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जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नामांकन पत्र को लेकर भाजपा प्रत्याशी के चुनाव अभिकर्ता की ओर से दायर याचिका को चुनाव अधिकारी ने खारिज कर दिया है। सोनिया की इटली में स्थित पैतृक संपत्ति की पूरी जानकारी शपथ पत्र में नहीं होने के मुद्दे पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी।
गोविंद सिंह डोटासार ने पेश किया शुद्धि पत्र
इसके बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से सोनिया की ओर से शुद्धि पत्र पेश किया। इसे स्वीकार करते हुए चुनाव अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने आपत्ति को खारिज कर दिया।
क्यों आपत्ति दर्ज कराई गई थी?
राज्यसभा की तीन सीटों पर हो रहे चुनाव में दो पर भाजपा के मदन राठौड़ और चुन्नी लाल गरासिया व कांग्रेस की सोनिया ने नामांकन पत्र दाखिल किए है। गरासिया के चुनाव अभिकर्ता वकील योगेंद्र सिंह तंवर ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि शपथ पत्र में सोनिया की ओर से केवल इतना ही बताया गया कि उनकी इटली में पैतृक संपति है। यह संपत्ति इटली में किस शहर में है।
उसकी नाप कितनी है। उसका अनुमानित बाजार मूल्य क्या है। ये सभी जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, डोटासरा की ओर से पेश किया गया शुद्धि पत्र भी अधूरा है। हालांकि चुनाव अधिकारी ने उनके द्वारा दी गई जानकारी को स्वीकार कर लिया है। लिखित आदेश आने के बाद भाजपा चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने पर विचार करेंगे।
सोनिया के बचाव में क्या बोले डोटासरा?
आपत्ति खारिज होने के बाद डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सोनिया पांच बार से सांसद है। हर बार वो इसी तरह से अपनी पैतृक संपत्ति की जानकारी देती रही है। शपथ पत्र में संपत्ति की जानकारी देना जरूरी होता है जो उनके द्वारा दी गई थी। लेकिन भाजपा में ऊपर से आई पर्ची के आधार पर आज सोनिया के नामांकन पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। चुनाव अधिकारी ने आपत्ति को खारिज कर दिया। उधर नामांकन पत्रों की छंटनी में तीनों नामांकन पत्र सही पाए गए हैं।