कार्रवाईमंदसौर जिलासुवासरा

सुवासरा नप एवं पुलिस थाना टीम ने बिना परमिशन के चल रहे मांस मछली मुर्गे कि दुकानें की सील

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सत्यनारायण सूर्यवंशी

सुवासरा- शासन के निर्देशानुसार खुले में तथा बिना अनुमति अनुज्ञा के मांस तथा मछली के क्रय विक्रय पर रोक शहरी विकास विभाग में जारी किए 15 दिन के विशेष अभियान के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सामान्य किसी भी प्रकार के व्यावसायिक दुकान बाजार या रेडी आदि लगाने के लिए नगरीय निकायों द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञा अनुमति अनापत्ति जाती है विशेष रूप से किसी भी प्रकार के मांस एवं मछली की बिक्री के लिए नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रावधान लागू होते हैं जिसके अंतर्गत जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मांस एवं मछली के विक्रय के संबंध में अतिरिक्त शर्तें लगाई जाती है इन अधिनियम के अंतर्गत जारी निर्देशों मैं यह स्पष्ट उल्लेख है कि मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानो मैं अपारदर्शी कांच दरवाजा एवं साफ सफाई की संपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए इसके अतिरिक्त किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर उनका विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव के निर्देशों पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आज इस संबंध में एक संगठन 15 दिवसी अभियान के निर्देश सभी जिला कलेक्टर नगरीय निकायों के आयुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जारी की गए हैं जिसमें उक्त अधिनियमों नियमों लाइसेंस की शर्तों का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए गए हैं यह अभियान नगरी निकाय के अतिक्रमण निरोधी दस्ते तथा स्वास्थ्य अमले के अतिरिक्त जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ-संयम कर चलाया जाएगा मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा द्वारा उक्त अभियान की प्रतिदिन रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए गए हैं जिस संबंध में विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की मॉनिटरिंग से प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए हैं यह अभियान 15 दिसंबर से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर तक सघन रूप से चला जाएगा एवं उनके पक्ष किसी भी प्रकार से शहरी क्षेत्र में उक्त निर्देशों का उल्लंघन ना हो यह सुनिश्चित किया जाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय सिंह राठौर ने सुवासरा नगर वासियों से अनुरोध किया है कि बिना परमिशन कोई भी शासन के नियम का उल्लंघन न करें अन्यथा लाइसेंस की निरस्त किए जाएंगे नगर में आज नगर परिषद की टीम एवं पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा दो दुकानों पर सामग्री भी जप्त की गई एवं दोनों दुकाने भी सिल की गई।

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