1 जनवरी से नए यातायात नियमो के विरोध में प्राइवेट बस चालकों की हड़ताल
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10 साल सजा और 5 लाख जुर्माना
मध्यप्रदेश में शासन प्रदान द्वारा यातायात में शक्ति बरतते हुए नए यातायात नियमो को ठोस कर दिया जिसके तहत किसी चालक परिचालक द्वारा बस दुर्घटना होने पर चालक परिचालक को 10 साल की सजा एवम् 5 लाख जुर्माना का प्रावधान कर दिया गया है, जिसके मध्यनजर प्राइवेट बस चालकों ने दिनाक 1 जनवरी से लेकर अनिश्चित कालीन बस हड़ताल की घोसना की है। जिसके तहत मध्यप्रेद्श के अलीराजपुर, बडवानी, धार बड़वानी जिले की सभी प्राइवेट बसे 1 जनवरी से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगी।
रोड दुर्घटना के दौरान घायल को रोड पर ही छोड़कर फरार हो जाने को लेकर सरकार की ओर से चालक पर 10 साल की सजा का प्रावधान बनाया गया है। इसको लेकर खरगोन जिले के ऑटो, निजी बस, मैक्सी कैब चालकों ने रोष प्रकट किया।
अध्यक्ष अंतिम सेन ने बताया यदि जिस चालक से रोड दुर्घटना हुई है वह मौके पर रुक भी जाता है तो गुस्साई पब्लिक उसकी धुनाई कर देती है। इसलिए चालक को मजबूरी में घटनास्थल को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन सरकार द्वारा इस प्रकार से सड़क दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने पर चालक के खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान करना न्यायसंगत नहीं है। चालकों ने सरकार से मांग करते हुए इस प्रकार के कानून वापस लेने की मांग की।
जिसमे अध्यक्ष अंतिम सेन, नासिर खान, महेश राठौड़, मोसिन खान, कमल पटेल, देवेंद्र राठौड़, आनंद पटेल, राकेश सुल्तानें, बस शैलू राठौड़ आदि उपस्थित थे।