मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 19 अप्रैल,2024

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डाइट मंदसौर में टीएलएम प्रदर्शनी का आयोजन हुआ

मन्दसौर। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट मंदसौर में डीएलएड छात्र अध्यापकों के लिए टीएलएम प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हुआ। उक्त प्रदर्शनी में लगभग 150 छात्र अध्यापकों द्वारा लर्निंग आउटकम आधारित विभिन्न विषयों के टीएलएम तैयार किए गए। मूल्यांकन हेतु जिले के 20 नवाचारी शिक्षकों ने सहयोग किया। इन नवाचारी मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों द्वारा रोचकता,स्थायित्व, उपादेयता के आधार पर मूल्यांकन किया गया। टीएलएम का आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है।
टीएलएम प्रदर्शनी हेतु प्राचार्य डाइट डॉ दिलीप सिंह राठौड़ द्वारा समस्त छात्र अध्यापकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं को प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया गया और उनके द्वारा बताया गया कि शिक्षकों को अपने शिक्षकीय जीवन में इस प्रकार टीएलएम का उपयोग करना चाहिए ।
कार्यक्रम का संचालन श्री आरडी जोशी ने किया । टीएलएम निर्माण में डॉ प्रमोद सेठिया ,आरडी जोशी एवं रामेश्वर डांगी द्वारा सहयोग किया गया। प्रदर्शनी को मंदसौर के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं छात्र अध्यापकों द्वारा अवलोकन किया गया ।

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नामांकन के प्रथम दिन दो अभ्‍यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्‍त हुए

मंदसौर 18 अप्रैल 24/ लोकसभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मंदसौर
संसदीय क्षेत्र 23 के लिए नाम निर्देशन पत्र 25 अप्रैल 2024 तक निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। नामांकन
के प्रथम दिन 2 अभ्‍यथर्यिों ने तीन नाम निर्देशन पत्र प्रस्‍तुत किये। जिसमें श्री सुधीर गुप्‍ता द्वारा 2 एवं श्री
दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा 1 नाम निर्देशन प्रस्‍तुत किया गया।
नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये गये अभ्यर्थियों के शपथ पत्र एवं अन्य जानकारियां भारत
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की लिंक https://affidavit.eci.gov.in/ पर देखी जा सकती हैं।
नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। 26 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा
की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र भर चुके प्रत्याशी 29 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 13
मई को होगा। मतदान की मतगणना 4 जून को होगी।

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कलेक्टर ने दो अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया

मंदसौर 18 अप्रैल 24/ कलेक्‍टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया गया कि नगर भानपुरा में
लोटखेड़ी बायपास रोड़ पर बिना मुंडेर के कुंऐ से दुर्घटना की संभावना है। जिसके संबंध में अनुविभागीय
अधिकारी (राजस्व) गरोठ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार लोटखेड़ी बायपास मार्ग 02 माह पूर्व ही पूर्ण होकर
वर्तमान में आवागमन चालु हो चुका है। प्रकरण में भूमि अधिग्रहण का विवाद होने से कुँऐ के मालिक द्वारा
सिविल न्यायालय गरोठ में वाद दायर किया गया है, किन्तु उक्त मार्ग पर आवागमन प्रारंभ हुए 02 माह से
अधिक हो चुके हैं एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा लापरवाही बरतते हुए उक्त कुंऐ को ढकने एवं सुरक्षात्मक
रूप से संकेतक आदि लगाने के संबंध में कोई सुरक्षात्मक उपाय नही किये गये। जिससे गंभीर हादसे होने की
आशंका को देखते हुए श्री आदित्‍य सोनी कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग मंदसौर एवं श्री कमल जैन
अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग गरोठ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
प्रकरण में भूमि अधिगृहण में लापरवाही, मार्ग प्रारंभ करने के पूर्व सुरक्षात्मक उपायों का पालन नही
किया जाना आदि सुस्पष्ट है। कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है। आपका उक्त
कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं नियम 7 के तहत अपने पदैन कर्तव्यों के
प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का परिचायक है। इस संबंध में अपना समाधानकारक उत्तर पत्र प्राप्ति से 03
दिवस की समयावधि में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। उत्तर अप्राप्त रहने की दशा में आपके विरूद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही की जा सकेगी।

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लोकसभा निर्वाचन के संबंध में बैठक आज

