न्यायमध्यप्रदेशराजगढ़

मारपीट के प्रकरण में न्यायालय ने दी सज़ा

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खिलचीपुर। न्यायालय मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, खिलचीपुर द्वारा आरोपीगण दौलत सिंह एवं 3 अन्य को प्रकरण क्र. 765/2020 धारा 294, 323, 324, 506, 34 भा.द.वि. के प्रकरण में प्रत्येक आरोपीगण को कुल 6-6 माह का कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगण को 1000-1000/-रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मथुरा लाल ग्वाल ने की है।

08.06.2020 को देवाखेडी में पटवारी गिरदावर शमशाना घाट की जमीन का सीमांकन करने आये थे। फरियादी धर्मेंन्द्र अपने खेत में मोटर चला रहा था। तभी दौलत सिंह आया और बोला कि यह जमीन तुम्हारी नहीं है। शमशान की है। यहां से जाओ, तो उसने घर आकर उक्त बात अपने भाईयों को बताई। तभी दौलन सिंह अपने हाथ में तलवार लेकर विजयपाल, भवेनद्र एवं टिंकू के साथ आए और फरियादी को गंदी गालियां देने लगे एवं दौलत सिंह ने तलवार से उसे मारा एवं जाते हुए चारों बोले कि आज के बाद शमशान पर आये तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना के संबंध में फरियादी द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट मंे पंजीबद्ध कराई गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में विचारण के दौरान प्रकरण में भारसाधक अभियोजन अधिकारी श्री मथुरा लाल ग्वाल द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर प्रकरण के सभी महत्वपूर्ण गवाहों के न्यायालय में कथन कराये और तर्क प्रस्तुत किये। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी दौलन सिंह, विजयपाल, भवेनद्र एवं टिंकू प्रत्येक आरोपीगण को कुल 6-6 माह का कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगण को 1000-1000/-रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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