न्यायमध्यप्रदेशशाजापुर

पति की हत्या करने वाली पत्नि एवं उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

 

शाजापुर। न्या‍यालय षष्ठम अति‍रिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय जिला शाजापुर द्वारा आरोपी इमरान ऊर्फ काला पिता इकबाल निवासी वारसी कॉलोनी शाजापुर को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 5000/- रू अर्थदण्ड तथा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1-बी)(बी) में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500 रू के अर्थदण्ड, आरोपिया परवीन बी पति स्व. राशिद हुसैन निवासी खडखडिया मस्जिद के पास शाजापुर को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 5000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि घटना दिनांक 23/02/2021 को फरियादी रईस ने थाना शाजापुर पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, उसके घर के पडोस से उसकी भाभी परवीन की रात को 03-03:30 बजे जोर से रोने की आवाज आ रही थी। फरियादी रईस ने उसके घर से निकलकर देखा तो उसका भाई राशिद घर के बाहर आंगन में लेंटरिंग बाथरूम के पास अचेत अवस्था में पडा हुआ था। पेट से खून निकल रहा था और पेट की आते बाहर निकल रही थी। आहत राशिद को एबुलेंस से सरकारी अस्पताल लेकर गये जहां डॉक्टर द्वारा राशिद को मृत बताया।

फरियादी रईस ने पुलिस को विवेचना के दौरान बताया कि, इमरान ऊर्फ काला निवासी वारसी कॉलोनी ईदगाह रोड, जो आए दिन हमारे घर के आस-पास चक्कर लगाता रहता था और मृतक राशिद की पत्नी परवीन से बातचीत करता था। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान पाया कि, इमरान ऊर्फ काला और मृतक की पत्नि परवीन के बीच प्रेमप्रसंग था। परवीन बी के पति राशिद व उसके परिजन ने आरोपीगण परवीन बी एवं इमरान काला को कई बार घटना के पूर्व समझाया था। घटना दिनांक को परवीन बी उसके पति राशिद को लेंटरिंग के बहाने घर के बाहर आंगन में बुलाकर लेकर गई। आरोपी इमरान मिर्ची पाउडर लेकर आया और परवीन बी के पति राशिद के ऊपर मिर्ची पाउडर डाला और राशिद के पेट में चाकू मारकर भाग गया।

थाना कोतवाली शाजापुर पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यागयालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को दण्डित किया

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