समाचार मध्यप्रदेश नीमच 25 नवंबर 2023

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नीमच जिले में सैनिकों के कल्याणार्थ 50 लाख रूपये की सहयोग राशि संग्रहण का लक्ष्य
स्वयंसेवी संस्थाओं ने सशस्त्र झंडा दिवस पर अधिकाधिक आर्थिक सहयोग का विश्वास दिलाया
नीमच 24 नवंबर 2023, सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकोंउनके आश्रितों के कल्याण के लिए नीमच जिले से इस वर्ष 50 लाख रूपये की सहयोग राशिसंग्रहित कर, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करवाने का लक्ष्य रखा गया है।जिले की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सशस्त्र सेनाझण्डा दिवस पर अपनी संस्था की ओर से अधिकाधिक आर्थिक सहयोग करने का विश्वासदिलाया है।
कलेक्टर श्री दिनेश जैन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच मेंजिले की विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठकआयोजित की गई। बैठक में सभी ने एक स्वर में सैनिकों के कल्याण के लिए हर सम्भवअधिकाधिक आर्थिक सहयोग का विश्वास दिलाया।बैठक में एडीएम सुश्री नेहा मीना, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाह, सुश्री प्रीती संघवीएसडीएम डॉ.ममता खेडे, डिप्टी कलेक्टर सुश्री किरण आंजना, सहित अन्य अधिकारीउपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर वर्ष 7दिसम्बर को मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय सेना के तीनों अंगों के ऐसे वीर जवानों केसहायतार्थ मनाया जाता है, जो देश की एकता, अखंडता की रक्षा एवं सीमाओं की सुरक्षा करतेहुए शहीद हो गए या सदा के लिए अपंग हो गए। इन वीर जाबांज जवानों की कुर्बानी को यादकरने के लिए राष्ट्र व्दारा हर वर्ष 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस प्रतीकस्परूप वाहन और टोकन ध्वज वितरण कर मनाया जाता है और प्रतिकात्मक ध्वजों केवितरण के दौरान स्वैच्छा से दी गई दान राशि एकत्रित की जाती है।
इस निधि से प्राप्त दान राशि का इस्तेमाल इन वीर सैनिकों के आश्रितों, विकलांगसैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के पूनर्वास तथा कल्याणार्थ किया जाता है। इसके अलावा एकत्रित कीगई राशि से पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, पुत्री विवाह, अपंगता अनुदान, अंत्येष्टिअनुदान, मानसिक व शारीरिक विकलांग बच्चों हेतु अनुदान आदि पुण्य कार्य भी किए जाते है।कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिएसशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर जिले के नागरिकों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनोंऔर सभी से मुक्त हस्त से अधिकाधिक आर्थिक सहयोग करने की अपील की है।
कलेक्टर श्री जैन ने कहा, कि गैर शासकीय संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं से आग्रह है,इस निधि में अधिक से अधिक राशि दान एकत्र कर देश के वीर सैनिकों का सम्मान करने कासौभाग्य प्राप्त करें। कलेक्टर श्री जैन ने अपील की है, कि इस निधि में संग्रहित दान राशिसीधे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय व्दारा नियंत्रित खाता क्रमांक 10752354110, Amalgamated Special Fund for Rehabilitation and Re-construction of ESM of MP, StateBank of India, Main Branch, Mandsaur, IFSC Code SBIN0000422 में चेक, ड्राफ्ट, नेफ्ट सेया सीधे बैंक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में नगद जमा कर सकते है। सशस्त्र सेना झंडादिवस में दान की गई राशि पर, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 297(2) (के) के अंतर्गतआयकर से छूट का भी प्रावधान है।
कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने कहा कि 7 दिसम्बर को सशस्त्र झण्डा दिवस परविभिन्न स्तर के अधिकारीयों, भूतपूर्व सैनिकों के साथ नीमच शहर का भ्रमण कर सैनिकों केकल्याण के लिए आर्थिक सहयोग राशि एकत्रित करेंगे। स्वयंसेवी संस्थाएं, संगठन अपनेसमाज, संगठन के सदस्यों के साथ चर्चा कर, अधिकाधिक आर्थिक सहयोग करें। कलेक्टर नेकहा कि जिले के प्रत्येक नागरिक, सैनिको के कल्याणार्थ इस अभियान में भागीदारी बने।प्रत्येक व्यक्ति 100 रूपये से लगाकर कम से कम एक हजार रूपये का आर्थिक सहयोगअवश्य करें।
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मतगणना पर्यवेक्षकों व सहायकों का प्रशिक्षण 26 को
नीमच 24 नवंबर 2023,विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए सम्पन्न मतदान की मतगणना केलिए मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण 26 नवम्बर 2023 को प्रात:11 बजे से जिला पंचायतसभाकक्ष नीमच में आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण में समस्त आरओ, मतगणना एआरओ,पोस्ट काउटिंग सीलिंग नोडल अधिकारी, मास्टर ट्रेनर एवं आईटी टीम नोडल को प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये है।