मंदसौर 18 अप्रैल 24/ उप‍ जिला निर्वाचन अधिकारी मंदसौर द्वारा बताया गया लोकसभा निर्वाचन
2024 के संबंध में बैठक आयोजित की गई है। बैठक भारत सरकार द्वारा नियुक्‍त व्‍यव प्रेक्षक महोदय, जिला
कलेक्‍टर एवं रिर्टनिंग ऑफिसर जिला मंदसौर की अध्‍यक्षता में 19 अप्रैल 2024 को सायं 5 बजे सुशासन
भवन कलेक्‍टर कार्यालय सभागृह में आयोजित की गई।

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वुमन वोटर रैली का आयोजन 20 अप्रैल को

मंदसौर 18 अप्रैल 24/ नोडल अधिकारी (स्‍वीप) एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
मंदसौर द्वारा बताया गया कि स्‍वीप गतिविधियों के अंतर्गत वुमन वोटर रैली का आयोजन किया गया है।
रैली 20 अप्रैल को प्रात: 8 बजे महारानी लक्ष्‍मीबाई चौराहा संजीत नाका मंदसौर से चौधरी कॉलोनी,
कम्‍बल केंद्र होते हुए संजय गांधी उद्यान मंदसौर तक निकाली जाएगी।

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अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्ति को ही आरओ कक्ष में प्रवेश करने की रहेगी अनुमति

मंदसौर 18 अप्रैल 24/ नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति ही रिटर्निंग आफिसर
(आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। केवल तीन वाहनों को ही 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी
जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3
बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण,
प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक
नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की
प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक
ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। इनको एक साथ अथवा पृथक से दाखिल
किया जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्रॉफी भी कराई जाएगी।

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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड

मंदसौर 18 अप्रैल 24/प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण
के प्रकाशित नहीं कर सकती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के
प्रावधान किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के
उल्लंघन के मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13
उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।

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अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी तीन अलग-अलग तिथियों में प्रेस एवं न्यूज चैनलों में प्रसारण कराना होगा

मंदसौर 18 अप्रैल 24/ अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी। इसके लिए
अभ्यर्थी को तीन अलग-अलग तिथियों में समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं न्यूज चैनलों में प्रसारण कराना
होगा, जिससे मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में पता चल सके।

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अभ्यर्थी की अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा

मंदसौर 18 अप्रैल 24/ लोकसभा निर्वाचन 2024 में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन
सुनिश्चित कराने तथा निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यवाहियां जारी है। कोई भी
व्यक्ति, संस्था द्वारा किसी अभ्यर्थी की बगैर अनुमति के उसके संबंध में प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है।
प्रिंट मीडिया में विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि
सहमति नहीं है तो 171 H (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है)
भारतीय दंड संहिता की धारा 171 H के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना
विज्ञापनो पर किया जाने वाले व्यय निषेध है।

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मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक टेलीविजन या अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा

भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया कव्हरेज के लिए जारी किये दिशा-निर्देश
प्रावधानों के उल्लंघन पर हो सकती है 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों
मंदसौर 18 अप्रैल 24/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिये मीडिया
कव्हरेज के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। आयोग ने कहा है कि लोक
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(बी) के अनुसार टेलीविजन, सिनेमैटोग्राफ या इसी
तरह के अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले (विज्ञापन या प्रचार आदि) का प्रदर्शन करने
पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले तक की
अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या
अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के समक्ष प्रदर्शित नहीं करेगा।
इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से
दंडित किया जा सकता है। आयोग के अनुसार चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या ऐसे इरादे या
गणना करने जैसा कोई भी प्रयास चुनावी मामला माना जायेगा। टीवी चैनलों में पैनल चर्चा/बहस और
अन्य समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की
धारा 126 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं। इस संबंध में आयोग ने स्पष्ट किया है कि
टीवी/रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्क को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 126 में उल्लेखित
48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित/प्रदर्शित कार्यक्रमों के कंटेन्ट में दृश्य सहित ऐसी
कोई भी सामग्री शामिल नहीं है। पैनलिस्टों/प्रतिभागियों द्वारा अपील करने पर उन्हें किसी पार्टी
विशेष या उम्मीदवार की संभावना को बढ़ावा देने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के रूप में
माना जा सकता है। इसमें जनमत सर्वेक्षण और मानक बहस, विश्लेषण, दृश्य और ध्वनि-बाइट्स का
प्रदर्शन शामिल होगा। इसमें टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, सिनेमा हॉल में किसी भी चुनावी मामले पर
राजनीतिक विज्ञापन, किसी भी मतदान में थोक एसएमएस/वॉयस संदेशों, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले
का उपयोग आदि भी शामिल है।
आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिये
आयोग के पूर्व आदेशानुसार राज्य/जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता
होगी। इस संदर्भ में आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एनबीएसए द्वारा 3 मार्च, 2014 को जारी
चुनावी प्रसारण के लिए दिशा-निर्देश की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है। इंटरनेट
एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने आम चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया की
अखंडता बनाए रखने के लिए अपने प्लेटफार्मों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित
करने के लिए सभी भाग लेने वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए एक स्वैच्छिक आचार संहिता
भी विकसित की है। सभी चुनावों के दौरान इस स्वैच्छिक आचार संहिता का पालन किया जाना
चाहिए। यह संहिता वर्तमान लोकसभा चुनावों में भी लागू है। इस संबंध में आयोग द्वारा सभी संबंधित
सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का 20 मार्च, 2019 की  स्वैच्छिक आचार संहिता की ओर ध्यान आकर्षित
किया गया है।

आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई
अन्य संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई
विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, बशर्ते कि राजनीतिक विज्ञापनों की सामग्री पूर्व-प्रमाणित हो। उनके
द्वारा राज्य/जिला स्तर पर एमसीएमसी समिति से अनुमोदन लेना होगा। आवेदकों को ऐसे विज्ञापनों
के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले राज्य/जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी को आवेदन
करना होगा।
आयोग द्वारा यह भी कहा गया है कि पाठकों को गुमराह करने के लिए समाचार सुर्खियों के रूप
में राजनीतिक विज्ञापन विशेष रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। किसी पार्टी विशेष
की जीत की भविष्यवाणी करने वाले विज्ञापनों पर स्पष्ट प्रतिबंध रहेगा और चुनाव परिणामों से
संबंधित किसी भी प्रकार की अटकलों से संबंधित मैटर से भी बचना चाहिए। प्रेस काउंसिल के
पत्रकारों का आचरण के मानदंडों के भाग (ए) पैरा 2 (xii) पर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया गया
है। इसमें यह कहा गया है कि एक संपादक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों सहित अन्य सभी
मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।

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हमारा मतदान राष्ट्र के लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत- श्रीमती चन्द्रे
सकल ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा मतदान की शपथ ली

मन्दसौर। चुनाव लोकतंत्र का एक पर्व है हमारे मतदान से एक सशक्त सरकार का चुनाव होता है और वही सरकार राष्ट्र के विकास के दरवाजे खोलती है। नई नई योजनाएं और नए-नए कार्य जो राष्ट्रीय हित में होते हैं उन्हें लागू करती है इसलिए हमारा मतदान राष्ट्र के लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है।
उक्त विचार व्यक्त करते हुए सकल ब्राह्मण महिला मंडल की संरक्षक श्रीमती बिन्दु चन्द्रे ने कहा कि जिस दिन मतदान हो उस दिन हम सभी काम छोड़कर पहले मतदान करें और हमारे आसपास रहने वाले परिवारों को भी मतदान हेतु प्रेरित करें।
इस अवसर पर सकल ब्राह्मण महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती नीता चौबे ने कहा कि हम समाज के सजग  प्राणी है तथा सजगता और जागरूकता फैलाना हमारा नैतिक दायित्व है इसलिए आने वाले चुनाव में हम मतदान में अपनी सफलता दिखाएं और हमारे परिवारों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें।
कार्यक्रम में सीमा शर्मा, मंजू शर्मा, पल्लवी नागदा, चंद्रकला शर्मा, शांता व्यास, गिरधर शर्मा, ज्योति शुक्ला, पूजा शुक्ला सहित अनेक नारी शक्ति ने भागीदारी की।

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मतदाता जागरूकता की गतिविधियों का हुआ आयोजन

