समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 11 नवंबर 2023

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बड़े बालाजी मंदिर में आज धूमधाम से मनेगा अंजनी के लाल का प्रकटोत्सव
151 थालों में सजेगा 56 भोग, 151 ढोल व 201 दीपक से होगी महाआरती
रंगारंग आतिशबाजी से जगमगायेगा आकाश
मंदिर समिति के अध्यक्ष पं. दिलीप शर्मा व प्रवक्ता रवि ग्वाला ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी पर मंदिर समिति द्वारा भव्य आयोजन किये जाते है जिसका हनुमान भक्तों को इंतजार रहता है। आज 11 नवम्बर देव दिवाली पर प्रातः 8 बजे 151 थालों में 56 पकवान सजाकर बालाजी को भोग लगाया जाएगा। दिन भर 56 भोग के दर्शन होंगे। तत्पश्चात् सायं 7 बजे 201 दीपक से महाआरती की जाएगी। जिसमें न्यू किशोर बैंड के 101 साथी मधुर भजनों की प्रस्तुति देंगे। महाआरती की शोभा अजयमेरू के ढोल, उज्जैन की तोप व ताशे, अहमदाबाद की शहनाई व मंदसौर के 151 ढोल बढ़ायेंगे एवं इस दौरान भव्य रंगारंग आतिशबाजी भी की जाएगी।
मंदिर समिति अध्यक्ष पं. दिलीप शर्मा, प्रवक्ता रवि ग्वाला, सदस्यगण विनोद रूनवाल, वरदीचंद कुमावत, हेमंत सुरा, चौथमल शर्मा, नारायण पालीवाल, अनिल सुराह, कपिल सोलंकी, महेन्द्रसिंह सिसोदिया आदि सदस्य उपस्थित रहे। मंदिर समिति ने सभी बालाजी भक्तों से उपस्थित होकर धर्मलाभ लेने की अपील की है।
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मतदान जागरूकता को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई

मन्दसौर। मतदान जागरूकता को लेकर भावसार विद्या मंदिर खानपुरा मंदसौर में चित्रकला व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।
भावसार विद्या मंदिर खानपुरा पर छात्र-छात्राओं द्वारा मतदान हेतु प्रेरित थीम पर रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें छात्रों द्वारा सुंदर-सुंदर चित्रकला एवं रंगोली बना कर मतदान करने हेतु जन जागरूकता का संदेश दिया गया। इस दौरान विद्यालय प्राचार्य ने बच्चों से कहा कि अपने परिवार के मतदाताओं को मतदान करने हेतु प्रेरित करे।
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जिले के चार विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को मतदान कराये जाने हेतु दिया गया द्वितीय प्रशिक्षण
मंदसौर 10 नवम्बर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु जिले में मतदान सम्पन्न कराये जाने के
लिए मतदान दलकर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण विधानसभावार जिले के शासकीय महाविद्यालय एवं कुशाभाउ
ठाकरे आटिडोरियम में कुशल प्रशिक्षको एवं मास्टर ट्रेनरों द्वारा दो पालियों में प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण में मतदान दलों के कर्मियों को उनके कार्यों व दायित्वों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी
एवं उनके मतदान केन्द्र पर भूमिका के बारे में अवगत कराया गया। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान दल कर्मियों
को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया एवं कहा गया कि आदर्श
आचार संहिता का पालन करतें हुए मतदान प्रकिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कुशलतापूर्वक
सम्पन्न कराये। मतदान दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की आवश्यक एवं
महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होना बेहद जरूरी हैं इसलिए मतदान दलकर्मी सैद्धांतिक के साथ गहनता से
प्रशिक्षण लें, ताकि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की परेशानी न आए। पीठासीन अधिकारी हस्तपुस्तिका का
भलीभांति अध्ययन कर लें एवं कहा गया कि प्रशिक्षण में बताई गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को नोट करें।
मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ईवीएम, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व व्हीव्हीपेट मशीन, मॉक पोल एवं मशीन
बदलने, मतदान दलों को मतदान सामग्री प्राप्त करने, मतदान केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता की पहचान
का सत्यापन, अमिट स्याही लगाने, मतदान की गोपनीयता बनाए रखने, प्रपत्रों, मतपत्र लेखा तैयार करने,
मतदान उपरांत निर्वाचन सामग्री जमा करने की प्रक्रिया की कार्यप्रणाली एवं इनमें उत्पन्न होने वाली त्रुटि का
निराकरण एवं इनकी मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा
मतदान दलों को मतदान सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए ईवीएम, वीवीपीएट सहित अन्य पहलुओं की
जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में ई.व्ही.एम. के संचालन तथा मतदान कराये जाने के सर्वप्रथम मॉक पोल आदि
कार्य के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई एवं उनके मन में चल रही जिज्ञासाओं व शंकाओं का समाधान
भी किया गया।
प्रशिक्षण में विशेष रूप से कहा गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो निर्वाचन सामग्री अथवा दस्तावेज
दिये जा रहे हैं, उनके प्रत्येक बिंदु का अध्ययन अच्छे से कर लें। उन्होंने मतदान दल कर्मियों को निर्देशिका
पुस्तिका तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का भलींभाति सूक्ष्मता से अध्ययन कराया। प्रशिक्षण
कार्यक्रममें सभी मतदान दल कर्मियों ने विधासभा क्षेत्र अनुसार बनाये गये डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र
(फेसिलिटेशन सेंटर) पर जाकर अपना मत डाकमत पत्र के माध्यम से किया।
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सभी सेक्टर अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें
कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में सेक्टर अधिकारी एवं सेक्टर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न
मंदसौर 10 नवम्बर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए सेक्टर अधिकारियों एवं सेक्टर
