अनुज्ञा के बिना बनाये गये भवनों के निर्माण के 10
प्रतिशत से अधिक और 30 प्रतिशत तक किये गये अनाधिकृत निर्माण को निर्धारित शुल्क जमा करा कर वैध
किया जा सकेगा। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना जारी
की है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर विभाग द्वारा यह कार्यवाही की
गई है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संशोधन आदेश पर आवेदन 31 अगस्त, 2024 ही लिये जा
सकेंगे। इसके लिये कलेक्टर मार्गदर्शिका द्वारा बाजार मूल्य की दर का 18 प्रतिशत के बराबर व्यावसायिक
सम्पत्ति पर और 12 प्रतिशत के बराबर आवासीय सम्पत्ति पर प्रशमन शुल्क जमा करा कर निर्माण को प्रशमन
किया जा सकेगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रावधान एक जनवरी, 2021 के पूर्व जारी
भवन अनुज्ञा के अंतर्गत निर्मित भवनों पर ही लागू होगा।

=============

होलिका दहन में लकड़ी का नहीं गौ काष्ठ का उपयोग करें: वन मंत्री श्री चौहान

होली पर्व की शुभकामनाएँ दी

मंदसौर 15 मार्च 24/ वन, पर्यावरण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से होलिका दहन में
लकड़ी का उपयोग नहीं करते हुए गौ काष्ठ का उपयोग करने की अपील की है। श्री चौहान ने कहा कि भारतीय
संस्कृति में होली पर्व का विशेष महत्व है। समाज के सभी वर्ग होली पर्व को मिल-जुलकर हर्षोल्लास से मनाते
हैं। उन्होंने कहा कि होलिका दहन में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। वृक्षों की उपयोगिता पर्यावरण
संतुलन तक सीमित नहीं है। जीवन देते हैं। करोड़ो जीव-जन्तुओं की रक्षा-सुरक्षा करते हैं। श्री चौहान ने कहा
कि गुलाल के साथ मिल-जुलकर होली का पर्व मनायें। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएँ
दीं।
वन, पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है
कि होलिका दहन में लकड़ी के स्थान पर गौ-काष्ठ का उपयोग करना पर्यावरण के लिए ज्यादा उचित है।
उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण सुरक्षा और वनों का संरक्षण होगा। श्री अहिरवार ने कहा कि समय की
आवश्यकता के अनुसार लकड़ी का कम से कम उपयोग किया जाये। उन्होंने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों
को होली पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दीं।

===============

सामूहिक बलात्कार के आरोपी दोषमुक्त
मंदसौर। माननीय न्यायाधीश विवेक बुखारिया की अदालत में आरोपी कारूलाल पिता बापूलाल धनगर निवासी बड़ोद जिला मंदसौर को एवं अन्य पांच को सामूहिक बलात्कार के आरोप में दोषमुक्त कर दिया गया आरोपियों के खिलाफ थाने में प्रकरण क्रमांक 208 /2020 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि उनके द्वारा सामूहिक बलात्कार एक महिला के साथ किया गया ।
आरोपियों पर धारा 370 डी ,506,34 एन के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों के खिलाफ 11 साक्ष्य और40 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे ,किंतु आरोपी कारूलाल पिता बापूलाल धनगर की ओर से सहित अन्य की ओर से विजय बैरागी एडवोकेट द्वारा जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया उन पर माननीय न्यायाधीश विवेक बुखारिया द्वारा आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। जबकि वादी द्वारा जो कहानी बनाई गई थी तो एवं जो साक्ष्य जुटाए गए थे वह न्यायालय के सामने नहीं टिके और एडवोकेट विजय बैरागी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के को न्यायालय ने सही माना और आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

=================

पिपलियामंडी नगर परिषद के नये CMO होंगे प्रवीण सेन

==============

शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण में अभ्यर्थी निःशुल्क ले सकते है भाग

