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मतगणना को लेकर सतर्क भाजपा-कांग्रेस, उम्मीदवार और अभिकर्ताओं को देंगी प्रशिक्षण

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मध्‍य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना तीन दिसंबर को एक साथ सुबह आठ बजे प्रारंभ होगी।

पहले डाक मतपत्रों को गिना जाएगा।

✍🏻विकास तिवारी

भोपाल। मध्‍य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तीन दिसंबर को मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के साथ-साथ भाजपा और कांग्रेस ने भी इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। दोनों दल मतगणना को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं और उम्मीदवारों के साथ अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं।

कांग्रेस ने 26 नवंबर को बुलाया

कांग्रेस ने उम्मीदवार और मतगणना अभिकर्ताओं को 26 नवंबर को भोपाल बुलाया है तो भाजपा जिला और विधानसभा स्तर पर अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दिलवाएगी। इसमें मतगणना के दौरान जिन बातों का ध्यान रखा जाना है, उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

सुबह 8 बजे आरंभ होगी मतगणना

मतगणना तीन दिसंबर को एक साथ सुबह आठ बजे प्रारंभ होगी। पहले डाक मतपत्रों को गिना जाएगा। इसमें सेवा मतदाता, चुनाव में संलग्न कर्मचारी, 80 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांगों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से किए मतदान शामिल रहेगा। इसके आधा घंटे बाद इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। जब तक डाक मतपत्रों की गिनती पूरी नहीं हो जाती है, तब तक ईवीएम के अंतिम चक्र की गिनती प्रारंभ नहीं की जाएगी।

मतगणना के लिए 14-14 टेबलें

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए 14-14 टेबलें लगेंगी। जहां उम्मीदवारों की संख्या कम होगी, वहां के परिणाम पहले सामने आएंगे। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग से संबंधित कार्यों के प्रभारी जेपी धनोपिया ने बताया कि उम्मीदवारों को मतगणना प्रक्रिया के बारे में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एक-एक चीज की जानकारी दी जाएगी।

दी जाएगी प्रक्रिया की जानकारी

मतपत्रों की गिनती, चक्रवार परिणाम की घोषणा होने के बाद ही आगे बढ़ने, परिणाम की घोषणा की सत्यापित प्रतिलिपि लेने और संदेह होने पर आपत्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए मतगणना संबंधी दिशा निर्देश भी तैयार करके दिए जाएंगे ताकि अभिकर्ताओं को मतगणना के समय कोई परेशानी न हो भाजपा की तैयारी भी इसी तरह की है। जिला और विधानसभा स्तर पर अभिकर्ताओं को ईवीएम जब मतगणना स्थल पर लाई जाएगी और मतों की गणना प्रारंभ होगी तो मशीन की सील कैसे देखनी है। यदि कोई संदेह होता है तो उसकी शिकायत कैसे करनी है। फार्म सी के माध्यम से मतदान की जो जानकारी मिली है, उससे मतों का मिलान कैसे करना है।

मंत्री, सांसद, विधायक नहीं बन सकते मतगणना अभिकर्ता

कोई भी उम्मीदवार मंत्री, सांसद और विधायकों को मतगणना अभिकर्ता नहीं बना सकता है। उम्मीदवार के साथ दो अभिकर्ताओं को मतगणना केंद्र पर प्रवेश की अनुमति रहेगी। सहकारी संस्थान, निगम, मंडल, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को भी मतगणना स्थल के अंदर जाने की अनुमति नहीं रहेगी।

वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग होगी

मतगणना की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा की जा रही है। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना को कार्य संपन्न कराया जाएगा।

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