मकान किराया मांगने पर मकान मालिक को डराने धमकाने वाले आरोपी को 2 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित

भैसोदामण्डी चौकी मे दिनांक 28.12.2022 को फरियादी लक्ष्मीनारायण ने सूचना दी कि उसकी माता के नाम पर तिरूपति नगर भैसोदामण्डी स्थित मकान गजेन्द्र उर्फ बन्टी गुर्जर को 07 हजार रूपये प्रतिमाह के किराये पर दिया था एवं किरायानाम भी लेख करवाया था किन्तु गजेन्द्र ने चार माह तक मकान का किराया नही दिया। दिनांक 26.12.2022 को जब फरियादी गजेन्द्र उर्फ बन्टी से किराया मांगने गया तो जेब से खटकेदार चाकू निकालकर फरियादी के गले पर लगा कर बोल कि मकान अब मेरा हो गया है। में ही मालिक हूं, मकान की तरफ देखा तो जान से मार दूगां। मकान खाली करवाना है तो 25 लाख रूपये देना पड़ेगें। एवं फरियादी के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट से थाना भानपुरा पर अपराध क्रमांक 508/22 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उनि कपिल सौराष्ट्रीय चौकी प्रभारी पैसोदामण्डी द्वारा प्रकरण कि कुशल विवेचना की गयी व महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र माननीय जेएमएफसी न्यायालय भानपुरा पेश किया गया
जेएमएफसी भानपुरा श्री ऋषिराज मिश्रा द्वारा आरोपी गजेन्द्र उर्फ बन्टी पिता उदयलाल गुर्जर उम्र 45 साल निवासी बोरखेड़ा जिला कोटा को उद्यापन करने के लिये फरियादी को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालने के प्रयत्न का दोषी पाते हुये दो वर्ष के सश्रम करावास व एक हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना चौकी प्रभारी भैसोदामण्डी SI कपिल सौराष्ट्रीय एवं न्यायालयीन महत्वपूर्ण साक्ष्य करवाये जाने में आरक्षक अर्जुन घारू एवं शंकर धाकड़ का सराहनीय योगदान रहा
विशेष अपील
सामान्य जन से अपील है कि अनजान व अपराधी प्रवृत्ती के व्यक्तियों को मकान किराये से ना दें एवं किरायेदारों का चरित्र सत्यापन एवं किरायेदारों की सूचना संबंधित पुलिस थाने पर दें।सजग रहे सुरक्षित रहें