मंदसौर 18 अप्रैल 24/ कलेक्‍टर श्री दिलीप कुमार यादव, सीईओ जिला पंचायत एवं स्‍वीप नोडल
अधिकारी श्री कुमार सत्‍यम के निर्देशन एवं सहायक नोडल अधिकारी श्री पीसी चौहान के मार्गदर्शन में मतदाता
जागरूकता गतिविधि अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 70,71,90, मंदसौर में कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान
केंद्रो के मतदाताओं का चुनाव चौपाल जनपद पंचायत मंदसौर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला बाल
विकास विभाग द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई। मतदाताओं के बीच क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से मतदान हेतु
प्रेरित किया गया। पर्यवेक्षक श्रीमती ज्योति एवं उनकी टीम द्वारा लोकगीत के माध्यम से मतदाता जागरूकता का
संदेश दिया गया तथा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता हेतु प्रस्तुति दी गई। इस दौरान बुजुर्ग
मतदाताओं एवं युवा मतदाताओं का सम्मान किया गया एवं मतदान की शपथा दिलाई गयी।

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इसीआई से अधिकृत पत्रकार गण पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए फॉर्म 12D भरकर जमा करवाए
फार्म 12D जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त कर, 22 अप्रैल तक जनसंपर्क कार्यालय मंदसौर में जमा करें
मंदसौर 18 अप्रैल 24/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविंद्र परमार द्वारा बताया गया कि, भारत
निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की
सुविधा प्रदान की गई है। आयोग ने पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान
की है। पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए 22 अप्रैल तक फॉर्म 12D भरकर जमा करवाए। फार्म 12D
जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त कर, 22 अप्रैल तक जनसंपर्क कार्यालय मंदसौर में जमा करें। 22 अप्रैल के पश्चात फॉर्म
12D जमा नहीं कर सकेंगे और पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं मिलेगी। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को
मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो।
चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये
आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी
प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान करायेंगे।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य, गृह (अग्निशमन सेवाएं), ऊर्जा विभाग के
अमले सहित निर्वाचन कार्य में मतदान दिवस के कवरेज में संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार
पत्रधारी पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अधिसूचित किया है। इसका आशय यह है कि सेवा में रत रहने
की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। आयोग की मंशा के अनुरूप अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति
पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।

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नपा परिषद व महिला बाल विकास विभाग द्वारा मतदाता चौपाल कार्यक्रम का आयोजन

 
मन्दसौर। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव, उपनिर्वाचन अधिकारी श्री रविन्द्र परमार के दिशा निर्देशों के अनुसार एवं स्वीप नोडल अधिकारी जिला मंदसौर के आदेशानुसार मंदसौर नगर में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित हो रहे है। इसी के अंतर्गत कल जनपद पंचायत परिसर में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मतदाता चौपाल कार्यक्रम का आयोजन नगरपालिका परिषद एवं महिला बाल विकास विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम अधिकारी एवं महिला बाल विकास विभाग अधिकारी पी.सी. चौहान ने उपस्थित मतदाताओं को लोकसभा  निर्वाचन 2024 में मतदान करने की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में हेमन्त कच्छावा एवं उनकी टीम के सदस्यों ने मतदाता जागरूकता के कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी जिसे सभी ने सराहा।
कार्यक्रम अधिकारी श्री पी.सी. चौहान की गरिमामय उपस्थिति में महिला बाल विकास विभाग के श्री बी.आर. मुजाल्दे, नपा सिटी मिशन मैनेजर अजय शर्मा, स्वीप के सेक्टर ऑफीसर डॉ. मोहन मुवैल ने वरिष्ठ मतदाताओं व युवा मतदाताओं का पुष्पहार पहनाकर स्वागत भी किया। महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक एवं स्वीप की नोडल अधिकारी श्रीमती ज्योति  नवहाल एवं आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर गीतों की प्रस्तुति भी दी जिसे सभी ने सराहा। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने आगामी 13 मई 2024 को बड़चढ़कर मतदान करने की अपील की।
फोटो संलग्न-
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सकल जैन समाज द्वारा तीर्थंकर भगवान महावीर जन्म कल्याणक पर आयोजित चल समारोह व धर्मसभा में शामिल होवे


