समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 12 मई 2024

मतदाता जागरूकता रैली भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर से प्रारंभ हुई जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करती हुई महाराणा प्रताप चौराहा पर सम्पन्न हुई।
लायन अध्यक्ष डॉ. मजहर हुसैन ने कहा कि शहर का प्रत्येक नागरिक 13 मई को अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। लोकतांत्रिक प्रणाली में मत का बड़ा महत्व है। जनता के मत से जनता की सरकार बनती है, जो आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाली होती है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इसलिये मतदाधिकार को छोड़े नहीं, बूथ पर जाकर अपना मत दे।
रैली की सफलता पर लायन सचिव प्रेमदेव पाटीदार ने रैली में भाग लेने वाले सभी महानुभाव का आभार माना।
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अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000 रूपये जुर्माने से दंडित
मंदसौर। विषेष न्यायधीष (एन.डी.पी.एस. एक्ट) मंदसौर द्वारा आरोपी महेन्द्रसिंह पुत्र सरदारसिंह सिसौदिया, आयु लगभग-25 वर्ष, निवासी-ग्राम बापच्या, तहसील-सीतामऊ, जिला-मन्दसौर को अवैध रूप से मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 28.10.2016 को थाना भावगढ़ के ए.एस.आई. राजाराम वर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकिल से अवैध मादक पदार्थ अफीम बैग में भरकर आक्या तरफ से सरसौद-निम्बोद बेहपुर एवं नांदवेल होते हुए राजस्थान की तरफ जा रहे है। मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से मय फोर्स एक टीम को रवाना किया गया, जो बेहपुर-निम्बोद के बीच गौशाला के पास पहुंची ओर नाकेबंदी की, थोड़ी देर में मुखबिर के बताए अनुसार निम्बोद की ओर से काले रंग की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखे उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर पलटने लगे थे, जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकड़ा था, उक्त व्यक्ति से नाम, पता पुछने पर मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति जिसके कंधे पर जामुनी रंग का बैग टंगा था, ने अपना नाम महेन्द्रसिंह बताया तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश बताया था, ए.एस.आई. राजाराम वर्मा द्वारा आरोपी महेन्द्र की तलाशी लिए जाने पर उसके कंधे पर टगे बैग के अंदर एक पॉलिथीन की थैली मिली थी, जिसका मुंह सुथली से बंधा हुआ था जिसे खोलकर देखने पर उसके अंदर काले गाढे़ रंग का पदार्थ भरा हुआ मिला, पीछे बैठे व्यक्ति की तलाशी लिये जाने पर उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, ए.एस.आई. वर्मा द्वारा बैग में मिली प्लास्टिक की थैली में भरे पदार्थ को सूंघकर, चखकर, जलाकर देखने पर मादक पदार्थ अफीम होना पाया गया, उक्त मादक पदार्थ अफीम का तौल किये जाने पर वजन 02 किलो 100 ग्राम होना पाया गया, आरोपीगण से पूछे जाने पर आरोपीगण के पास अफीम रखने हेतु कोई वैध अनुज्ञप्ति न होना बताया था। मौके पर ही आरोपी महेन्द्रसिंह एवं दिनेश को गिरफ््तार कर गिरफ््तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपीगण के विरूद्व थाना भावगढ़ में अपराध क्रमांक 0457/2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान ही जप्तीकर्ता एवं साक्षीगण के कथन तथा विवेचना की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्् आरोपीगण के विरूद्व अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजन रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया।
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नाराज ग्रामीणों ने नारायणगढ़ थाने के बाहर सड़क पर किया विरोध
नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जानियाखेड़ी के एक युवक तीन दिन से लापता था जिसकी परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी आज सौम्या जलाशय में युवक का शव मिला जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कार्यवाही के लिए थाने पहुंचे किंतु वह सुनवाई नहीं हुई तो नाराज होकर सभी थाने के बाहर ही सड़क पर जा पहुंचे और सड़क पर आवागम रोक दिया। पुलिस की समझाई के बाद सड़क से हटे।
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व्यय लेखा निरीक्षण रिकॉनशिलेशन की तृतीय बैठक सम्पन्न
मंदसौर 11 मई 24/ व्यय लेखा सहायक नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि व्यय प्रेक्षक
श्री एस.एस.दास, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकरी श्री दिलीप कुमार यादव की अध्यक्षता में
सुशासन भवन सभागृह मे व्यय लेखा निरीक्षण रिकॉनसीलेशन की तृतीय बैठक आयोजित की गई।
बैठक में नोडल अधिकारी व्यय लेखा के साथ समस्त विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक एवं
समस्त दलों के अभ्यर्थी उपस्थित थे। बैठक में जिला व्यय लेखा दल द्वारा राजनैतिक दलों के
अभ्यर्थी व्यय पर चर्चा की गई। जिसमें राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी द्वारा कुल 62 लाख 90 हजार
122 रूपये का व्यय दर्शाया गया। जिसमें भाजपा दल द्वारा 37 लाख 38 हजार 556, कांग्रेस दल
द्वारा 20 लाख 92 हजार 386 रूपये एवं अन्य राजनैतिक दलों द्वारा 4 लाख 59 हजार 180 रूपये
का व्यय दर्शाया गया।
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मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा
मंदसौर 11 मई 24/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने लोक
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख की उप धारा (1) अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय,
औघोगिक उप क्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य
की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया
जाएगा। यदि कोई नियोजक उप धारा (1) या उप धारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा
नियोजक जुर्माने से, जो पांच यौ रूपये तक का दंडनीय होगा।
अत: जिले में निजी या सार्वजनिक/कार्यरत प्रत्येक कामगार को 13 मई 2024 को सवैतनिक अवकाश
