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हसपुरा थाना को शोकोज

हसपुरा थाना को शोकोज

 

 

बिहार औरंगाबाद से धर्मेन्द्र गुप्ता

 

 

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडिजे तीन प्रंनव शंकर ने हसपुरा थाना कांड संख्या -30/12 में सुनवाई करते हुए हसपुरा थाना प्रभारी को शोकोज किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह वाद भादंवि धारा -302/120 बी और 27 आर्म्स एक्ट से सम्बंधित है इस वाद के एक अभियुक्त सत्येन्द्र सिंह की मृत्यु की सूचना न्यायालय को 09/02/21 को मिलीं थीं। न्यायालय ने थाना प्रभारी से मृत्यु प्रतिवेदन की मांग 10/02/21 को किया था, प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर कई माह बाद 19/01/23 को स्मार पत्र भेजा गया था, किन्तु आज तक न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे न्यायालय ने अपने आदेश का अवहेलना मानते हुए थाना प्रभारी को शोकोज किया है और कहा कि वाद सुनवाई में विलम्ब का दोषी आपको क्यों नहीं मानते हुए द.प्र.स.की धारा 309 के तहत अर्थदंड लगाया जाए,साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन न्यायालय में पेश करें इस वाद के सुनवाई के अगली तिथि 11/12/23 निर्धारित किया गया है, वहीं एक अन्य मामले में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सेंशन ट्राइल संख्या -467/23 जो दहेज हत्या से संबंधित है इस वाद में सन 2011 के अनुसंधानकर्ता कमला प्रसाद सिंह अवर निरीक्षक हसपुरा चार साल से साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जबकि उन पर सम्मन और जमानतीय अधिपत्र निर्गत है इस वाद में आरक्षी अधीक्षक को पत्र
लिखा गया है कि 23/01/24 तक उपस्थित कराने का प्रयास किया जाएं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य वाद में आवश्यक है।

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