मंदसौर 14 मार्च 24/ पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के मार्गदर्शन में जिला खेल अधिकारी
श्री विजेन्द्र देवड़ा द्वारा बताया गया कि पुलिस भर्ती, आर्मी अग्निवीर के अभ्यर्थियों एवं एथलेटिक्स खेल की
सभी खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण पी.जी.
कॉलेज खेल मैदान मन्दसौर में प्रातः 6 बजे एवं शाम 5 बजे आयोजित किया जायेगा । प्रशिक्षण के संबंध में
अधिक जानकारी के लिए जिला एथलेटिक्स कोच श्री मुकेश भटेवरा के मो. 9981795075 पर या
कार्यालयीन समय में खेल और युवा कल्याण विभाग रेवास देवड़ा रोड, मंदसौर में सम्पर्क कर सकते हैं।

==================

भूमि आवंटित करने में आपत्ति 18 मार्च तक करें प्रस्‍तुत

मंदसौर 14 मार्च 24/ तहसीलदार तहसील मल्‍हारगढ़ द्वारा बताया गया कि आवदेक जिला खेल और
युवा कल्‍याण विभाग मंदसौर द्वारा ग्राम पहेडा तहसील मल्‍हारगढ़ के सर्वे क्रं. 422/3 रकबा 6.00 हे. मे से
2.50 हे. एवं सर्वे क्रं. 422/2/1 रकबा 4.100 हे. मे से 1.50 हे. कुल रकबा 4.0 हे. भूमि खेल मैदान
स्‍टेडियम निर्माण हेतु भूमि आबंटन के लिये आवेदन प्रस्‍तुत किया गया है। इस संबंध में जिस किसी व्‍यक्ति
अथवा संस्‍था को कोई आपत्ति हो वह नियत पेशी दिनांक 18 मार्च 2024 तक स्‍वयं अथवा किसी वैद्य
प्रतिनिधि के माध्‍यम से प्रस्‍तुत कर सकता है।

=====================
सुरक्षा सुपर वाईजर व सशस्‍त्र सुरक्षा कर्मियों की भर्ती हेतु आवेदन 18 मार्च तक जमा कराये
मंदसौर 14 मार्च 24/ ग्रुप कैप्‍टेन श्री संजय दीक्षित (से.नि.) जिला सैनिक कल्‍याण अधिकारी द्वारा
बताया गया कि मध्‍यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी, गांधीसागर में सुरक्षा हेतु डीजीआर रेट पर सुपरवाइजर
और सशस्‍त्र सुरक्षा कर्मियों की आवश्‍यकता है। सशस्‍त्र सुरक्षा कर्मी के पद के लिए इच्‍छुक पूर्व सैनिक सेवा
निवृत्ति पुस्तिका, पेंशन भुगतान आदेश, जिला सैनिक कल्‍याण कार्यालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक पहचान
पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैक पासबुक, शस्‍त्र लाइसेंस, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (तीन) एवं
नियोक्‍ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र ( सेवा निवृत्ति उपरांत जिस संस्‍था में पहले कार्यरत थे) के मूल दस्‍तावेज
के साथ 18 मार्च 2024 तक जमा कराये। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय के फोन नं. 07422-299117
पर संपर्क कर सकते है।

===================

प्रायवेट स्कूलों के नवीन मान्यता आवेदन विलंब शुल्क के साथ 15 मार्च तक
मंदसौर 14 मार्च 24/ प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रायवेट स्कूलों के नवीन और
नवीनीकरण मान्यता संबंधी आवेदन विलंब शुल्क के साथ 15 मार्च, 2024 तक किये जा सकेंगे। इस
संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयक को पत्र लिखा है। शिक्षण
संस्थाएँ अपने आवेदन 5 हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ जमा कर सकेंगी। नियत तिथि के बाद
संबंधित अधिकारियों को जिले में अशासकीय स्कूल बगैर मान्यता के संचालित न हो सकें, इसके लिये
भी आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

