जुर्माना नहीं अब लगेगा हर्जाना, 60 नियमों बदलाव करगी मोहन सरकार

जुर्माना नहीं अब लगेगा हर्जाना, 60 नियमों बदलाव करगी मोहन सरकार
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार चारों विभागों के अलग-अलग नियमों में बदलाव कर अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय जनविश्वास बिल लेकर आ रही है इस बिल में एक साथ चारों विभागों के 60 नियमों में बदलाव कर दिया जाएगा मोहन सरकार आम जनता के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है सरकारी विभाग में लंबे समय से चल रहे सख्त नियमों और उनके तहत लगाए जाने वाले जुर्माने को अब तर्कसंगत और सरल बनाया जाएगा इसके लिए सरकार जनविश्वास बिल 2024 विधानसभा में पेश करने जा रही हैं इस बिल के जरिए चार प्रमुख विभागों के साथ नियमों को बदला जाएगा जनविश्वास बिल को सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी दे दी है अब इस शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है मोहन सरकार चारों विभागों के अलग-अलग नियमों में बदलाव कर अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय जन विश्वास बिल लेकर आ रही है इस बिल में एक साथ चारों विभागों के 60 नियमों में बदलाव कर दिया जाएगा
क्या है जन विश्वास बिल
इस बिल का मकसद उन नियमों को सरल बनाना है जो जनता के लिए परेशानी का कारण बनते हैं अभी तक कई मामूली नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाता था जो एक तरह की सजा मानी जाती हैं अब नए नियमों में जुर्माने की जगह हर्जाना शब्द इस्तेमाल किया जाएगा जुर्माना सजा का प्रतीक है जबकि हर्जाना सिर्फ हुए नुकसान की भरपाई हैं इससे आम लोगों को कोट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें आसानी से राहत मिलेगी ।
इन नियमों को बदलना जा रहा
सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर गड्ढा खोदना या कचरा फेंकना निकाय की अनुमति के बिना पहले इसके लिए ₹500 का जुर्माना तय था अब इसे बढ़ाकर ₹5000 कर दिया जाएगा यानी ऐसे मामलों में अब हर्जाना भरकर एक तरह से मुक्त हो जाएंगे
*बिना अनुमति के तार या केबल डालना* पहले इस तरह की गलती पर ₹500 का जुर्माना था अब इसके लिए सरकार₹ 5 रुपए का हर्जाना वसूल करेगी विभाग में ही राशि जमा हो जाएगी *अवैधनिर्माण* पहले अवैध निर्माण पर₹500 जुर्माना और नोटिस के बाद हर दिन ₹200 जुर्माने का प्रावधान था अब इसे हर्जाने में बदल दिया जाएगा
बिना अनुमति के पोस्टर लगाना
किसी के मकान पर पोस्टर नोटिस या विज्ञापन लगाने पर पहले ₹2000 जुर्माना था अब इसे हर्जाना कर दिया गया है *लाउडस्पीकर और सिटी का दुरुपयोग* पहले ₹500 जुर्माना और हर दिन ₹50 अतिरिक्त जुर्माना था अब इसे ₹2000 हर्जाना और हर दिन ₹100 का हर्जाना किया जाएगा *खतरनाक आतिशबाजी या डेटोनेटर इस्तेमाल करना एल* कोई भी आतिशबाजी डेटोनेटर जिससे गुजरने वाले लोगों या पड़ोस में रहने या काम करने वाले लोगों के लिए खतरा या नुकसान हो सकता है या संपत्ति को चोट पहुंचाने का जोखिम हो सकता है उसमें ₹200 तक के जुर्माने की सजा है इसे अब हर्जाने के तौर पर प्रस्तावित किया जा गया *कैसे बदले की आम जनता की जिंदगी* जनविश्वास बिल के जरिए नगरी प्रशासन श्रम ऊर्जा और उद्योग विभागों के 60 नियमों को बदला जाएगा इससे आम लोगों और छोटे व्यवसाययों की जिंदगी आसान होगी छोटे उल्लंघनों के लिए लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जुर्माने की सजा से बचते हुए के जरिए मामलों को निपटायाजाएगा
क्यों जरूरी था यह बदलाव
सालों पहले बनाए गए नियम आज की परिस्थितियों में सख्त और अव्यावहारिक लगते थे जुर्माने की सजा के डर से आम लोग अक्सर सरकारी दफ्तरो के चक्कर काटने और भारी जुर्माना भरने को मजबूर हो जाते थे लेकिन अब मोहन सरकार ने तय किया है कि जनता को रहत दी जाए यह कदम इस ऑफ डूइंग बिजनेस और जनता की भलाई के लिए बेहद जरूरी हैं