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मतों की गणना के लिये इस्तेमाल की जाने वाली, हर टेबल पर होगा एक माइक्रो आब्जर्वर
मतगणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी
नीमच 24 नवंबर 2023, विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत मतगणना की समूची प्रक्रिया परनिगरानी के लिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक गणना मेज पर एक माइक्रोआब्जर्वर को भी तैनात किया जायेगा। ये माइक्रो आब्जर्वर गणना सुपरवाईजर और गणनासहायक के अलावा होंगे। माइक्रो आब्जर्वर केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमोंका अधिकारी या कर्मचारी ही होगा। माइक्रो आब्जर्वर उस मेज की मतों की गणना कीपरिशुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा, जिस मेज पर उसे तैनात किया जायेगा। जिला निर्वाचनकार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 दिसम्बर 2023 को मतगणना प्रातः8 बजे से पोस्टलबैलेट, और ईव्हीएम की प्रारंभ होगी। मतगणना कर्मचारियों को प्रातः 6.00 बजे मतगणना कक्षोमें पहुंचना होगा।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक माइक्रो आब्जर्वर के रूप में तैनात कर्मचारी ईव्हीएम द्वाराप्रदर्शित प्रत्येक दौर के गणना किये जा रहे मतों का ब्यौरा उन्हें दिये गये, मुद्रित उस प्रारूप मेंदर्ज करेंगे। जिसमें कंट्रोल यूनिट नंबर, चक्र नंबर, मेज नंबर, मतगणना केन्द्र नंबर तथा चुनावलड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों का उल्लेख होगा। माइक्रो आब्जर्वर को इस बारे में बकायदाप्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
निर्वाचन आयोग ने गणना मेजों के अलावा प्रत्येक गणना हॉल में दो अतिरिक्त माइक्रोआब्जर्वर को तैनात करने के निर्देश भी दिये हैं। इनमें से एक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दर्ज मतोंके चक्रवार संकलन के लिए मतगणना हॉल में रखे गये कम्प्यूटर में डाटा एंट्री पर निगरानीरखेगा, तथा यह सुनिश्चित करेगा, कि सभी प्रविष्टियां डाटा एंट्री आपरेटर द्वारा सही ढंग सेडाली गई हैं। जबकि दूसरा माइक्रो आब्जर्वर निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक को सहायताप्रदान करेगा, तथा गणना के चक्रवार दर्ज आंकड़ों के कम्प्यूटर से लिये गये, प्रिंट आउट से यहजांच करेगा, कि दर्ज किये गये, सभी आंकड़े सही और पूर्ण हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ऐसीप्रत्येक मेज पर भी एक माइक्रो आब्जर्वर को नियुक्त किया जाना होगा। जिस मेज का इस्तेमालडाकमत पत्रों की गणना के लिए किया जायेगा। चूंकि माइक्रो आब्जर्वर निर्वाचन आयोग द्वारानियुक्त प्रेक्षकों के नियंत्रण में रहेंगे। इसलिए ये अपनी रिपोर्ट सीधे आयोग के प्रेक्षकों को ही
देगें।
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मतों की गणना में प्रयुक्त प्रत्येक टेबल पर एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा उम्मीदवार
मतगणना की तिथि के तीन दिन पहले देना होगा निर्धारित प्रारूप में आरओ को नियुक्ति पत्र
नीमच 24 नवंबर 2023, विधानसभा निर्वाचन-2023 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसारचुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार को डाक मतपत्रों की गणना टेबल सहित उसके विधानसभा क्षेत्रके मतों की गणना में प्रयुक्त टेबल की संख्या के बराबर गणना अभिकर्ता नियुक्त करने कीअनुमति होगी। उम्मीदवार अपनी अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में गणना कीप्रक्रिया को देखने के लिये एक अन्य गणना प्रतिनिधि रिटर्निंग ऑफिसर के मेज पर भी नियुक्तकर सकता है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गणना अभिकर्ता की नियुक्ति फॉर्म-18 में उम्मीदवार कोस्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जानी चाहिए। गणना अभिकर्ता की नियुक्ति केबारे में किसी भी उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता से प्राप्त किए जाने वाले, सादे कागज परअनुरोध को आरओ द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। फॉर्म-18 में गणना अभिकर्ता का नामऔर पता भरा जाएगा और उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उस परहस्ताक्षर करेंगे। गणना अभिकर्ता को भी इस पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। उम्मीदवार कोगणना अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये निर्धारित फॉर्म-18 की दो प्रतियाँ अभिकर्ताओं कीछायाचित्रों के साथ तैयार करनी होंगी।