पी.एम. श्री विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब

प्रदेश में पी.एम. श्री योजना के अंतर्गत 112 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापना के लिये
लोक शिक्षण संचालनालय ने निविदा आमंत्रित की हैं। निविदा की अंतिम तिथि एक अप्रैल, 2024 तय
की गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी https://gem.gov.in पर देखी जा सकती है।

======================

विद्युत करण्‍ट से मृत्‍यु होने पर 4 लाख रू की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत

मंदसौर-विद्युत करण्‍ट से मृत्‍यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राजस्‍व
पुस्‍तक परिपत्र कण्डिका 2(3) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिसके तहत निवासी कोटड़ी
अक्‍खा तहसील शामगढ़ के सौदानसिंह सौ. राजपूत की मृत्‍यु विद्युत करण्‍ट से मृत्‍यु होने पर मृतक के
निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।

============

भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नादवेल और मावता के बीच हुआ भीषण सड़क हादसा

जिसमें नांदवेल निवासी लाला जो लाइन मेंन का लड़का बताया जा रहा है जिसका सर धड़ से अलग हो गया प्रत्येक दर्शन के अनुसार हादसा हार्वेस्टर और बाइक सवार के बीच हुआ जिसमें बाइक सवार लाला की गर्दन कट गई वही साथ में लोकेंद्र सिंह राठौड़ के सर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही दोनों की मौत हो गई वही गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई ऐसे में हार्वेस्टर वाले पूरा रोड गेर कर चलते हैं और फुल आवाज में इनके डीजे बजते हैं ऐसे में आगे पीछे की बिल्कुल भी यह लोग ध्यान नहीं रखते हैं और पूरा रोड गेर कर चलते हैं ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

=====…

पेंशनर संघों द्वारा ज्ञापन दिया गया

मन्दसौर। प्रदेश के  पेंशनरों की मांगों और समस्याओं का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर मंदसौर श्री दिलीप कुमार यादव को भारत पेंशनर समाज एवं प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा मंदसौर के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक कुमार शर्मा एवं जिलाध्यक्ष सतीश नागर के नेतृत्व में  दिया गया। ज्ञापन में प्रमुख मार्गों में म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) समाप्त की जावे, केन्द्र के समान म.प्र. के पेंशनरों को भी 8 प्रतिशत महंगाई राहत मय एरियर के भुगतान किया जावे। पेंशनरों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जावे, 3000 रू. चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह दिया जावे, कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जावे, पेंशनर को हिमाचल सरकार के आदेश के अनुरूप लाभ दिया जावे जिसके तहत 65 वर्ष पर 5 प्रतिशत, 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत, 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत, 80 वर्ष पर 20 प्रतिशत, 100 वर्ष पर 100 प्रतिशत पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जावे।
ज्ञापन देने वालों में राजेन्द्रसिंह चौहान, कन्हैयालाल भावसार, दिनेश आचार्य, डी.के. जैन, वल्लभ बघेरवाल, अभय जैन, के.सी. श्रीवास्तव, विक्रमसिंह राणाखेड़ा, रणजीतसिंह भाटी, जयचंद पाटीदार, मांगीलाल परमार, पारस जैन, जगदीशचन्द्र सोनी, प्रीतमसिंह चंदवानी, जगदीश सलौद, जगदीश नागर, पुरूषोत्तम भट्ट, रतनसिंह राठौर, ओमप्रकाश चौधरी, गजराजसिंह राठौर, कुलदीपसिंह, नरेन्द्र कुमार सैनी, ब्रजेन्द्रसिंह चौहान, ओमप्रकाश पाटीदार, रमेश भूरिया, ए.एल. चन्द्रावत, सुनील व्यास, भूपेन्द्र तिवारी, सुभाष गुप्ता, ओमप्रकाश उपाध्याय, प्रभुदयाल शर्मा, श्याम सोनी, हेमराज खाबिया सहित बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे। आभार कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने माना। उक्त जानकारी अशोक कुमार शर्मा ने दी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}