पुलिस अधिकारियों का कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में श्री जे के जैन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान मंदसौर एवं मल्हारगढ़ के व्यय प्रेक्षक श्री गोपाल कृष्णपति, सुवासरा एवं गरोठ के
व्यय प्रेक्षक श्री प्रमोद कुमार श्योरान, मंदसौर एवं मल्हारगढ़ के सामान्य प्रेक्षक श्री ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर,
सुवासरा एवं गरोठ के सामान्य प्रेक्षक श्री अशोक वामन काकड़े, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री
दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधिक्षक श्री अनुराग सुजानयिा, एडिशनल एसपी श्री गौतम सिंह सोलंकी,
सेक्टर अधिकारी एवं पुलिस सेक्टर अधिकारी उपस्थित थे। विधानसभा निर्वाचन को व्यवस्थित , शांतिपूर्ण,
पारदर्शी तथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए पूरी कराने की जवाबदारी
सेक्टर अधिकारी एवं पुलिस सेक्टर अधिकारियों की सक्रियता पर निर्भर है। सभी सेक्टर आफीसर अपने
दायित्वों का भलीभांति अध्ययन करें तथा निर्वाचन के दौरान उनका समुचित उपयोग करे। अच्छा कार्य करें।
सभी सेक्टर अधिकारी आपस में समन्वयक के साथ कार्य करें। फोन पर चर्चा करें। कार्य में किसी भी प्रकार
की लापरवाही न करें। आप सभी इलेक्टशन कमिशन का कार्य कर रहे है।
सेक्टर अधिकारियों को मतदान से पूर्व अपने सेक्टर का भ्रमण सुनिश्चित करना है तथा मतदान केंद्रों
पर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करानी है। बुनियादी सुविधाओं में विशेष रूप से पीने के
पानी की सुविधा, शौचालय, रैम्प, विद्युत व्यवस्था, पहुंच मार्ग आदि सुनिश्चित करानी है। यदि कही कमी हो
तो तत्काल संबंधित मतदान केंद्र भवन से संबंधित विभाग के अधिकारियों से सपंर्क कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित
कराई जाएं। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारियों को देखना है कि मतदान दिन को मतदान से संबंधित सभी
व्यवस्थाएं मतदान केंद्र पर सुनिश्चित हों।
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यादव ने ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया
मंदसौर 10 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने पीजी
कॉलेज स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने ईवीएम स्ट्रांग रूम में
कमिश्निंग कार्य को देखा। इसके साथ ही उन्होंने मतगणना स्थल का भी निरीक्षण किया। मतगणना स्थल पर
कहां-कहां पर मत पेटियां रखी जाएगी। कहां पर मतगणना होगी आदि व्यवस्थाओं को देखा। स्ट्रांग रूम एवं
मतगणना स्थल के बारे में कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने विस्तार से जानकारी प्रदान की।
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कलेक्टर ने पिपलिया मंडी में खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया
मंदसौर 10 नवंबर 23/ कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने खाद वितरण पिपलिया मंडी केंद्र का
औचक निरिक्षण किया । निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री यादव ने निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी किसान
के पीओएस मशीन पर फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान के मोबाइल पर भेजी हुई ओटीपी से
खाद प्रदान करें। जिले के सभी खाद वितरण केंद्रों पर किसानों के लिए छांव की व्यवस्था एवं पेयजल की
व्यवस्था सुनिश्चित करें। खाद वितरण के दौरान किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए।
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यादव ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया
मंदसौर 10 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने पिपलिया
मंडी में मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि मतदान केंद्र पर
मतदाताओं को सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए किसी को कोई परेशानी ना हो । मतदान
केंद्र पर कितने मतदाता है। 80+ एवं दिव्यांग मतदाताओं की जानकारी ली ।
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मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिलाई जा रही शपथ
मंदसौर 10 नवंबर 23/ जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई जा रही हैं। ''हम,
भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की
लोकतान्त्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा
को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से
प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे”। तरह तरह की गतिविधियों के
माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। यह गतिविधि हाट बाजार, मेलो,
चौराहों पर की जा रही है। साथ मतदान केंद्रों पर जाकर ईवीएम को चलाना, मतदान का महत्व, लोकतंत्र का
महत्व आदि के बारे में मतदाताओं को बताया जा रहा है। जिससे मतदाताओं में जागरूकता उत्पन्न हो।
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ऑनलाइन अनुमति ले सकेंगे उम्मीदवार
मंदसौर 10 नवंबर 23/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को रैली, बैठक, अस्थाई कार्यालय
सहित अन्य अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। इसके लिए अभ्यर्थियों को सुविधा पोर्टल का
उपयोग करना होगा। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन जमानत राशि भी जमा कर सकते हैं।
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3 दिसम्बर को रहेगा शुष्क दिवस
मंदसौर 10 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतगणना को दृष्टिगत रखते हुए
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने 3 दिसम्बर 2023 को संपूर्ण दिवस के लिए
शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस अवधि के दौरान जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें,
