फीस न मिलने पर पढ़ाई से वंचित एवं परीक्षा से वंचित करने वाले विद्यालय पर होगी कार्रवाई

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भोपाल – जिला शिक्षा केंद्र सर्व शिक्षा अभियान भोपाल के द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार शासकीय अशासकीय. अल्पसंख्यक .सीबीएससी में छात्रों के अविभावकों द्वारा जनसुनवाई के दौरान एवं प्राप्त आवेदनों में बताया गया है अध्यनरत शाला में उनके बच्चों को आरटीई प्रावधान के अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति ना होने के कारण संस्था द्वारा टीसी न प्रदान करने समग्र पोर्टल में नाम अंकित ना करते हुए परीक्षा से वंचित किया जाता है एवं अलग से फीस की मांग की जाती है जबकि आरटीई के अंतर्गत आने वाले छात्रों को शिक्षा का निशुल्क अधिकार होता है सूचना के माध्यम से निर्देशित करते हुए कहा गया है कि शासकीय .अशासकीय अल्पसंख्यक .सीबीएससी शालाओं के प्रमुख को निर्देशित किया गया है कि किसी भी छात्र को वंचित परीक्षा से न किया जाए अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जावेगी।