मंदसौर। सकल जैन समाज अध्यक्ष श्री दिलीप लोढ़ा, संयोजक श्री सुरेन्द्र लोढ़ा, उपसंयोजक श्री संजय मुरड़िया, श्री अशोक कुमार मारू, श्री अरविन्द मेहता, महामंत्री श्री प्रतापसिंह कोठारी, श्री सुनील तलेरा, श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सीए विकास भण्डारी ने बताया कि तीर्थंकर भगवान महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक 20 अप्रैल शनिवार को सायं 7.30 बजे सकल जैन समाज के द्वारा चन्द्रपुरा मेन रोड़ स्थित श्री आर्यरक्षित सूरि जैन तीर्थ धाम में नवमनोनीत सकल जैन समाज के पदाधिकारियों का सम्मान एवं अतिथि का उद्बोधन कार्यक्रम होगा जिसमें वक्ता के रूप में कोटा विश्वविद्यालय की उपकुलसचिव एवं अ.भा. खरतरगच्छ महासंघ की महिला शाखा की संयोजिका डॉ. जोली भण्डारी मंदसौर पधार रही है वे यहां आयोजित धर्मशाला में वक्ता के रूप में भगवान महावीर के धर्म एवं दर्शन पर अपने विचार रखेगी। दिनांक 21 अप्रैल रविवार को प्रातः 8.30 बजे बीपीएल चौराहा स्थित शांतिनाथ जिनालय दिगम्बर जैन मंदिर (तार बंगला) से विशाल जुलूस निकलेगा जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होकर चन्द्रपुरा मेन रोड़ स्थित आर्यरक्षित सूरि जैन तीर्थ धाम पहुंचेगा। यहां सकल जैन समाज की नवकारसी का आयोजन होगा। चल समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री पदम कुमार टाटिया (चेन्नई) होंगे। वे वर्तमान में कई जैन संस्थाओं से जुड़े है तथा वे खरतरगच्छ श्वेताम्बर जैन श्रीसंघ के महामंत्री भी है। तथा तमिलनाडू के कई जैन मंदिरों में विशिष्ट पदों पर सुशोभित है। मंदसौर नगर के सभी जैन धर्मावलम्बियों से सकल जैन समाज आव्हान करता है कि वे दिनांक 20 अप्रैल को आयोजित धर्मसभा व 21 अप्रैल को आयेाजित चल समारोह में शामिल होवे तथा दोनों कार्यक्रमों की गरिमा बढ़ावे।
प्रातःकाल निकलेगी वाहन रैली- 20 अप्रैल शनिवार को प्रातः 9 बजे जीवागंज स्थित राजेन्द्र विलास से सकल जैन समाज युवा प्रकोष्ठ के द्वारा वाहन रैली निकालीजायेगी जो कि नगर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण करेगी।
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दशपुर बीसा पोरवाल सोश्यल ग्रुप की नवीन कार्यकारिणी का गठन
नितिन जैन भावगढ़ वाला अध्यक्ष, पियुष जैन पानवाला सचिव बने

मन्दसौर। दशपुर बीसा पोरवाल सोश्यल ग्रुप की वर्ष 2024-2025 के पदाधिकारी एवं संचालक मण्डल का गठन सर्वानुमति से किया गया।
ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष संदीप गुप्ता एवं सचिव मनीष पोरवाल(रतलाम वाला) ने बताया कि नवीन कार्यकारिणी में मार्गदर्शक श्री अजीत जैन(थम्बावाला) संयोजक श्री प्रवीण पोरवाल(जावद वाला), अध्यक्ष नितिन जैन(भावगढ़ वाला), उपाध्यक्ष सीए मयंक जैन, सचिव पियुष जैन(पानवाला), कोषाध्यक्ष रितेश भगत, सहसचिव रितेश पोरवाल(टीवीएस) व प्रवक्ता दिनेश जैन (गरोठ वाला) को बनाया गया। साथ ही संचालक मण्डल में संजय जैन(जबराशाह), अजय पोरवाल(नवकार), मनीष पोरवाल (केसी), आशीष उकावत, संजय जैन(विक्रम), शैलेष पोरवाल(पोरवाल ट्रेडर्स), नरेन्द्र जैन(अन्ना), पंकज जैन (भावगढ़ वाला), संदीप जैन (वरमंडल वाला), नितिन रीछावरा, शुभम पोरवाल(अलंकृता), सौरभ पोरवाल, अनीष पोरवाल (भावगढ़ वाला), विकास कोठारी(अरनोद वाला), राहुल पोरवाल(प्रगति साड़ी), अजय जैन (प्रिया एजेंसी), रोहित जैन(मच्छीरक्षक), पंकज जैन(श्रृंगारिका), नितेश पोरवाल(कमल डिस्पोजल), विशाल जैन(अफजलपुर वाला), शुभम जैन(नॉवेल्टी) को लिया गया।
नवीन कार्यकारिणी सदस्यों को दशपुर बीसा पोरवाल सोश्यल ग्रुप के संरक्षक सांसद श्री सुधीर गुप्ता ने बधाई दी।

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