भोपालमध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को आयुष्मान भारत ‘निरामयम’ का लाभ देने के लिए समिति गठित

 

 

समिति प्रति परिवार पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी।

✍🏻 विकास तिवारी

भोपाल। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्ता/संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत ‘निरामयम’ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया हैं। समिति में अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव राजस्व, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सचिव सामान्य प्रशासन, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सदस्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामय सदस्य सचिव होंगे।

समिति प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्ता/संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत ‘निरामयम’ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, पूर्व में स्वीकृति पात्र श्रेणियों में सम्मिलित हितग्राहियों के अतिरिक्त, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा, उषा कार्यकर्ता आशा सुपरवाइजर कोटवार एवं संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष, प्रति परिवार पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी।

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