नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 08 नवंबर 2023

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प्रेक्षक श्री जावले एवं श्रीमती विजयारानी ने मतदान दलों के प्रशिक्षण का लिया जायजा

फेसिलिटेशन सेंटर का भी किया निरीक्षण
मतदान दलों का नीमच, जावद एवं मनासा में प्रशिक्षण

नीमच 7 नवंबर 2023,विधानसभा निर्वाचन-2023 में लगे, सभी मतदान दलों के कर्मचारी निष्पक्षता एंवसजगता के साथ अपने निर्वाचन दायित्वों का निर्वहन करें। मतदान संबंधी निर्देशों का पीठासीन अधिकारीएंव मतदान अधिकारी बारिकी से अध्ययन कर लें, ताकि उन्हें सुचारू रूप से मतदान सम्पन्न कराने मेंकोई परेशानी ना हो। यह बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन के मार्गदर्शन मेंमंगलवार को आयोजित मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कही। मतदान दलोंका दो दिवसीय प्रशिक्षण शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नीमच व जावद तथा शासकीय महाविद्यालयमनासा में मंगलवार को आयोजित किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग क प्रेक्षक श्री किशन नारायणराव जावले एंव श्रीमती जे. विजयारानी नेमंगलवार को उत्‍कृष्‍ट विद्यालय नीमच तथा जावद एवं मनासा में मतदान दलों के प्रशिक्षण कानिरीक्षण कर, जायजा लिया। उन्‍होने मतदान दलों में पीठासीन अधिकारियों को ईव्‍हीएम मशीन केहेण्‍ड ऑन प्रशिक्षण के बारे में भी पूछा ओर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियो से चेलेन्‍ज वोट,टेण्‍डर वोट की प्रक्रिया की जानकारी भी ली।
प्रेक्षक श्री जावले एवं श्रीमती जे.विजयारानी ने उत्‍कृष्‍ट विद्यालय नीमच में डाक मत पत्र ,ईडीसीके लिए स्‍थापित फेसिलिटेशन सेन्‍टर का भी अवलोकन कर, जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्‍टएंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन, एसडीएम डॉ.ममता खेडे, व अन्‍य अधिकारी भी उपस्थितथे।
इस प्रशिक्षण में विधानसभा निर्वाचन-2023 में लगे मतदान अधिकारियों को बताया गया, किउन्हें इलेक्ट्रॉनिकवोटिंग मशीन एंव वीवीपीएटी के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। वे ईव्हीएम ववीवीपीएटी के बारे में अच्छी तरह से पूर्वाभ्यास करले,ताकि उन्हे स्वतंत्र, निष्पक्ष एव शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित मतदान कराने में कोई कठिनाई ना हो। मतदानकर्मी निर्देश पुस्तिका का अच्छी तरह सेअध्ययन कर लें। निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशिक्षण मेंमास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रयोगात्मक तरीके से दलों को मतदान समाग्री प्राप्त करने, मतदान केंद्र की सुरक्षाव्यवस्था, निर्वाचन विधि लागू करने, मतदाता की पहचान का सत्यापन, अमिट स्याही लगाने, मतदानकी गोपनीयता बनाए रखने प्रपत्रों की पूर्ति, मतपत्र लेखा तैयार करने के संबंध में विस्तार से जानकारीदी। प्रशिक्षण में ईव्हीएम व वीवीपीएटी के बारे निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी विस्तार-पूर्वक दी गई, तथा पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को छोटे-छोटे समूह में इलेक्ट्रॉनिक
ईव्हीएम व वीवीपीएटी के बारे में विस्तार से समझाईश देते हुए, ईव्हीएम व वीवीपीएटी का संचालन भी
करवाया गया।

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आबकारी विभाग ने की कार्यवाही 3070 किलों महुआ लहान नष्‍ट
आबकारी अधिनियम तहत सात प्रकरण कायम

नीमच 7 नवम्‍बर 2023, मध्य प्रदेश विधानसभा आम निर्वाचन वर्ष 2023 को दृष्टि गत रखतेहुए कलेक्टर श्री दिनेश जैन के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री आर.एन. व्यास केमार्ग दर्शन में अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय पर आबकारी विभाग द्वारा लगातारकार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में आबकारी विभाग मनासा की टीम द्वारा आबकारी उपनिरीक्षक कमलेश सोलंकी एवं वृत्त सिंगोली में राजेन्द्र गरवाल के नेतृत्व में ग्राम दुलाखेडा,आमलिया, लसूडिया एवं अन्य ग्रामों एवं समीप के जंगल में  छापेमारी कर  25 लीटर कच्चीशराब एवं  3070 किलो महुआ लहान नष्‍ट किया गया।
जिला आबकारी अधिकारी श्री आर.एन.व्‍यास ने बताया कि विभाग व्‍दारा छापेमारी केदौरान 7 प्रकरण आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 34(1) के  कायम किए गए। उक्त कार्यवाही मेंआबकारी  आरक्षक सर्व श्री विष्णु सिंह यादव, गोपाल शर्मा, महेश गहलोत बलवंत भाटी , हंसराजबिलवाल  राकेश ररोतीया  महेश गहलोत, हंसराज बिलावल, दिलीप गुर्जर विलास डागिया एवं अन्यउपस्थित थे। चुनाव आचार संहिता लागू होने से अब तक आबकारी विभाग ने 293 कार्यवाही कर152 प्रकरण कायम कर 43 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 820 लीटर शराब एवं 39680 लीटरमहुआ लहान जप्त किया है जिसकी कुल कीमत रु 4174464/- है।विशेष प्रवर्तन अभियान आगे
भी लगातार जारी  रहेगा।

