सुवासरा पुलिस व्दारा आरोपी फिरोज खा उर्फ मिथुन सुवासरा न्यायाधीश से जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही संपादित
म०प्र० शासन द्वारा गंभीर अपराध के अपराधियों की जमानत निरस्त करने हेतु शासन स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता से अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि गंभीर अपराध में जमानत पर रिहा हुए अपराधियों द्वारा पुनः अपराध घटित करने पर उनकी माननीय न्यायालय के द्वारा जमानत निरस्तीकरण करवाकर प्रभावी कार्यवाही की जा सके। उक्त अभियान की मॉनिटरिंग शासन स्तर एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर सतत् रूप से की जा रही है। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा परिपत्र कमांक 126/23/2/बी-1 दिनांक 13.12.2023 एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा कमांक अअवि / विमनि/निस/डी-152/2023 दिनांक 13.12.2023 जारी कर निर्देश प्रसारित किये गये है ।
पुलिस अधीक्षक, मंदसौर श्री अनुराग सुजानिया द्वारा गंभीर अपराध में जमानत पर रिहा हुए अपराधियों द्वारा पुनः अपराध घटित करने के आधार पर आरोपियों को सूचीबद्ध करने हेतु एवं उनके जमानत निरस्तीकरण को निर्देशित किया उक्त अभियान की जिला स्तरीय पर्यवेक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गौतम सोलंकी द्वारा किया जा रहा है ।
अनुविभागीय पुलिस अधिकारी उपखण्ड सीतामउ सुश्री निकितासिंह के निर्देशन मे थाना प्रभारी सुवासरा श्री रमुडा कटारा के नेतृत्व मे थाना सुवासरा के अपराध क्र 76/22 धारा 147,148,149,307,341,323,294,506 भादवि मे आरोपी फिरोज पिता सलीम खा उर्फ मिथुन उम्र 22 वर्ष निवासी मस्जिद मोहल्ला सुवासरा थाना सुवासरा जिला मन्दसौर को उक्त अपराध मे सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मंदसौर के द्वारा दिनांक 15.06.2022 को जमानत पर पुनः अपराध गठित नही करने की सशर्त पर रिहा किया था । आरोपी फिरोज खा के द्वारा जमानत होने के बाद पुनः थाना सुवासरा के अपराध क्र 353/23 धारा 341,323,294,506 भादवि का अपराध गठित किया गया था जो की माननीय न्यायालय के द्वारा गंभीर अपराधो मे जमानत पर रिहा हुये आदेश की शर्तो के उल्लघंन की परिधि मे आता है ।
आरोपी की पूर्व मे थाना सुवासरा के गंभीर के अपराध 76/2022 धारा 147,148,149,307,341,323,294,506 भादवि मे हुई जमानत को निरस्त कराने हेतु थाना प्रभारी सुवासरा श्री रमुडा कटारा द्वारा पूर्व अपराध एवं वर्तमान अपराध से संबधित सुसंगत दस्तावेजो को समाहित करता हुए जमानत निरस्तीकरण प्रकरण तैयार कर माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायालय श्री विशाल शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई हेतु आरोपी को आज दिनांक 16.02.24 को अवसर प्रदत्त करते हुये अंतिम निर्णय देते हुये थाना सुवासरा के अपराध क्र 76/2022 धारा 147,148,149,307,323,294,506 भादवि मे दिनांक 15.06.22 के जमानत आदेश की शर्तो का उल्लघंन पाने पर माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायालय मंदसौर द्वारा जमानत निरस्त की जाकर आरोपी का गिरफ्तारी वांरट जारी किया गया ।
आरोपी का अपराधिक रिकार्ड
आरोपी का पुरा नाम – फिरोज पिता सलीम खा उर्फ मिथुन उम्र 22 वर्ष निवासी मस्जिद मोहल्ला सुवासरा
क्रमांक-थाना -अप.क्र.- धारा
1-सुवासरा-34/2012-13 जुआ एक्ट
2-सुवासरा-113/2013-13 जुआ एक्ट
3-सुवासरा-327/2013-294,323,506,34 भादवि
4-सुवासरा–419/2014-25 आर्म्स एक्ट
5-सुवासरा-232/2015-341,294,323,506,34 भादवि
6-सुवासरा-60/2016-341,294,323,506 भादवि
7-सुवासरा-29/2017-13 जुआ एक्ट
8-सुवासरा-45/2018-452,294,323,506,34 भादवि
9-सुवासरा–86/2020-294,323,506 भादवि
10-सुवासरा-237/2020-294,323,506,34 भादवि
11-सुवासरा-205/2021-341,294,323,506,34 भादवि
12-सुवासरा-76/2022-147,148,149,307,323,294,506 भादवि
13-सुवासरा-353/2023-341,294,323,506 भादवि
सराहनिय कार्य टीम- निरीक्षक रमुडा कटारा सुवासरा ,कार्य.निरीक्षक शिवांशु मालवीय थाना सुवसरा ,उनि (एम) चन्द्रशेखर बेरागी रीडर टू एसपी मंदसौर,प्रआर 524 मनीष लबाना थाना सुवासरा, प्रआर 293 दिलीप नागर थाना सुवासरा, आर 46 विजय कुमार बावरिया थाना सुवासरा,आर 839 मनीष पाटीदार थाना सुवासरा