अपराधमध्यप्रदेशरतलाम

चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार समाप्ति की घोषणा के बाद भी डेमो मशीन से प्रचार करने वालो पर प्रकरण दर्ज

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बड़ावदा:- मनोज जोशी

रतलाम 17.11.2023 को विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमांक 223 आलोट- बड़ावदा में मतदान के दिन करीब 13.00 बजे तेजाजी मंदिर तिराहा मगरा बडावदा पर 1.सत्यनारायण झाला निवासी बडावदा, 2.दिनेश लड्डा निवासी बडावदा, 3- शाहरुख निवासी बडावदा तीनों डेमो मशीन व बैनर के माध्यम से जनता के सामने प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के चुनाव चिन्ह प्रदर्शित कर रहे थे। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री राहुल कुमार लोढा के निर्देशन में एसडीओपी एवं, थाना प्रभारी बड़ावदा सुश्री रेखा चौधरी, सेक्टर क्रमांक 03 के अधिकारी सउनि दीपक दिक्षित मौके पर पहुंचे।

मौके पर सत्यनारायण झाला, दिनेश लड्डा, शाहरूख खान निवासी बड़ावदा के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिये निर्धारित समय से 48 घंटे पहले अवधि के दौरान उक्त उपकरणों के माध्यम से प्रचार करना पाया गया जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (ख) के अंतर्गत दण्डनीय पाया जाने से सत्यनारायण झाला, दिनेश लड्डा, शाहरूख खान निवासी बड़ावदा के कब्जे से प्रथक- प्रथक तीन डेमो मशीन व पांच बैनर जिस पर प्रेमचंद्र गुड्डु, आटो रिक्शा लिखा हुआ को जप्त कर अपराध क्रमांक 363/2023 धारा 188 भा.द.वि. एवं धारा 126 (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

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