आयोग के मुताबिक उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को फॉर्म-18 की एकप्रति मतों की गणना की तिथि से 3 दिन पहले शाम 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनीहोगी। जबकि इसकी दूसरी प्रति गणना अभिकर्ता को मतगणना के दिन रिटर्निंग ऑफिसर केसामने प्रस्तुत करने के लिये होगी। उम्मीदवारों से फार्म-18 में प्राप्त सूचना के आधार पररिटर्निंग अधिकारी द्वारा गणना अभिकर्ता के लिए फोटो पहचान पत्र तैयार किये जायेंगे।उम्मीदवार अपने सभी गणना अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति एक ही फार्म-18 में भी कर सकते हैं।ऐसे मामले में सभी गणना अभिकर्त्ताओं को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे, कि उन्होंने गणना अभिकर्त्ता के रूप में अपनी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है।
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कलेक्टर श्री जैन एवं एसपी श्री तोलानी ने किया
मतगणना केंद्र एवं स्ट्रांग रूम परिसर का निरीक्षण
नीमच 24 नवंबर 2023 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन एवं एसपी श्रीअमित कुमार तोलानी ने गुरूवार की शाम को विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत नीमच मेंमतगणना के लिए स्थापित मतगणना केंद्र शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच के परिसर एवं स्ट्रांग रूम परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर एवं एसपीने सीसीटीवी के माध्यम से स्ट्रांग रूम परिसर की जा रही निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था कार्यका जायजा लिया और संबंधितों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस मौके पर तहसीलदार श्री प्रेमशंकर पटेल, श्री संजय मालवीय एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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दोहरे हत्याकाण्ड के आरोपी को आजीवन कारावास
(चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण)
जावद। संदीप कुमार जैन, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा रूपयों के विवाद के कारण शराब में नींद की गोलिया मिलाकर बेहोश करके दो व्यक्तियों कुऐ में फैककर उनकी हत्या करने वाले आरोपी जोरसिंह पिता मेघराज बंजारा, उम्र-29 वर्ष, निवासी-ग्राम साकरीया खेडी, थाना कुकडेश्वर, जिला नीमच को धारा 302/34, 120ख भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 27.11.2015 को मृतक सज्जनसिंह उर्फ राजू तथा मृतक भंवरसिंह ने ट्रक मालिक प्रभुलाल के कहने पर सैलाना जिला रतलाम से ट्रक में सोयाबीन की 220 बोरीयों को धानुका ऑईल मिल नीमच में खाली करने के लिए भरा था। इसके पश्चात् ग्राम चल्दू के पास अभियुक्तगण जोरसिंह तथा गोविंद ने दोनों मृतकों के साथ मिलकर ट्रक में भरे सोयाबीन को धानुका ऑईल मिल नीमच में न ले जाते हुए ग्राम भगुनिया में जोरसिंह के ससुराल में खाली कर दिया व खाली ट्रक नारायणगढ, जिला मंदसौर के पास लावारिस हालत में छोड दिया। सोयाबीन से भरा ट्रक नीमच न पहुंचने पर थाना सैलाना जिला रतलाम पर सोयाबीन गबन का अपराध मृतकगण एवं ट्रक मालिक प्रभुलाल के विरूद्ध पंजीबद्ध हुआ, जिसकी जानकारी मृतक राजू को होने पर उसने अभियुक्त जोरसिंह को मोबाईल पर कहा कि हमको और रूपए दो, नहीं तो हम थाने में बता देंगे। ट्रक मालिक प्रभुलाल अपनी रिश्तेदारी में चला जाने से दिनांक 29.12.2015 को अभियुक्तगण जोरसिंह, गोविंद व भेरूसिंह ने दोनों मृतकों को कुकडेश्वर बुलाया और योजना अनुसार उन्हे शराब में नींद की गोलिया मिलाकर बेहोश किया फिर बेहोशी की हालत में दोनों को ग्राम सरवानियां महाराज स्थित सत्यनारायण पाटीदार के कुए में फैक दिया, जहां दोनों मृतको की योजना अनुसार कुए में डूबने से मृत्यु हो गई। कुए में दोनों मृतकों की लाश मिलने से थाना जावद में मर्ग कायम कर जांच की गई, जिसमें पाया की अभियुक्तगण ने सोयाबीन के रूपयों के लेनदेन के विवाद में दोनों मृतकों की योजना बनाकर हत्या की हैं। मर्ग जांच उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना जावद पर अपराध क्रमांक 17/2016 धारा 302, 201, 120बी, 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त जोरसिंह को गिरफ्तार किया गया तथा शेष दोनो अभियुक्तगण भेरूलाल व गोविन्द के फरार होने से अभियुक्त जोरसिंह के संबंध में विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभिरता को देखते हुए शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया।
अभियोजन द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायालय जावद के समक्ष विचारण के दौरान सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा की गई।
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