समाचार मध्यप्रदेश नीमच 11 नवंबर 2023

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मनासा में कम्यूनिकेशन प्लान सम्बधित मॉकरन सम्पन्न
नीमच 10 नवंबर 2023, जनपद पंचायत, मनासा के सभाकक्ष में 9 नवम्बर, 2023 को विधानसभा क्षेत्र-228
मनासा हेतु नियुक्त किये गये कुल-24 सेक्टर में सेक्टरवार कम्यूनिकेशन दल की टीम लीडरों द्वारा
मॉक- रन के दौरान ए.एम.एफ.की जानकारी व मतदान केन्द्र पर मोबाईल टॉवर की स्थिति संबंधी
जानकारी मतदान केन्द्र पर भौतिक सत्यापन कर, मतदान केन्द्रों पर नियुक्त किये गये रनर से प्राप्त की
गई।
उक्त मॉकरन के दौरान मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को उपलब्ध कराये जाने वाली अनिवार्य सेवाओं
की जानकारी रनर द्वारा दी गई तथा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई मतदान केन्द्र नही पाया गया जो, कि
शेडो ऐरिया में चिन्हित किया जा सके। यह जानकारी एसडीएम मनासा श्री पवन बारिया व्दारा दी गई।
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मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणित
भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
नीमच 10 नवम्बर 2023, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया,कि प्रदेश में
मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। इसके लिए
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। म.प्र.में विधानसभा निर्वाचन-2023 के
लिए एक ही चरण में 17 नवंबर 2023 को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर
प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है।
प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन
और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले
मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी(एमसीएमसी)को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा।
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जागरूकता गतिविधि आयोजित करने केलेण्डर तय
नीमच 10 नवंबर 2023,विधानसभा निर्वाचन-2023 तहत मतदाता जागरूकता गतिविधियों के आयोजन के
लिए आयोग द्वारा तिथिवार केलेण्डर बनाया गया है। इसी तारतम्य में नीमच जिले में प्रतिदिन की
जाने वाली गतिविधियों का केलेण्डर सभी अधिकारियों को भेजा गया है। जिला पंचायत सीईओ श्री
गुरूप्रसाद ने केलेण्डर अनुसार निर्धारित तिथि को संबंधित विभाग जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन
गुणवत्तापूर्ण संपादित कर, व्हाटसएप ग्रुप (स्वीप) एवं ई-मेल disrtictsveepnmh@gmail.com पर
गतिविधियों का प्रतिवेदन गुणवत्तायुक्त फोटो, वीडियों एवं समाचार पत्रों की छायाप्रति समय-समय
पर भेजना सुनिश्चित करेगें।
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किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन, 7 से 30 नवम्बर तक प्रतिबंधित रहेगा
नीमच 10 नवंबर 2023, मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य
निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया, कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवम्बर की
सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर 2023 की शाम 6.30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के
एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार
अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई
है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की
समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के
निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह प्रावधानित किया गया है, कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम
मत सर्वेक्षण नहीं करेगा, और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो
निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से
प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस
प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से
या दोनों से, दण्डनीय होगा।
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तीन आरोपियों को थाना हाजरी का आदेश
नीमच 10 नवम्बर 2023, जिला मजिस्ट्रेट नीमच श्री दिनेश जैन व्दारा राज्य सुरक्षा अधिनियम
1990 के तहत अनावेदक विशाल पिता मुकेश मेघवाल निवासी ढाकनी थाना मनासा को सदाचार बनाये
रखने के लिए 3 माह तक सप्ताह में दो दिन (थाना प्रभारी व्दारा निश्चित दिन) थाना हाजरी का
आदेश जारी किया गया है।
इसी तरह अनावेदक प्रकाशदास पिता रामदास बैरागी निवासी ब्रह्मपुरी डीकेन थाना रतनगढ
को सदाचार बनाये रखने के लिए 3 माह तक सप्ताह में एक दिन (थाना प्रभारी व्दारा निश्चित दिन)
थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।
इसी तरह अनावेदक कमल पिता रतनलाल चौहान निवासी सगरग्राम थाना जीरन को सदाचार
बनाये रखने के लिए 6 माह तक सप्ताह में एक दिन (थाना प्रभारी व्दारा निश्चित दिन) थाना हाजरी
का आदेश जारी किया गया है।