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मतदान हेतु कामगारों को विशेष अवकाश

नीमच 7 नवम्बर 2023, विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में मताधिकार उपयोग सुविधाजनकएवं निर्बाध रुप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से 17 नवम्बर को मतदान हेतु जिले के सभीविधानसभा क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम, दुकानों एवंवाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजक तथा प्रबंधन स्थापना में नियोजित प्रत्येक कामगारों कोमतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान करेंगे। जिससे, कि कामगार अपने मताधिकार काउपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रुप से कर सकें। इस आशय के निर्देश श्रम पदाधिकारी श्री
एस.सी.पटेल व्‍दारा सभी संबंधितों को दिए गए है।

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ट्रांसजेंडर मतदाता ने की मतदान की अपील

नीमच 7 नवम्बर 2023, विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत कलेक्‍टर एंव जिला निर्वाचनअधिकारी श्री दिनेश जैन व जिला स्‍वीप अधिकारी जिला पंचायत मुख्‍य कार्यपालन अधिकारीश्री गुरूप्रसाद के मार्ग- दर्शन में सामाजिक न्‍याय विभग नीमच जिला दिव्‍यांग पुनर्वास केन्‍द्रनीमच द्वारा जवाहर नगर नीमच में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ट्रांसजेंडर लताआंटी ने मतदान करने की अपील की है। उन्‍होने 17 नवम्‍बर 2023 को मतदान केन्‍दइ्र पर
जाकर मतदान करने के लए पीले चावल देकर मतदाताओं को न्‍यौता दिया है।

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 रिश्वत लेने वाले जिला अभियोजन अधिकारी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। श्रीमती सोनल चौरसिया, विषेष न्यायाधीष (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला-नीमच द्वारा प्रकरण में जल्दी अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य कराये जाने हेतु आवेदक से 25000रू. रिश्वत की मांग कर 10000रू. की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकडे जाने वाले तत्कालीन जिला अभियोजन अधिकारी रामरतन पिता किशनलाल चौधरी, उम्र-59 वर्ष, स्थाई निवासी-72 गणेश नगर, खण्डवा रोड़, इंदौर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13(1)(बी), 13(2) के अंतर्गत 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 10000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

श्री विवेक सोमानी, विशेष लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक राजेन्द्र गोलिया, जो कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. में कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदस्थ होकर उसके द्वारा पूर्व में मेडिकल बिल पास किये जाने के ऐवज में रिश्वत लिये जाने के संबंध में लोकायुक्त पुलिस द्वारा ट्रेप किया गया था, जिसका प्रकरण माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार (निवारण) अधिनियम, नीमच में लंबित था, जिसमें शासन की ओर से पैरवी तत्कालीन जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक रामरतन चौधरी द्वारा की जा रही थी। उक्त प्रकरण जो कि लगभग 3 वर्षो से न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें जल्दी अभियोजन साक्ष्य कराये जाने हेतु आवेदक राजेन्द्र गोलिया तत्कालीन जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक रामरतन चौधरी से मिला, जिनके द्वारा जल्दी-जल्दी अभियोजन साक्ष्य कराने एवं प्रकरण को ठीक ढंग से चलाये जाने हेतु 25000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई। आवेदक राजेन्द्र गोलिया रिश्वत नहीं देना चहता था, इसलिए उसने एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र तत्कालीन जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक रामरतन चौधरी पर कार्यवाही किये जाने हेतु विपुस्था कार्यालय, उज्जैन में दिया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त द्वारा इस संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर से लोकायुक्त पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए डिजीटल वाईस रिकार्डर के माध्यम से आवेदक व आरोपी के मध्य रिश्वत लेनदेन की बातचीत को रिकार्ड किया गया, जहां पर आरोपी व आवेदक के मध्य 20,000/- रूपये रिश्वत लेकर प्रकरण में जल्दी साक्ष्य कराये जाने की बात तय हुई थी, जिसकी प्रथम किश्त 10000/- रूपये लेकर दिनांक 21.08.2019 को आरोपी ने आवेदक को जिला न्यायालय परिसर में स्थित जिला अभियोजन कार्यालय में बुलाया था। इसके पश्चात् अपराध को पंजीबद्व किया जाकर विधिवत ट्रेप आयोजित किया गया एवं दिनांक 21.08.2019 को आरोपी तत्कालीन जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक रामरतन चौधरी को जिला न्यायालय परिसर में स्थित जिला अभियोजन कार्यालय में से 10000रू. की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड कर माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार (निवारण) अधिनियम, नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहा से उन्हे जेल भेज दिया गया था। लोकायुक्त पुलिस द्वारा मौके की समस्त कार्यवाही कर वापस लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन आकर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियेग पत्र विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) नीमच में प्रस्तुत किया गया।

श्री विवेक सोमानी, विशेष लोक अभियेजक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान आवेदक, ट्रेपदल के सदस्य, पंचसाक्षी व विवेचक सहीत सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री विवेक सोमानी, विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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