मंदसौरमध्यप्रदेश

सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के संबंध में दी जा रही जानकारी भ्रामक एवं असत्य

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जिला परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री पीसी चौहान ने बताया कि सोशल मिडिया पर मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के संबंध में माता या पिता दोनो में से किसी एक की मृत्यु पर योजना से लाभांवित किये जाने हेतु भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है, जो कि पूर्णतः असत्य है।

श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में निम्न शर्तों के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में वे बच्चे सम्मिलित हैं जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हो एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनके माता-पिता दोनो की मृत्यु हो चुकी है और वे रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों।

उक्त योजना में आवेदन करने हेतु हितग्राही को अपने क्षेत्र की आंगनवाडी कार्यकर्ता से संपर्क कर क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना में जाकर आवेदन पत्र साथ मुलभूत दस्तावेज (माता-पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र, बालक का जन्म प्रमाण पत्र/अंकसूची, संरक्षक का आधार कार्ड एवं आय प्रमाण पत्र) संलग्न करना अनिवार्य है। योजना अंतर्गत पात्र पाये गये प्रत्येक बच्चे को 4 हजार रुपए प्रतिमाह की राशि प्रदाय की जाएगी।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

आप सभी से अनुरोध है कि कोई ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000/= प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलेगा । ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाये ।

फार्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराये ।

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