मदिरा गोदाम, रेस्टोरेंट बार (एफ. एल.-2), पर्यटन बार ( एफ.एल.-2-कक) होटल बार (एफ. एल -3),
वाईन आउटलेट एवं देशी मदिरा स्टोरेज भंडागार को पूर्णत: बंद रखा जाकार क्रय- विक्रय प्रतिबंधित किया
जाता है।
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मतदान केंद्र पर पहचान के लिए 12 दस्तावेज प्रयोग कर सकते हैं
मंदसौर 10 नवंबर 23/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया
गया कि निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए 12 दस्तावेजों
निर्धारित किये गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर मतदाता अपने मताधिकार का
प्रयोग कर सकता है। इन दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान
पत्र, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन
दस्तावेज व सरकारी पहचान पत्र को शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर आपको
अपने मत का प्रयोग करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो आओ हम सब मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र को
बनाने के लिए सभी मतदान करें।
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रिश्वत देने, निर्वाचकों को डराने, धमकाने की जानकारी टोल फ्री नं 1950 पर दे
मंदसौर 10 नवंबर 23/मुख्य कार्यपालन अधिकारी एव नोडल अधिकारी ( व्यव लेखा ) मंदसौर द्वारा
बताया गया कि उड़न दस्ता अपने वाहन पर लगाई गई सार्वजनिक उदघोषणा प्रणाली के माध्यम से अपने
क्षेत्राधिकार में स्थानीय भाषा में उदघोषणा करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई
व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित
करने के उदेश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या
जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो
कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है
वह एक वर्ष तक के करावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है । उड़न दस्ते रिश्वत देने वाले और लेने वालों
दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कारवाई करने के लिए गठित किए गए
है।सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश
करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचनकों को डराने एवं धमकाने के मामलों की जानकारी है तो शिकायत
प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950 पर सूचित कर सकता है।
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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड
मंदसौर 10 नवंबर 23/ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण के
प्रकाशित नहीं कर सकती है।केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान
किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के
मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और
सजा का प्रावधान है।
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टोल फ्री नम्बर पर अवैध मदिरा की दे जानकारी
मंदसौर 10 नवंबर 23/अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीय उडनदस्ता म.प्र. भोपाल के
निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त जिला मंदसौर द्वारा बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन 2023
को दृष्टिगत रखते हुए जिले में अवैध मदिरा, विक्रय, परिवहन, संग्रहण, विनिर्माण, करने वाले व्यक्तियों के
संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई सूचना देनी हो तो कार्यालय अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीय
उडनदस्ता भोपाल के टोल फ्री नं. 1800-233-7833 या दूरभाष नं 0755- 2578687 पर जानकारी दे
सकते है। जानकारी देने वाले का नाम एवं पता गोपनीय रखा जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान विज्ञापन पर पूर्णतः रोक
मंदसौर 10 नवंबर 23/आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के
समापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी
चुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन पर 2 साल
की अवधि कारावास या दंड या दोनों हो सकते हैं।
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विज्ञापन पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम
मंदसौर 10 नवंबर 23/आरपी एक्ट 1957 की धारा 127 A में यह प्रावधान है कि निर्वाचन विज्ञापन
हेतु प्रिंट किए जाने वाली पंपलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अदर डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रका नाम एवं पता
अंकित होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा ₹2000 जुर्माना या दोनों से दंडित
किया जाने का प्रावधान है।
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संजीत नाका ओवर ब्रिज का आम नागरिकों ने विधिवत पूजन कर उद्घाटन किया

मन्दसौर। स्थानीय संजीत रोड रेलवे फाटक पर नवीन ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आमजनों का आवागमन चालू कर दिया। धनतेरस के दिन आमजन को मिली इस सौगात पर नागरिकों ने पूजन कर ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया।
सामाजिक कार्यकर्ता रविन्द्र पाण्डेय ने बताया कि संजीत रोड रेलवे फाटक ओवर ब्रिज के कारण संजीत क्षेत्र व मंदसौर के बहुत बड़े क्षेत्र को बहुत लंबे समय से इस ब्रिज के पूरे होने की प्रतीक्षा थी। इस ब्रिज की पूरे होने से बहुत बड़ी सौगात मिली है । इतने बड़े निर्माण कार्य को विधिवत पूजन कर प्रारंभ करने की भी आवश्यकता थी इसलिए आज भगवान सिद्धिविनायक गणेश की पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य में लगे मजदूर को सम्मानित किया गया हार पहनकर के सम्मान कर ब्रिज पर आवागमन प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर श्रेष्ठ के वरिष्ठजन उपस्थित हुए।