दिया जाने हेतु कारखाना/ व्यपारियों/ प्रतिष्ठान/ संस्थान स्वामियें को आदेशित किया जाता है। अवकाश
के दिन किसी व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी।
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अभ्यर्थी की अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा
मंदसौर 11 मई 24/ लोकसभा निर्वाचन 2024 में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन
सुनिश्चित कराने तथा निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यवाहियां जारी है। कोई भी व्यक्ति,
संस्था द्वारा किसी अभ्यर्थी की बगैर अनुमति के उसके संबंध में प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है। प्रिंट मीडिया
में विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो
171 H (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की
धारा 171 H के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनो पर किया जाने वाले व्यय
निषेध है।
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सी-विजिल एप्प से आम नागरिक भी कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें
मंदसौर 11 मई 24/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 में जागरूक नागरिकों
के लिए आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए C-Vigil मोबाइल एंड्रायड एप्प का निर्माण
किया गया है। जिसके तहत जागरूक नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट मोबाइल
के माध्यम से भेज सकता है। जिसके आधार पर कार्यवाही हेतु बनाई गई उड़नदस्ता टीमों के द्वारा उसका
समय सीमा में रिपोर्टिंग किया जाकर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा साक्ष्य आधारित समय सीमा
में शिकायत पर निर्णय लेने में यह एकीकृत आईटी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसमें शिकायत
रजिस्टर्ड होने पर एक शिकायत की यूनिक आईडी नागरिक/शिकायतकर्ता हेतु जनरेट होगी, जिसके माध्यम
से वह अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता कर सकेगा। इस एप्प के माध्यम से सिर्फ आदर्श आचरण
संहिता से संबंधित शिकायत ही दर्ज की जा सकेंगी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा वीडियो/फोटो के माध्यम से
शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सुविधा, सुगम एवं समाधान एप्प के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन जो
अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा दिए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा।
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विज्ञापन पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम
मंदसौर 11 मई 24/ आरपी एक्ट 1957 की धारा 127 A में यह प्रावधान है कि निर्वाचन विज्ञापन
हेतु प्रिंट किए जाने वाली पेम्पलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अदर डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रका नाम एवं
पता अंकित होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा 2000 रूपये जुर्माना या दोनों से
दंडित किया जाने का प्रावधान है।
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प्रिंट मीडिया में अनुमति के बिना विज्ञापन पर दंड
मंदसौर 11 मई 24/ प्रिंट मीडिया में विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय
में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो 171 H (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया
जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की धारा 171 H के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के
बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाले व्यय निषेध है।
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मारो वोट, मारो अधिकार, मारी सरकार
म.प्र. बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन ने की शत प्रतिशत मतदान की अपील
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भगवान आदिनाथ की सामूहिक भक्ति की गई
यह जानकारी देते हुए सरावगी समाज अध्यक्ष अनिल बोहरा व सोशल ग्रुप अध्यक्ष डॉ. चंदा कोठारी ने बताया जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को मुनि अवस्था में तपश्चरण करते हुए लगभग 6 माह के उपवास के बाद अक्षय तृतीया के दिन ही राजा श्रेयांश ने नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया व इक्षुरस से पारणा कराया था इसलिए अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान आदिनाथ ने ही सर्वप्रथम समाज में दान के महत्व को प्रतिपादित किया था।
भक्तामर के 48 काव्य के मंत्रों के साथ एक-एक परिवार ने एक-एक दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य अर्जित किया व 48 दीपों से सामूहिक महाआरती की गई। मंत्र उच्चारण श्रीमती बबीता पाटनी द्वारा किए गए।
इस अवसर पर सकल जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री शांतिलाल बड़जात्या, डॉ राजकुमार बाकलीवाल दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष श्री अजय बाकलीवाल, श्री भरत कुमार कोठारी, जयकुमार बड़जात्या, पं. अरविंद जैन, अभय अजमेरा, राजेश बड़जात्या, संजय कोठारी, भूपेंद्र कोठारी, देवेंद्र बाकलीवाल, रिंकेश पाटनी, शक्ति जैन, राजेंद्र मोदी, नरेंद्र छाजेड़, अनिल पाटनी, उमेश जैन, नवीन कोठारी, मनोज बड़जात्या, पदम पहाड़िया, जम्बू बोहरा, अमित बाकलीवाल, जितेंद्र कोठारी, मनीष पाटनी यातायात, प्रदीप डोसी, मनीष पाटनी गोटावाला, शांतिलाल डोसी, विनोद मिंडा, आशीष जैन, प्रमोद गंगवाल, अरविंद मिंडा, नीरज जैन, अर्पित बाकलीवाल, सुनील मिंडा आदि बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने आयोजन में शिरकत की।
महावीर जिनालय ट्रस्ट अध्यक्ष श्री जयकुमार बड़जात्या ने बताया महावीर जिनालय का 142वां स्थापना दिवस 13 व 14 मई को दो दिवसीय कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सरावगी समाज सचिव भूपेंद्र कोठारी ने आभार व्यक्त किया।