मध्यप्रदेशरतलाम

समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 06 नवंबर 2023

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एमसीएमसी कमेटी द्वारा समाचारों की नियमित संवीक्षा जारी

रतलाम 05 नवंबर 2023/ विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान जिले में केबल चैनलों, समाचार पत्रों से प्रसारित कार्यक्रमों पर नजर रखी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पेड न्यूज पर नजर रखने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन समिति (एमसीएमसी) गठित की गई है। समिति द्वारा समाचारों की नियमित संवीक्षा की जा रही है तथा संदेहास्पद समाचारों को संज्ञान में लिया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे विज्ञापनों पर भी सतत निगरानी की जा रही है।

निर्वाचन आयोग ने ’पेडन्यूज’ पर बारीकी से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। एमसीएमसी ही पेडन्यूज के संबंध में निर्णय लेगी। एमसीएमसी द्वारा ही मीडिया सेंटर (मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ) के जरिए 24 घण्टे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा प्रसारित होने वाली खबरों की गहन छानबीन की जा रही है। पेड न्यूज साबित होने पर संबंधित प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में पेड न्यूज प्रकाशन पर हुआ खर्च जोड़ा जायेगा।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनाव प्रचार संबंधी कार्यक्रम व क्लिपिंग इत्यादि प्रसारित करने के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए प्रमाणित ट्रांसक्रिप्ट दो प्रति में रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक पार्टी एवं चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को टेलीकास्ट करने से तीन दिन पूर्व तथा गैर रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राजनैतिक दल एवं अन्य को सात दिन पूर्व एमसीएमसी प्रकोष्ठ को देनी होगी। मूल स्क्रिप्ट सहित सम्पूर्ण चुनाव प्रचार सामग्री की बारीकी से जाँच करने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चुनावी प्रचार संबंधी कार्यक्रम व विज्ञापन पट्टियाँ प्रसारित करने की अनुमति दी जायेगी। इस जाँच में खासतौर पर यह देखा जायेगा कि इस प्रचार-प्रसार में राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा चुनावी खर्चा तो नहीं छुपाया जा रहा।

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मतदान दलों का तीन दिवसीय द्वितीय प्रशिक्षण 7 नवंबर से

रतलाम 05 नवंबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले के मतदान दलों में नियोजित कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण आगामी 7 नवंबर को प्रारंभ होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार के निर्देशन में 9 नवंबर तक आयोजित होने वाले उक्त तीन दिवसीय प्रशिक्षण में प्रातः 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक दो शिफ्ट में कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रशिक्षण रतलाम में रतलाम पब्लिक स्कूल तथा जावरा में मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया जाएगा। रतलाम में रतलाम शहर रतलाम ग्रामीण तथा सैलाना विधानसभा क्षेत्र के मतदान दल सम्मिलित होंगे। जावरा में होने वाले प्रशिक्षण में जावरा तथा आलोट के मतदान दलों के कार्मिक शामिल रहेंगे।

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मतदान दिवस पर सवैतनिक विशेष अवकाश

रतलाम 05 नवंबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार के आदेशानुसार 17 नवम्बर को मतदान हेतु जिले की सीमा में स्थित समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता के रुप में मतदान करने का हकदार है, का मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश होगा। जिले की सीमा अन्तर्गत निवास करने वाले पडौसी अन्य जिलों की दुकानों, फैक्ट्रियों, कार्यालयों आदि में कार्य करने वाले श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश का लाभ भी प्राप्त होगा।

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अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक रिकार्ड प्रकाशित करने होंगे

रतलाम 05 नवंबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए नामांकन फार्म दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड को उजागर करने होंगे। इसके लिए उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म व समाचार पत्रों में अपने अपराधिक रिकार्ड को प्रकाशित एवं प्रसारित करवाना होगा। प्रथम प्रकाशन चार दिवस के भीतर (2 नवंबर से 6 नवंबर तक) प्रकाशित करने होंगे। द्वितीय प्रकाशन 7 नवम्बर से 10 नवम्बर के मध्य तथा त़ृतीय प्रकाशन 11 नवम्बर से प्रचार समाप्ति तक (मतदान दिवस 17 नवम्बर के दो दिवस पूर्व तक) किया जाएगा।

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मतदान एवं मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस

रतलाम 05 नवंबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के सम्बन्ध में जारी आदेश में कहा गया है कि सम्पूर्ण रतलाम जिल्ो में 15 नवम्बर को शाम 6.00 बजे से 17 नवम्बर मतदान समाप्ति तक तथा 3 दिसम्बर 2023 को जिले में सम्पूर्ण दिवस के लिए समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, वाईनरी, वाईन आउटलेट, रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) तथा देशी व विदेशी मद्य भाण्डागार बंद रखे जाएंगे।

जारी आदेशानुसार शुष्क दिवसों पर मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्ण रुप से निषेधित रहेगा। उक्त अवधि में मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय आदि नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आसपास के क्षेत्र से मदिरा की तस्करी न हो, इस हेतु आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा पूर्ण चौकसी एवं निगरानी रखी जाएगी।

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