कार्यवाहीमंदसौरमध्यप्रदेश

गौशाला मामले मे पीर गुराड़िया पंचायत के सरपंच को धारा 40 के अंतर्गत हटाया गया

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धारा 40 के अंतर्गत मे पीर गुराड़िया पंचायत को जिला पंचायत सीईओ ने किया सरपंच पद मुक्त

बंशीदास बैरागी

मल्हारगढ़ -जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पीरगुराडिया जनपद पंचायत मल्हारगढ़ में मनरेगा योजना अलर्गत वर्ष 20-21 में राशि रूपये 37.85 लाख की नवीन गौशाला निर्माण की स्वीकृत जारी की गई थी। स्वीकृत गौशाला निर्माण कार्य लम्बे समय से अपूर्ण होकर निर्माणाधीन है। स्वीकृत गौशाला कार्य को पूर्ण करने हेतु शासन से बारम्बार निर्देश प्राप्त होकर अनिवार्यतः गौशाला के कार्य 15 दिसम्बर 2023 तक पूर्ण किया जाना था, किन्तु जनपद पंचायत मल्हारगढ़ की प्रगति के आधार पर ग्राम पंचायत पीरगुराडिया द्वारा 02 वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक गौशाला का कार्य अपूर्ण होना पाया गया जिसके कारण अब तक कार्य पर व्यय की गई राशि निरर्थक होकर कार्य की गुणवता भी प्रभावित हुई है।

जनपद पंचायत मल्हारगढ से प्राप्त प्रगति के आधार पर ग्राम पंचायत पीरगुराडिया में मनरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृत गौशाला निर्माण कार्य लम्बे समय से अपूर्ण होने से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मनरेगा/2023 दिनांक 17 अगस्त 2023 द्वारा सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पीरगुराडिया जनपद पंचायत मल्हारगढ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर प्रकरण में दिनांक 01.09.2023 नियत की गई। नियत पेशी दिनांक 01.09.2023 को सरपंच अनुपस्थित । सचिव द्वारा उपस्थित होकर अपना लिखित में जवाब प्रस्तुत किया । सचिव ने अपने जवाब में यह प्रतिवेदित किया गया है कि गौशाला का निर्माण कार्य कुसीं तक ही किया गया । उक्त कार्य 02 माह में पूर्ण करा दिया जावगा।

02 माह पूर्ण होने के बावजूट भी गोशाला का कार्य पूर्ण नही कराये जाने पर पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मनरेगा/गौशाला/2023/5239 दिनांक 26 दिसम्बर 2023 को सरपंच/सचिव तथा उपयंत्री जनपद पंचायत मल्हारगढ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर प्रकरण में आगामी पंशी दिनांक 28/12/2023 नियत की गई । नियत पेशी दिनांक 28/12/2023 को सरपंच अनुपस्थित । उपयंत्री तथा सचिव उपस्थिित होकर सचिव द्वारा अपने जवाब में यह लेख किया गया है कि गौशाला का कार्य 01 सप्ताह में चालु करवाकर 02 माह में पूर्ण करवा दिया जायेगा। ग्राम पंचायत पीरग्राडिया के उपयंत्री जनपद पंचायत मल्हारगढ द्वारा दिनांक 28/12/2023 को समक्ष में उपस्थित होकर अपना लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पंचायत पीरगुराडिया में स्वीकृत गौशाला का कार्य कई समय से बंद होकर प्लींथ स्थर पर है। कार्य को प्रारंभ कर पूर्ण कराने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को मौके पर पहुच कर कई बार कहा गया जिसके बाद भी ग्राम पंचायत दवारा कार्य पारभ नहीं किया गया साथ ही उक्त निर्माण कार्य को प्रांरभ कराये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मल्हारगढ तथा सहायक यंत्री जनपद पंचायत मल्हारगढ द्वारा ग्राम पंचायत पीरगुराडिया को निर्देशित किये जाने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। उपयंत्री ने अपने जवाब के साथ उक्त गौशाला निर्माण के फोटो भी संलग्न किये गये गौशाला के फोटो देखने पर यह दर्शित होता है कि गौशाला का कार्य अपूर्ण होना पाया गया।

ग्राम पंचायत पीरगुराडिया द्वारा गौशाला निर्माण का कार्य 02 वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के बावजूद भी पूर्ण नही कराये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मनरेगा/‌23/5239 दिनांक 26 दिसम्बर 2023 द्वारा म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत सरपंच ग्राम पंचायत पीरगुराडिया द्वारा गौशाला निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने में कोई रूचि नहीं ली जाने के फलस्वरूप इनको सरपंच के पद से पृथक किये जाने हेतु 02 मर्तबा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाकर अपने बचाव पक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 01.09.2023 तथा दिनांक 28/12/2023 नियत पेशीयो में उपस्थित होकर जवाब चाहा गया था । परन्तु नियत दोनो पेशीयों में सरपंच ग्राम पंचायत पीरगुराडिया अनुपस्थित पाये जाकर ना ही अपना कोई लिखित में जवाब इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वास्तव में सरपंच ग्राम पंचायत पीरगुराडिया को ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में कोई रुचि नहीं लेकर 02 वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के बावजूद भी गौशाला निर्माण कार्य पूर्ण नही कराये जाने में कोई रूचि नहीं लिये जाने तथा गौशाला निर्माण का कार्य समय-सीमा में पूर्ण नही कराये जाने पर अपने बचाव पक्ष में दो मर्तबा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु सरपंच द्वारा अपने बचाव पक्ष में इस कार्यालय को कोई लिखित में जवाब प्रस्तुत ना किया जाकर नियत पेशीयों में लगातार अनुपस्थित पाये जाने, तथा वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की जाने, के फलस्वरूप म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अपने सरपंच पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार के दोषी पाये जाते है।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात जैसी वह उचित समझे, किसी पदधारी को, किसी भी समय हटा सकेगा यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है, या उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है ।सरपंच ग्राम पंचायत पीरगुराडिया म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 की उपरोक्त व्याख्या में अपने कर्तव्यों में अवचार का दोषी होने से तथा उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय होने से जिसके आधार पर मैं मध्यप्रदेश (असाधारण) प्रकाशित दिनांक 01 मई 2017 अधिसूचना क्रमांक एफ-क्र-2-2017 बाईस मी-1 दिनांक 01 मई 2017 (संशोधन) से प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती राधाबाई पति विनोदसिंह को ग्राम पंचायत पीरगुराडिया जनपद पंचायत मल्हारगढ के सरपंच के पद से पृथक करता हूँ। साथ ही उक्त पारित आदेश दिनांक से आगामी (छःवर्ष) की कलावधि के लिये किसी भी पंचायत (या ग्राम निर्माण तथा ग्राम विकास समिति ) का सदस्य होने के लिये निरहित घोषित करता हूँ सर्व संबंधितों को सूचित हो यह आदेश मेरे बोलने पर टंकन किया गया व मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

 

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